Stamp Duty in UP 2025: अभी पता करें यूपी में स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री फीस कितनी हैं
यदि आप उत्तर प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित होगा। यहां आप विस्तार से जानेंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है। यह जानकारी आपको संपत्ति पंजीकरण से पहले होने वाले खर्चों का अनुमान लगाने में मदद करेगी।
Stamp Duty in UP और Registration Charges | अभी पता करें यूपी में स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री फीस कितनी हैं:
उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य के निबंधन विभाग (IGRSUP) द्वारा तय किए जाते हैं। स्टांप ड्यूटी पूरे यूपी में समान होती है, लेकिन इसका खर्च मुख्य रूप से क्षेत्र के UP Circle Rates पर निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में सर्किल रेट अधिक होते हैं, वहां स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी अधिक होती है।
कानूनी अनिवार्यता
उत्तर प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत, किसी भी ऐसी अचल संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य है जिसकी कीमत ₹100 से अधिक हो। यदि संपत्ति का पंजीकरण नहीं किया जाता है, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार यह मान्य नहीं होगा।
इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे:
- यूपी में प्रॉपर्टी पर स्टांप ड्यूटी कितनी है।
- यूपी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है।
इसलिए, इस जानकारी को पूरी तरह से समझने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।
यूपी में स्टांप ड्यूटी | Stamp Duty in UP Rates 2025
उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना सर्किल रेट के आधार पर की जाती है, इसलिए यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए ज़िला-वार उपमहानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय (Sub-Registrar Offices) निर्धारित किए गए हैं।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी की दर 6% से 7% के बीच तय की गई है। यदि संपत्ति महिला के नाम पर रजिस्टर्ड की जाती है, तो स्टांप ड्यूटी 6% होती है। वहीं, यदि संपत्ति महिला और पुरुष के संयुक्त नाम पर दर्ज होती है, तो इस पर 6.5% का शुल्क लगता है।
स्टांप शुल्क की सही गणना कैसे की जाती है, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंजीकरण शुल्क क्या है।
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उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री फीस क्या है | UP Property Registry Fees
फरवरी 2020 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजीकरण और लेनदेन शुल्क की अधिकतम सीमा ₹20,000 को समाप्त कर दिया। अब संपत्ति पंजीकरण शुल्क की गणना कुल लेनदेन राशि के 1% के आधार पर की जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि संपत्ति की कीमत ₹1 करोड़ है, तो खरीदार को ₹1 लाख पंजीकरण शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।
यूपी में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क क्या है? | Stamp Duty in UP 2025
उत्तर प्रदेश स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन विभाग (IGRSUP) ने अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस की दरें निर्धारित की हैं। इन दरों को आपके लिए सूचीबद्ध किया गया है, ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस की दरें इस प्रकार हैं:
Stamp Duty in UP | अभी पता करें यूपी में स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री फीस कितनी हैं:
सम्पति मालिक | यूपी में स्टांप ड्यूटी | यूपी में पंजीकरण शुल्क |
पुरुष | 7% | 1% |
महिला | 6% | 1% |
संयुक्त (पुरुष + महिला) | 6.50% | 1% |
संयुक्त (महिला + महिला) | 6% | 1% |
संयुक्त (पुरुष + पुरुष) | 7% | 1% |
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उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री खर्च कितना है?
जैसा कि आप जानते हैं, अचल संपत्ति खरीदने पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्री करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई प्रकार के खर्च शामिल होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, यूपी प्रॉपर्टी डीड (UP Property Deed) के अनुसार अन्य निर्धारित शुल्क भी लागू होते हैं। रजिस्ट्री के दौरान कुछ विलेखों पर निर्धारित शुल्क इस प्रकार है:
डीड दस्तावेज़ | यूपी में स्टांप शुल्क शुल्क |
जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPS) | 10-100 रुपये |
विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी (SPA) | 100 रुपये |
नोटरी दस्तावेज़ | 10 रुपये |
शपथ पत्र | 10 रुपये |
गहरा संबंध | गहरा संबंध |
तलाक विलेख | रुपये 50 |
एडॉप्शन डीड | 100 रुपये |
समझौता विलेख | 10 रुपये |
लीज डीड | 200 रुपये |
विनिमय विलेख | लेन-देन मूल्य का 3% |
विल डीड | 200 रुपये |
उपहार विलेख | 60-125 रुपये |
यूपी स्टांप शुल्क की गणना कैसे करें?
उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा अचल संपत्ति पंजीकरण के दौरान लिए जाने वाले कर की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। उदाहरण के लिए, आशु गुप्ता ने एक संपत्ति खरीदी जिसकी कुल कीमत UP Circle Rates के आधार पर ₹50 लाख है। इस कीमत पर सरकार द्वारा 7% स्टांप ड्यूटी निर्धारित की गई है। यदि संपत्ति किसी महिला के नाम पर पंजीकृत की जानी है, तो उन्हें 1% की छूट दी जाती है, जिससे स्टांप ड्यूटी केवल 6% हो जाती है। इसके अतिरिक्त, 1% पंजीकरण शुल्क भी लागू होता है।
गणना:
- ₹50 लाख का 7% स्टांप ड्यूटी = ₹3,50,000
- ₹50 लाख का 1% पंजीकरण शुल्क = ₹50,000
- कुल शुल्क: ₹3,50,000 + ₹50,000 = ₹4,00,000
इस प्रकार, आशु गुप्ता को ₹4,00,000 की राशि स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतान करनी होगी।
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उत्तर प्रदेश रजिस्ट्री ऑफिस कैसे पता करें?
यूपी में अपने नजदीकी पंजीकरण ऑफिस की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।
सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश स्टांप ड्यूटी ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे अपना कार्यालय जाने पर क्लिक करें।
- जनपद, तहसील, गांव का चुनाव करें।
- कैप्चा कोड दर्ज करें, कार्यालय देखे पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप अपने नजदीकी पंजीकरण कार्यालय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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FAQ’s: Stamp Duty in UP 2025
Q. यूपी में स्टांप ड्यूटी क्या है?
उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान सरकार को भुगतान किया जाने वाला शुल्क है, जो संपत्ति के सर्किल रेट के आधार पर तय किया जाता है।
Q. 2024 में यूपी में स्टांप ड्यूटी की दरें क्या हैं?
-
- पुरुष के नाम पर: 7%
- महिला के नाम पर: 6%
- संयुक्त रजिस्ट्रेशन (पुरुष + महिला): 6.5%
- संयुक्त रजिस्ट्रेशन (महिला + महिला): 6%
Q. यूपी में रजिस्ट्री शुल्क कितना है?
संपत्ति की कुल कीमत का 1% रजिस्ट्री शुल्क के रूप में भुगतान किया जाता है।
Q. क्या महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट है?
हां, महिलाओं को स्टांप ड्यूटी पर 1% की छूट दी जाती है।
Q. स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क की गणना कैसे करें?
उदाहरण:
-
- संपत्ति की कीमत: ₹50 लाख
- स्टांप ड्यूटी (6%): ₹3,00,000
- रजिस्ट्री शुल्क (1%): ₹50,000
- कुल: ₹3,50,000
Q. क्या यूपी में स्टांप ड्यूटी पूरे राज्य में समान है?
हां, लेकिन कुल राशि का निर्धारण सर्किल रेट के आधार पर किया जाता है, जो क्षेत्र के अनुसार भिन्न होता है।
Q. स्टांप ड्यूटी शुल्क कहां जमा करें?
स्टांप ड्यूटी शुल्क ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
Q. क्या स्टांप ड्यूटी भुगतान के बिना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मान्य है?
नहीं, बिना स्टांप ड्यूटी भुगतान के रजिस्ट्रेशन भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत मान्य नहीं है।
Q. नजदीकी रजिस्ट्री ऑफिस की जानकारी कैसे प्राप्त करें?
उत्तर प्रदेश स्टांप ड्यूटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “अपना कार्यालय खोजें” विकल्प का उपयोग करें।
Q. यूपी स्टांप ड्यूटी की नई दरें कब लागू हुईं?
फरवरी 2020 में, यूपी सरकार ने स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क की अधिकतम सीमा को समाप्त करते हुए वर्तमान दरें लागू कीं।