Gyandoor

Stamp Duty in Jharkhand 2025 | झारखंड में स्टांप ड्यूटी शुल्क ऑनलाइन चेक करें

Stamp Duty in Jharkhand 2025: यदि आप झारखंड राज्य के किसी क्षेत्र में संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया के दौरान आपको झारखंड में निर्धारित सर्किल रेट, स्टांप ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण शुल्क को ध्यान में रखना होगा। इन तत्वों का आकलन करके आप रजिस्ट्री खर्च का अनुमान लगा सकते हैं।

झारखंड स्टांप ड्यूटी और संपत्ति पंजीकरण शुल्क का निर्धारण क्षेत्रीय सर्किल रेट के आधार पर किया जाता है। तो, क्या आप जानना चाहते हैं कि झारखंड में स्टांप ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण शुल्क क्या हैं? और यह शुल्क कैसे गणना किए जाते हैं? इस लेख में हम इन सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी देंगे।

आप घर बैठे Jharkhand Circle Rates, भूलेख, नक्शा आदि की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। आइए, अब हम झारखंड में स्टांप ड्यूटी को विस्तार से समझते हैं।

झारखंड में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है? (Stamp Duty in Jharkhand)

अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करते समय स्टांप ड्यूटी शुल्क देना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं होती। यह शुल्क सरकार को जाता है, और इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से चुका सकते हैं। वर्तमान में झारखंड निबंधन विभाग द्वारा 4% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है, जिसमें महिलाओं और संयुक्त रूप से की गई संपत्ति का रजिस्ट्रेशन भी शामिल है। इसके अलावा, सरकार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ उपहार के रूप में दी गई संपत्ति, एडॉप्शन संपत्ति, मॉर्गेज विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी संपत्ति डीड पर भी स्टांप ड्यूटी शुल्क लेती है।

झारखंड में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना है?

स्टांप ड्यूटी के अलावा, संपत्ति पंजीकरण पर शुल्क देना भी अनिवार्य है। भारत के अधिकांश राज्यों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है। वर्तमान में, झारखंड निबंधन विभाग द्वारा संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 3% रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है, जो महिला, पुरुष और संयुक्त रूप से किए गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर लागू होता है।

Stamp Duty in Jharkhand और रजिस्ट्री चार्ज कितना है?

आपने अन्य राज्यों में देखा होगा कि स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में महिलाओं के नाम पर विशेष छूट दी जाती है। लेकिन झारखंड में इन सभी को समान रूप से रखा गया है। वर्तमान में, पुरुष और महिला दोनों के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 4% स्टांप ड्यूटी और 3% रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है। इसे हम निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध कर रहे हैं:

Stamp Duty in Jharkhand 2025

property owner झारखंड में स्टांप शुल्क शुल्क झारखंड में पंजीकरण शुल्क
पुरुष 4 प्रतिशत 3 प्रतिशत
महिला 4 प्रतिशत 3 प्रतिशत
संयुक्त (पुरुष + महिला) 4 प्रतिशत 3 प्रतिशत

 

Stamp Duty in Jharkhand ऑनलाइन कैसे पता करें?

झारखंड में स्टांप ड्यूटी शुल्क ऑनलाइन चेक करें: स्टांप ड्यूटी शुल्क को ऑनलाइन देखना और गणना करना अब बेहद सरल हो गया है। झारखंड निबंधन विभाग ने स्टांप ड्यूटी की गणना करने के लिए एक प्लेटफॉर्म अपनी ऑफिशल वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। आप नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके झारखंड राज्य के किसी भी क्षेत्र का स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का आकलन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले झारखंड के निबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. वेबसाइट के होम पेज पर दिख रहे “Stamp Calculator” पर क्लिक करें।
  3. जिला और संपत्ति डीड का चयन करें।
  4. अंचल मौजा दर्ज करें।
  5. संपत्ति का विवरण दर्ज करें।
  6. संपत्ति का कुल मूल्य और पहचान मूल्य दर्ज करें।
  7. संपत्ति का क्षेत्रफल और इकाई का चुनाव करें।
  8. “Add” पर क्लिक करें।
  9. अब आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले स्टांप ड्यूटी शुल्क की राशि दिखाई देगी।

FAQ’s: Stamp Duty in Jharkhand 2025

Q. Stamp Duty in Jharkhand शुल्क कितना है?

  • वर्तमान में, झारखंड में संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 4% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है, जो पुरुष, महिला और संयुक्त रूप से किए गए रजिस्ट्रेशन पर समान रूप से लागू होता है।

Q. क्या झारखंड में महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में छूट मिलती है?

  • झारखंड में महिलाओं के नाम पर स्टांप ड्यूटी में कोई विशेष छूट नहीं है। सभी संपत्तियों पर 4% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है।

Q. झारखंड में संपत्ति पंजीकरण पर कितना शुल्क लिया जाता है?

  • झारखंड में संपत्ति पंजीकरण पर 3% रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है। यह पुरुष, महिला और संयुक्त रूप से किए गए रजिस्ट्रेशन पर समान रूप से लागू होता है।

Q. क्या स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है?

  • हां, झारखंड में स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। झारखंड निबंधन विभाग ने एक ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है जिससे आप स्टांप ड्यूटी का आकलन और भुगतान कर सकते हैं।

Q. झारखंड में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना कैसे की जाती है?

  • झारखंड निबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर “Stamp Calculator” का उपयोग करके आप स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना कर सकते हैं। इसमें आपको संपत्ति का विवरण, मूल्य, और क्षेत्रफल दर्ज करना होता है।

Q. झारखंड में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी दस्तावेज हैं?

  • संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, संपत्ति की डीड, और संबंधित दस्तावेज़ जैसे खतौनी आदि आवश्यक होते हैं।

Q. झारखंड में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में क्या अंतर है?

  • स्टांप ड्यूटी शुल्क संपत्ति के हस्तांतरण के दस्तावेजों पर लागू होता है, जबकि रजिस्ट्रेशन शुल्क संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से संबंधित होता है।

Q. क्या स्टांप ड्यूटी की राशि क्षेत्रीय सर्किल रेट के आधार पर बदलती है?

  • हां, झारखंड में स्टांप ड्यूटी शुल्क क्षेत्रीय सर्किल रेट के आधार पर बदलता है। सर्किल रेट बढ़ने या घटने पर स्टांप ड्यूटी भी प्रभावित हो सकती है।

Q. क्या उपहार या पावर ऑफ अटॉर्नी पर भी स्टांप ड्यूटी लागू होती है?

  • हां, झारखंड में उपहार के रूप में दी गई संपत्ति, पावर ऑफ अटॉर्नी, एडॉप्शन संपत्ति, मॉर्गेज विलेख जैसे दस्तावेज़ों पर भी स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है।

Q. झारखंड में स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान कैसे किया जाता है?

  • स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध भुगतान गेटवे का उपयोग किया जाता है।

Leave a Comment