Rajasthan Tarbandi Yojana : आपने शायद देखा होगा कि खेतों में आवारा पशु, जैसे गाय, बैल, सूअर, और नीलगाय, अक्सर एक बार रास्ता बना लेने के बाद बार-बार उसी खेत में घुस आते हैं, जिससे खड़ी फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुँच जाती है। ऐसे में किसानों के पास रात भर खेतों की रखवाली करने के अलावा कोई और उपाय नहीं रह जाता। जबकि जो किसान अपने खेतों की तारबंदी (मेडबंदी) करवा लेते हैं, उन्हें रखवाली की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए, आइए हम राजस्थान की खेत की तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana Rajasthan) की विस्तृत जानकारी इस लेख में साझा करते हैं। इसके साथ ही, खेत की तारबंदी कैसे करें, इस पर भी पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी।
राजस्थान तारबंदी योजना की पात्रता | Elegibility for Rajasthan Tarbandi Yojana
राजस्थान सरकार ने सभी श्रेणी के किसानों को Rajasthan Tarbandi Yojana के अंतर्गत पात्र माना है।
- भूमि की स्थिति: जिन किसानों के पास 1.5 हेक्टर भूमि एक जगह पर स्थित है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- किसान समूह: किसान समूह में कम से कम 2 किसान शामिल होने चाहिए, और समूह के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टर जमीन होनी चाहिए। इस जमीन की सीमाएं निर्धारित पेरिफेरी के भीतर होनी चाहिए।
- निवासी: आवेदक किसान का मूल रूप से राजस्थान का निवासी होना आवश्यक है।
- उम्र: आवेदक किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लिंग: खेत की तारबंदी सब्सिडी (Tarbandi Subsidy 2024) के लिए महिला और पुरुष दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं।
- भूमि का क्षेत्रफल: किसान के पास कम से कम 5 बीघा भूमि होनी चाहिए।
Rajasthan Tarbandi Yojana | खेत की तारबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
राजस्थान सरकार ने ” Rajasthan Tarbandi Yojana” (Khet Ki Tarbandi Yojana) शुरू की है, जिसका उद्देश्य आवारा पशुओं, जैसे नीलगाय, सूअर, और कुत्तों से फसल की सुरक्षा करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कांटेदार तारबंदी (मेडबंदी) के लिए सब्सिडी (Tarbandi Subsidy) प्रदान की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर किसान जो अपने खेतों के चारों ओर तारबंदी करने में असमर्थ हैं, उन्हें अब सरकार से सब्सिडी प्राप्त होगी। किसान अपने खेत में 400 रंनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
Rajasthan Tarbandi Yojana के आवेदन फॉर्म, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, और राजस्थान तारबंदी योजना का ऑनलाइन फॉर्म PDF प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
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राजस्थान तारबंदी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for Rajasthan Tarbandi Yojana
Rajasthan Tarbandi Yojana के तहत किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इन सभी दस्तावेजों को ई-मित्र पर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित किया जाएगा। आइए, किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर एक नज़र डालते हैं:
- किसान का पहचान पत्र
(जैसे: आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि) - निवास प्रमाण पत्र
- जन आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- खेत की जमाबंदी
- जमीन का नक्शा
इन सभी दस्तावेजों की Khet ki Tarbandi Yojana के अंतर्गत आवश्यकता होगी।
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खेत की तारबंदी योजना से मिलने वाला अनुदान
Rajasthan Tarbandi Yojana के तहत, लघु और सीमान्त काश्तकारों को खेत की परिधि में लागत का 70% अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम राशि ₹48,000 है।
नोट: राजस्थान बजट 2023 के अनुसार, पहले सीमांत किसानों को 50% सब्सिडी मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 70% किया गया है। अनुदान की यह राशि ₹48,000 और ₹40,000 के बीच हो सकती है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित राशि निर्धारित नहीं की गई है। किसानों को 400 रंगीन मीटर की सीमा तक अनुदान मिलेगा, और यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
किसान पहले तारबंदी का कार्य पूरा करेंगे, उसके बाद ही अनुदान राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यदि समूह में किसान तारबंदी योजना के लिए आवेदन करते हैं, तो प्राथमिकता पहले आवेदन करने वाले किसान को दी जाएगी, जिससे अनुदान राशि उसके खाते में ही प्राप्त होगी।
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राजस्थान तारबंदी योजना ऑनलाइन फॉर्म PDF | Rajasthan Tarbandi Yojana PDF Form
तारबंदी योजना हेतु आवेदन फॉर्म 2024: वे किसान जो 400 मीटर की तारबंदी करना चाहते हैं, उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। राजस्थान तारबंदी योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म PDF के रूप में उपलब्ध है। आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
कांटेदार तारबंदी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
राजस्थान के किसान जो अपने खेत के चारों ओर कांटेदार तारबंदी करना चाहते हैं, उन्हें EMitra के माध्यम से Online आवेदन करने की प्रक्रिया समझाई जा रही है:
- नजदीकी EMitra या ग्राहक सेवा केंद्र (CSC Center) पर जाएं।
- E-Mitra संचालक से तारबंदी योजना के आवेदन के लिए आग्रह करें।
- आपसे मांगे गए सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी पर हस्ताक्षर करके E-Mitra संचालक को दें।
- E-Mitra संचालक आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर देगा।
तारबंदी योजना हेल्पलाइन नंबर | Rajasthan Tarbandi Yojana helpline number
राजस्थान के सभी किसान Rajasthan Tarbandi Yojana के लिए पात्र हैं। यदि आपको आवेदन या अनुदान से संबंधित किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
- नोडल अधिकारी: वी.के. पांडे
- पद: अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
- टेलीफोन: 0141-2227849
- सहायता केंद्र: 0141-2927047
- ईमेल: adler.ext.agri@rajasthan.gov.in
- पता: कक्ष सं0 114, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर 302005
FAQ: Rajasthan Tarbandi Yojana | खेत की तारबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
- खेत की तारबंदी योजना क्या है?
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा करना है। इस योजना के तहत किसानों को कांटेदार तारबंदी के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। - इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
- किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक किसान का मूल निवासी राजस्थान होना आवश्यक है।
- किसान के पास कम से कम 1.5 हेक्टर भूमि होनी चाहिए।
- किसान समूह में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, और समूह के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टर जमीन होनी चाहिए।
- किसान को कितना अनुदान मिलेगा?
लघु और सीमांत काश्तकारों को खेत की परिधि में लागत का 70% अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम राशि ₹48,000 है। - आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
किसान को अपने नजदीकी ई-मित्र या ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी जमा करनी होगी। - कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
- पहचान पत्र (जैसे: आधार कार्ड, राशन कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
- जन आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- खेत की जमाबंदी
- जमीन का नक्शा
- अनुदान राशि कैसे प्राप्त होगी?
किसानों को तारबंदी का कार्य पूरा करने के बाद अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। - क्या महिला किसान भी आवेदन कर सकती हैं?
हाँ, महिला और पुरुष दोनों किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। - यदि समूह में किसान आवेदन करें तो प्राथमिकता कैसे दी जाएगी?
यदि समूह में आवेदन किया गया है, तो प्राथमिकता पहले आवेदन करने वाले किसान को दी जाएगी, जिससे अनुदान राशि उसी के खाते में आएगी। - अगर मुझे आवेदन में कोई समस्या आती है, तो मैं किससे संपर्क करूं?
किसान योजना से संबंधित किसी भी समस्या के लिए नोडल अधिकारी वी.के. पांडे से संपर्क कर सकते हैं।
- टेलीफोन: 0141-2227849
- सहायता केंद्र: 0141-2927047
- ईमेल: adldir.ext.agri@rajasthan.gov.in
- क्या ऑनलाइन आवेदन करने का कोई विकल्प है?
हाँ, किसान राजस्थान तारबंदी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म PDF के रूप में उपलब्ध है, जिसे ई-मित्र या संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।