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गेहूं क्रय केंद्र रजिस्ट्रेशन 2025: MP Gehu Panjiyan की आसान प्रक्रिया

MP Gehu Panjiyan

राज्य और केंद्र सरकार समय-समय पर किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती रहती है। इसी क्रम में, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी रबी फसल का उचित मूल्य दिलवाने के लिए एमपी गेहूं पंजीयन प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत, सरकार ने वर्ष 2025 के लिए गेहूं की खरीद मूल्य भी निर्धारित कर दिया है। किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन MP Gehu Panjiyan करवाना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए गेहूं की फसल की बिक्री के लिए पंजीयन प्रक्रिया 01 जनवरी 2025 से शुरू कर दी गई है। किसान जल्द से जल्द अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए पंजीयन करवा सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि पंजीयन कैसे कराना है, तो चिंता न करें, इस लेख में हम आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीद के लिए पंजीयन हेतु आधिकारिक वेबसाइट https://mpeuparjan.nic.in/ जारी की गई है, जहां किसान अपना पंजीयन करवा सकते हैं।

MP Gehu Panjiyan 2025 |  मध्य प्रदेश गेहूं पंजीयन

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से गेहूं की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने के लिए MP Gehu Panjiyan प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने इस वर्ष 80 लाख टन गेहूं खरीदने की घोषणा की है। इसके अलावा, राज्य के 3480 केंद्रों पर पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। किसान अपनी इच्छा के अनुसार e Uparjan सुविधा के माध्यम से अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं।

मध्य प्रदेश में रबी फसल की खरीद 01 जनवरी 2025 से शुरू होगी और यह 25 जून 2025 तक जारी रहेगी। गेहूं बेचने वाले किसानों को फसल बेचने के बाद, उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे धनराशि भेजी जाएगी।

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सरकार को गेहूं बेचने की प्रक्रिया | Government Gehu Sell Process

किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राज्य के किसान अब अलग-अलग तरीकों से गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। किसान अपनी गेहूं फसल बेचने के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।

किसानों की पात्रता:

  • गेहूं की फसल को MSP पर बेचने के लिए कुछ शर्तें हैं।
  • मध्य प्रदेश गेहूं पंजीकरण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के किसानों को ही मिलेगा।
  • किसानों को अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज़:


मध्य प्रदेश गेहूं पंजीकरण का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेज़ जरूरी हैं, जो इस प्रकार हैं:

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पंजीकरण के लिए खेत के खसरा नंबर की ऋण पुस्तिका

इन दस्तावेज़ों के साथ किसान अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं।

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गेहूं क्रय केंद्र रजिस्ट्रेशन कैसे करें  | MP Gehu Panjiyan Registration

अब हम आपको कुछ सरल स्टेप्स के माध्यम से बताते हैं कि गेहूं क्रय केंद्र रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे कराया जाता है:

  1. सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की ई उपार्जन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. वेबसाइट का होम पेज खुलने के बाद, “अन्य उपयोगकर्ता” सेक्शन में “पंजीयन केंद्र किओस्क के लिए पंजीकरण (रबी 2025)” के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
  4. इस पेज पर दी गई आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर “किओस्क पंजीयन निर्धारण” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  5. अब आपके सामने रबी 2025 पंजीयन केंद्र के लिए फॉर्म खुल जाएगा।
  6. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
  7. सभी जानकारी भरने के बाद, “Send OTP” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  8. इसके बाद, आपके मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उस OTP को बॉक्स में भरें।
  9. अब, आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
  10. अंत में, “सुरक्षित करें” के ऑप्शन पर क्लिक करें।

FAQ‘s: MP Gehu Panjiyan | गेहूं क्रय केंद्र रजिस्ट्रेशन 2025

Q. MP Gehu Panjiyan क्या है?
MP Gehu Panjiyan, मध्य प्रदेश सरकार की एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी गेहूं फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं।

Q. गेहूं पंजीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई है?
गेहूं पंजीकरण प्रक्रिया 01 जनवरी 2025 से शुरू होगी और यह गेहूं की खरीदी के साथ प्रभावी होगी।

Q. पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?
पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • खेत का खसरा नंबर की ऋण पुस्तिका

Q. MP Gehu Panjiyan के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?
किसानों को आधिकारिक ई उपार्जन वेबसाइट (https://mpeuparjan.nic.in/) पर जाकर पंजीकरण करना होगा। वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का पालन करके वे अपना पंजीकरण कर सकते हैं।

Q. क्या हर किसान इस योजना का लाभ ले सकता है?
हां, केवल मध्य प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत केवल उन्हीं किसानों को गेहूं बेचने का अधिकार होगा जिन्होंने पंजीकरण कराया है।

Q. गेहूं की खरीदी कब शुरू होगी और कब तक चलेगी?
मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी 01 जनवरी 2025 से शुरू होगी और यह 25 जून 2025 तक जारी रहेगी।

Q. क्या किसान किसी भी केंद्र पर अपनी फसल बेच सकते हैं?
नहीं, किसान अपनी फसल केवल उन केंद्रों पर बेच सकते हैं जिनका पंजीकरण सरकार द्वारा अधिकृत है। सरकार ने 3480 केंद्रों को पंजीकरण प्रक्रिया के लिए निर्धारित किया है।

Q. पंजीकरण के बाद किसानों को कैसे भुगतान मिलेगा?
पंजीकरण के बाद, किसानों को फसल बेचने के बाद डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान भेजा जाएगा।

Q. क्या पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है?
हां, मध्य प्रदेश सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बना दिया है। किसान अब प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) में जाकर भी पंजीकरण करवा सकते हैं।

Q. अगर कोई किसान ऑनलाइन पंजीकरण में मदद चाहता है तो क्या करे?
किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित पंजीकरण केंद्र या ई उपार्जन पोर्टल की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।

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