stamp duty and registration fee in Uttarakhand: यदि आप उत्तराखंड राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस, स्टांप ड्यूटी शुल्क, और सर्किल रेट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इससे आप रजिस्ट्री पर होने वाले खर्च का सही अनुमान पहले से लगा सकेंगे।
Uttarakhand Stamp Duty शुल्क की गणना सर्किल रेट के आधार पर की जाती है। सर्किल रेट की जानकारी के लिए हमने पहले ही एक लेख में विस्तृत जानकारी प्रदान की है।
इस लेख में, हम उत्तराखंड के स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर लिए जाने वाले शुल्क के बारे में जानेंगे। आप उत्तराखंड राज्य में निर्धारित स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस की जानकारी मोबाइल पर भी देख सकते हैं।
Uttarakhand Stamp Duty 2025
लेख | स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क |
राज्य | उत्तराखंड |
UK Stamp Duty & Registry Portal | https://registration.uk.gov.in/ |
उत्तराखंड में स्टाम्प ड्यूटी कितना है? | Stamp Duty in Uttarakhand
उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रॉपर्टी का पंजीकरण कराते समय राजस्व का भुगतान करना आवश्यक होता है। इस राजस्व की गणना सर्किल रेट के आधार पर स्टांप ड्यूटी के रूप में की जाती है। इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है, जो 1% से 3% के बीच हो सकती है। उत्तराखंड में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 2% निर्धारित की गई है।
स्टांप ड्यूटी शुल्क प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के प्रकार के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यदि संपत्ति महिला के नाम पर पंजीकरण हो रही है, तो उन्हें स्टांप ड्यूटी शुल्क में 1% से 2% तक छूट मिलती है।
स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान करने के लिए आप निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:
- ऑनलाइन भुगतान: वर्तमान में अधिकांश लेनदेन ऑनलाइन होने लगे हैं। उत्तराखंड के स्टाम्प और पंजीकरण विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए पोर्टल पर उपलब्ध e-Payments (registration fees) विकल्प पर क्लिक करें।
- ऑफलाइन भुगतान: यदि आप ऑफलाइन भुगतान करना पसंद करते हैं, तो रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान उप पंजीयन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और चेक, नकद, या डीडी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
- फ्रैंकिंग भुगतान: उत्तराखंड के निवासी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान फ्रैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भी कर सकते हैं। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे कुछ संस्थाएं अधिकृत करती हैं। यहां भी आप ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
उत्तराखंड स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना कैसे करें:
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क की गणना करना बेहद आसान है। उत्तराखंड के स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन विभाग ने एक आधिकारिक पोर्टल बनाया है, जहां आप प्रॉपर्टी की स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसे विस्तार से जानने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- सबसे पहले, स्टांप रजिस्ट्रेशन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर दिख रहे e-Valuation (Calculate Stamp Duty & Registration Fee) पर क्लिक करें।
- इसके बाद, एक नया पेज खुलेगा।
- यहां अपने जिले और उप पंजीयन कार्यालय का चयन करें, साथ ही वर्ग, लिंग, नगर पालिका, भूमि संबंधी जानकारी और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- आपकी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की जानकारी प्रदर्शित होगी।
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उत्तराखंड में रजिस्ट्री शुल्क कितना है?
Stamp duty Shulk Uttarakhand:- राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान लिए जाने वाला राजस्व स्टांप ड्यूटी पर निर्धारित दर पर तय किया जाता है। जो की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन स्थिति एवं वर्गीकरण को देखते हुए निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य में 2% प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। यहां पर दी गई सारणी में स्टांप ड्यूटी शुल्क को आसानी से समझ पाएंगे।
आवेदक | Uttarakhand Registry Fees | Stamp Duty Rates |
पुरुष | 2 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |
महिला | 2 प्रतिशत | 3.75 प्रतिशत |
संयुक्त (पुरुष +महिला) आवेदन | 2 प्रतिशत | 4.37 प्रतिशत |
संयुक्त (पुरुष +पुरुष) आवेदन | 2 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |
संयुक्त (महिला+महिला) आवेदन | 2 प्रतिशत | 3.75 प्रतिशत |
उत्तराखंड में रजिस्ट्री के दौरान आने वाले खर्च का आंकलन
जैसा कि आप जानते हैं, संपत्ति खरीदे जाने पर सरकार द्वारा पंजीकरण कराने के दौरान विभिन्न प्रकार के चार्ज देने होते हैं। इन सभी को सही से आकलन करने के लिए नीचे दी गई सारणी आपके लिए मददगार साबित होगी। संपत्ति के वर्ग अनुसार एवं प्रमाण पत्र प्राप्ति अनुसार रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी शुल्क का आकलन किया जाता है। जो कि इस प्रकार से है:-
वर्ग | Stamp Duty | Registry Fee |
मुख्तारनामा (POA) का पंजीकरण | रुपये 50 | रु 100 |
अचल संपत्ति का उपहार विलेख | 5% यदि संबंधित संपत्ति का मूल्य, परिवार के सदस्य के लिए 1 प्रतिशत | संपत्ति के बाजार मूल्य का 2% |
बिक्री प्रमाण पत्र का पंजीकरण | बिक्री प्रतिफल का 5% | प्रतिफल राशि का 2% |
समझौते का पंजीकरण | 1000 रु | अग्रिम धन पर 2% |
विलो का पंजीकरण | कोई स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता नहीं | प्रतिफल राशि का 2% |
विभाजन विलेख का पंजीकरण | 7%, अलग किए गए शेयर के मूल्य की राशि पर | 2%, 25,000 रुपये पर सीमित |
बंदोबस्त का पंजीकरण | 7% परिवार के सदस्यों के लिए 0.5 प्रतिशत | 2%, 25,000 रुपये पर सीमित |
रिलीज का पंजीकरण | 7% | रु 100 |
रसीद का पंजीकरण | 1 रुपये | रु 100 |
संपत्ति के आदान-प्रदान का पंजीकरण | अधिकतम मूल्य की संपत्ति के प्रतिफल मूल्य का 5% | प्रतिफल राशि का 2% और सबसे बड़ी संपत्ति के बाजार मूल्य पर |
दत्तक ग्रहण विलेख का पंजीकरण | रु 100 | रु 100
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F&Q: Check stamp duty and registration fee in Uttarakhand
Q.उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी क्या है?
उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी एक सरकारी शुल्क है जो प्रॉपर्टी के पंजीकरण के दौरान अदा किया जाता है। यह शुल्क सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
Q.स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की गणना कैसे की जाती है?
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की गणना सर्किल रेट और प्रॉपर्टी के वर्गीकरण के आधार पर की जाती है। इसका मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध कराया है।
Q.क्या महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में छूट मिलती है?
हां, यदि संपत्ति का पंजीकरण महिला के नाम पर हो रहा है, तो उन्हें स्टांप ड्यूटी में 1% से 2% की छूट मिलती है।
Q.उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?
उत्तराखंड में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस सामान्यतः 2% है, लेकिन यह प्रॉपर्टी की स्थिति और वर्गीकरण के अनुसार भिन्न हो सकती है।
Q.ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी का भुगतान कैसे करें?
आप उत्तराखंड के स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के पोर्टल पर जाकर e-Payments (registration fees) विकल्प पर क्लिक करके ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
Q.क्या ऑफलाइन भुगतान की सुविधा भी है?
हां, आप रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान उप पंजीयन कार्यालय में जाकर चेक, नकद या डीडी के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं।
Q.फ्रैंकिंग भुगतान क्या है?
फ्रैंकिंग भुगतान एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसे कुछ अधिकृत संस्थाएं संचालित करती हैं।
Q.स्टांप ड्यूटी की दरें क्या हैं?
सामान्यतः, पुरुषों के लिए स्टांप ड्यूटी 5% और महिलाओं के लिए 3.75% होती है। संयुक्त आवेदन में यह दरें भिन्न हो सकती हैं।
Q.क्या मैं मोबाइल पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की जानकारी चेक कर सकता हूँ?
हां, उत्तराखंड राज्य में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस की जानकारी आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं।
Q.क्या संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान अन्य शुल्क भी होते हैं?
हाँ, संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान विभिन्न प्रकार के शुल्क जैसे कि वसीयत, बिक्री प्रमाण पत्र, और समझौते का पंजीकरण आदि के लिए अलग-अलग स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस होती है।
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