MP Stamp Duty: यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आपको उस क्षेत्र का सर्किल रेट, स्टांप ड्यूटी शुल्क और रजिस्ट्री पर लगने वाले चार्ज के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इससे आप संपत्ति पंजीकरण के दौरान आने वाले खर्च का अनुमान पहले से लगा सकेंगे।
आपको यह जानकर खुशी होगी कि एमपी राजस्व विभाग संपत्ति पंजीकरण के समय राजस्व कर लेता है, जो कि निर्धारित सर्किल रेट (Guideline Rates) और एमपी स्टांप ड्यूटी के आधार पर आकलित किया जाता है। मध्य प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण के लिए जिला-वार उप पंजीकरण महानिरीक्षक कार्यालय बनाए गए हैं। राज्य में कुल 234 रजिस्ट्री कार्यालय खुले हैं, जहां से जिला-वार संपत्ति रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
इस लेख में, हम आपको मध्य प्रदेश में स्टांप ड्यूटी की दर और रजिस्ट्री शुल्क के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा, हमने जमीन की रजिस्ट्री की जानकारी चेक करने की प्रक्रिया को लेकर एक अलग लेख भी लिखा है, जिसे आप यहां से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन एमपी स्टांप ड्यूटी अनुसूची 2025 और रजिस्ट्री शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Stamp Duty in Madhya Pradesh 2025 | MP Stamp Duty
मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अचल संपत्ति जैसे प्लॉट, कृषि भूमि, दुकान, आवासीय भूखंड, कमर्शियल कंपलेक्स, इंडस्ट्रियल जमीन, आदि खरीदने से पहले स्टांप ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण चार्ज की जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग संपत्ति पंजीकरण के दौरान 3% पंजीकरण शुल्क लेता है, जिसे कोविड-19 के कारण घटाकर 1% कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से 3% कर दिया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क पहले 10.5% था, जिसे अब घटाकर 7.5% कर दिया गया है।
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Stamp Duty in MP | एमपी में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क क्या है?
लेख | एमपी स्टाम्प ड्यूटी | Stamp Duty in MP |
राज्य | मध्य प्रदेश |
वाणिज्यिक कर विभाग पोर्टल |
https://www.mpigr.gov.in/
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मध्य प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क कैसे निर्धारित होता है? | एमपी स्टाम्प ड्यूटी
जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार द्वारा संपत्ति की कीमत निर्धारित की जाती है, जिसमें संपत्ति का स्थान, बाजार मूल्य और आसपास की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत संपत्ति का न्यूनतम बेचान दर तय किया जाता है, जिसे सर्किल रेट (या गाइडलाइन रेट) कहा जाता है। किसी भी संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना इसी न्यूनतम कीमत के आधार पर की जाती है। भले ही उस संपत्ति का बाजार मूल्य अधिक क्यों न हो, सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर ही स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क लिया जाता है।
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एमपी स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री शुल्क की गणना कैसे करें? | MP Stamp Duty
Stamp Duty in Madhya Pradesh: चलिए, अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि MP स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क की गणना कैसे की जाती है।
उदाहरण: मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने एक अचल संपत्ति खरीदी है, जिसकी कीमत सर्किल रेट के अनुसार ₹50 लाख है। अब उस व्यक्ति को ₹50 लाख पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क के रूप में कुल ₹5,25,000 का राजस्व शुल्क देना होगा। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं:
- संपत्ति की कीमत: ₹50,00,000
- एमपी स्टांप ड्यूटी शुल्क: 7.5%
₹50,00,000 × 7.5% = ₹3,75,000 - एमपी रजिस्ट्री शुल्क: 3%
₹50,00,000 × 3% = ₹1,50,000
कुल रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी: ₹3,75,000 + ₹1,50,000 = ₹5,25,000
इस प्रकार, व्यक्ति को अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए कुल ₹5,25,000 का शुल्क देना होगा।
नोट: आयकर अधिनियम 80C के तहत, स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की राशि में से ₹1.50 लाख तक का लाभ राज्य सरकार से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने आयकर रिटर्न में इसे दाखिल करना होगा, और यह उसी वित्तीय वर्ष में करना होगा, जब आपने संपत्ति रजिस्ट्रेशन करवाया हो।
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मध्यप्रदेश स्टांप शुल्क की गणना ऑनलाइन कैसे करें? | Online MP Stamp Duty
- यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में अचल संपत्ति खरीद रहे हैं, तो आप स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का मूल्यांकन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद आपको ऑनलाइन गणना करने की सुविधा मिलेगी।
- यहां स्टेप्स दिए गए हैं:
- दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- “नए उपभोक्ता” पर क्लिक करें।
- फॉर्म में पूरी जानकारी भरें।
- “पंजीकरण करें” पर क्लिक करें।
- पंजीकरण के बाद आपको एक उपभोक्ता नंबर और पासवर्ड मिलेगा।
- यूज़र और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉग इन करें।
- अब जमीन की आवश्यक जानकारी दर्ज करके आप आसानी से स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना कर सकते हैं।
एमपी में स्टांप ड्यूटी शुल्क क्या है? | MP Stamp Duty Fees
Stamp Duty in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क क्या है, यह जानना बहुत सरल है। इस लेख में हम आपको एक सूची प्रदान कर रहे हैं, जिसमें पुरुष और महिला के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन करते समय लगने वाला स्टांप ड्यूटी शुल्क का विवरण दिया गया है। साथ ही, यदि किसी संपत्ति का पंजीकरण महिला और पुरुष दोनों के नाम पर किया जाता है, तो उस पर लागू होने वाला स्टांप ड्यूटी शुल्क भी इस प्रकार होगा।
सम्पत्ति पंजीकरण लिंग |
MP Stamp Duty Shulk / स्टांप ड्यूटी शुल्क
|
पुरुष | 7.50% |
मादा | 7.50% |
संयुक्त (पुरुष + पुरुष) | 7.50% |
संयुक्त (पुरुष + महिला) | 7.50% |
संयुक्त (महिला+महिला) | 7.50% |
मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है? | MP Property Sulkh
एमपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर कितना चार्ज लगता है? इस प्रश्न का जवाब हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। आप दी गई सारणी से आसानी से समझ पाएंगे कि महिला और पुरुष के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान कितना चार्ज देना होता है।
सम्पत्ति पंजीकरण लिंग |
MP Property Registry Fees
|
पुरुष | 3.00% |
मादा | 3.00% |
संयुक्त (पुरुष + पुरुष) | 3.00% |
संयुक्त (महिला+पुरुष) | 3.00% |
संयुक्त (महिला+महिला) | 3.00% |
NOTE:- ऊपर दी गई स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्ज राजस्व विभाग द्वारा दिए गए चार्ट के आधार पर तैयार की गई है। यदि आप ऑफिशल वेबसाइट से स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का चार्ट देखना चाहते हैं। तो यहां क्लिक करें।
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एमपी स्टाम्प ड्यूटी शुल्क का ऑनलाइन व ऑफलाइन भुगतान |
जैसा कि आप जान चुके हैं, मध्य प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना कैसे की जाती है और अचल संपत्ति खरीदने पर कितना स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क देना होता है। अब आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से चुका सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें।
सबसे पहले MPIGR ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें।
वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे ई स्टांप सत्यापन पर क्लिक करें।
NOTE:- ई स्टांप आईडी आपको राजस्व विभाग के अधिकृत स्टांप विक्रेता से मिल सकती हैं। जिसे आप भुगतान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं।
- ई स्टांप आईडी दर्ज करें।
- कैप्चा कोड दर्ज करें।
- भुगतान प्रक्रिया के लिए आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं।
स्टांप ड्यूटी ऑफलाइन भुगतान | MP Stamp Duty Offline Payment
एमपी स्टांप ड्यूटी शुल्क का ऑफलाइन भुगतान करने के लिए आपको नजदीकी उप पंजीयन महा निरीक्षक कार्यालय में जाना होगा। यहां आप ऑफलाइन माध्यम से स्टांप ड्यूटी का भुगतान करने की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कैश, डीडी, चेक आदि के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश राजस्व विभाग संपर्क सूत्र | Contact Details
यदि आप एमपी में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण से जुड़ी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो आप दिए गए संपर्क सूत्र का उपयोग करके राजस्व विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
कार्यालय का पता : 35 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल,
मध्य प्रदेश, 462011
ईमेल पता : igrebpl@nic.in
संपर्क नंबर : 0755-2573849 | 0755-2573846 | 0755-2573852
FAQ’s: MP Stamp Duty 2025 | एमपी स्टाम्प ड्यूटी
Q. एमपी स्टांप ड्यूटी क्या है और इसे कैसे गणना किया जाता है?
एमपी स्टांप ड्यूटी एक प्रकार का कर है जो राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के लेन-देन पर लगाया जाता है। यह संपत्ति के सर्किल रेट (गाइडलाइन रेट) के आधार पर गणना की जाती है, चाहे संपत्ति का बाजार मूल्य कुछ भी हो।
Q. स्टांप ड्यूटी की वर्तमान दर क्या है?
मध्य प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क 7.5% है, जो पुरुष, महिला और संयुक्त नामों पर समान है।
Q. रजिस्ट्री शुल्क कितनी है?
मध्य प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क 3% है, जो सभी मामलों में समान है (पुरुष, महिला, और संयुक्त नामों के लिए)।
Q. क्या मैं एमपी स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकता हूँ?
हां, आप एमपी स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एमपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है।
Q. ऑनलाइन भुगतान कैसे किया जाता है?
एमपी स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन भुगतान के लिए आपको MPIGR की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आप ई-स्टांप सत्यापन करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान कर सकते हैं।
Q. अगर मुझे ऑफलाइन भुगतान करना हो, तो क्या करना चाहिए?
ऑफलाइन भुगतान के लिए आपको नजदीकी उप पंजीयन महा निरीक्षक कार्यालय में जाना होगा, जहां आप कैश, डीडी, चेक आदि के माध्यम से स्टांप ड्यूटी का भुगतान कर सकते हैं।
Q. क्या महिला और पुरुष दोनों के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री करते समय स्टांप ड्यूटी में कोई अंतर होता है?
नहीं, महिला और पुरुष दोनों के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री करते समय स्टांप ड्यूटी समान रहती है, जो कि 7.5% है।
Q. सर्किल रेट क्या है और यह स्टांप ड्यूटी पर कैसे असर डालता है?
सर्किल रेट, जिसे गाइडलाइन रेट भी कहते हैं, वह न्यूनतम बेचान दर होती है जो सरकार प्रत्येक क्षेत्र के लिए निर्धारित करती है। स्टांप ड्यूटी की गणना इसी रेट के आधार पर होती है, चाहे संपत्ति का बाजार मूल्य कितना भी अधिक हो।
Q. क्या आयकर अधिनियम 80C के तहत स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क पर कोई लाभ मिलता है?
हां, आयकर अधिनियम 80C के तहत स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क पर ₹1.5 लाख तक का लाभ मिल सकता है, यदि आप इसे अपने आयकर रिटर्न में उसी वित्तीय वर्ष में दाखिल करते हैं, जब आपने संपत्ति रजिस्ट्री करवाई हो।
Q. एमपी स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क से संबंधित अधिक जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं?
आप एमपी स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क के बारे में अधिक जानकारी राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपको कोई समस्या हो तो आप राजस्व विभाग के संपर्क सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं।