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PM Fasal Bima Yojana Status | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |

PM Fasal Bima Yojana Status

PM Fasal Bima Yojana Status : जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं या बैंक या CSC सेवा केंद्र के माध्यम से फसल बीमा करवाने का कार्य कर चुके हैं, वे अपने रिसिप्ट नंबर को दर्ज करके पीएम फसल बीमा आवेदन स्थिति (PMFBY Status) चेक कर सकते हैं। इस लेख में, हमने आधिकारिक वेबसाइट से बीमा स्थिति (PM Fasal Bima Application Status) चेक करने की सरल प्रक्रिया का वर्णन किया है। आप इस प्रक्रिया का पालन करके आसानी से अपनी फसल बीमा स्थिति (Crop Insurance Status) देख सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  से संबंधित सभी सेवाओं को ऑनलाइन देखने के लिए केंद्र सरकार ने पीएमएफबीवाई (PMFBY) आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in बनाया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति भी जांच सकते हैं। अब आइए हम आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीएम फसल बीमा आवेदन स्थिति (PM Fasal Bima Application Status) ऑनलाइन देखते हैं।

फसल बीमा स्टेटस | PMFBY Status 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत जिन किसानों ने आवेदन किया है, उन्हें एक ऑनलाइन रिसिप्ट नंबर प्रदान किया जाता है। इस रिसिप्ट नंबर के जरिए किसान अपनी बीमा स्थिति की जांच कर सकते हैं। फसल बीमा के लिए किसान अपने नजदीकी बैंक, सीएससी सेवा केंद्र, या सीधे फसल बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। जब इंश्योरेंस कंपनी आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर लेती है, तो आपको एक रिसिप्ट प्रदान की जाती है। इस रिसिप्ट को आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके द्वारा किए गए फसल बीमा आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है। आइए, अब हम पीएमएफबीवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर चलते हैं और आवेदन स्थिति को ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

फसल बीमा स्टेटस कैसे चेक करें | How to check PM Fasal Bima Yojana Status 

योजना नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024
योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई
पीएम फसल बीमा पोर्टल https://pmfby.gov.in/

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PM Fasal Bima Yojana Status | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |

PM Fasal Bima Yojana Status ऑनलाइन चेक करने के लिए सबसे पहले पीएमएफबीवाई पोर्टल (https://pmfby.gov.in/) पर जाएं और निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:

  1. वेबसाइट होम पेज पर “आवेदन स्थिति” (Application Status) पर क्लिक करें।
  2. रिसिप्ट नंबर दर्ज करें।
  3. कैप्चा कोड भरें।
  4. “Check Status” पर लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद, आपको पीएम फसल बीमा योजना से संबंधित सभी जानकारी दिखाई देगी, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।

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फसल बीमा के अंतर्गत कवर की जाने वाली फसलें

PM Fasal Bima Yojana Status के तहत किसानों द्वारा उगाई जाने वाली सभी प्रकार की रबी और खरीफ फसलों को शामिल किया जाएगा, जैसे:

  • खाद्य फसलें: अनाज, बाजरा, दालें, सब्जियां आदि।
  • तेल उत्पादन फसलें: सरसों, तिलहन, मूंगफली आदि।
  • वार्षिक और वाणिज्यिक फसलें, जिनमें बागवानी फसलें भी शामिल हैं।

कुल मिलाकर, किसानों द्वारा उगाई जाने वाली सभी फसलों को फसल बीमा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

पीएम फसल बीमा क्लेम स्थिति कैसे देखें?

PM Fasal Bima Yojana Status क्लेम स्थिति देखने के लिए किसान बैंक, CSC या सीधे इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप बैंक से आवेदन किया है, तो आप बैंक जाकर क्लेम स्थिति देख सकते हैं। किसी क्षेत्र में अत्यधिक ओलावृष्टि, बारिश या प्राकृतिक आपदा होने पर खराब हुई फसलों का विवरण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी किया जाता है। बैंक खराब फसलों का विवरण तैयार करते हैं, और जिन किसानों की फसल बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आती है, उन्हें पूरा क्लेम दिया जाता है। इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा ही फसल बीमा क्लेम तैयार किया जाता है, और यह सीधे DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में भेजा जाता है।

पीएम फसल बीमा अधिकृत कंपनियां | Companies under PM Fasal Bima Yojana | 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए किसान बैंक, CSC सेंटर, और इंश्योरेंस कंपनी का सहारा लेते हैं। यदि प्राकृतिक आपदाओं के चलते फसल खराब हो जाती है, तो किसानों को 48 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना होता है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो फसल कटाई के बाद खराब होती है, जैसे ओलावृष्टि, अत्यधिक बारिश, या बे मौसम वर्षा के कारण, उन फसलों को भी कवर किया जाएगा। तैयार फसल खराब होने के 72 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी या बैंक को सूचित किया जा सकता है।

पीएम फसल बीमा कंपनियों की सूची और टोल-फ्री नंबर |Companies list and toll free no of PM Fasal Bima Yojana 

इंश्योरेंस कंपनी का नाम टोल-फ्री नंबर
एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी 1800 116 515
बजाज आलियंज इन्शुरेंस कंपनी 1800 209 5959
भारती एक्सा जनरल इन्शुरेंस कंपनी 1800 103 7712
चोलामंडलम MS जनरल इन्शुरेंस कंपनी 1800 200 5544
फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 4141
एचडीएफ़सी एर्गों जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 0700
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 9725
इफको टोकियो जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 103 5490
राष्ट्रीय इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 200 7710
न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी 1800 209 1415
ओरिएंटल इन्शुरेंस 1800 118 485
रिलायंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 102 4088 / 1800 300 24088
रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 568 9999
एसबीआई जनरल इन्शुरेंस 1800 123 2310
श्रीराम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 3000 0000 / 1800 103 3009
टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 209 3536
यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी 1800 4253 3333
यूनिवर्सल जनरल इन्शुरेंस कंपनी 1800 200 5142

इस तरह, किसान अपनी PM Fasal Bima Yojana Status और क्लेम स्थिति की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

FAQs: PM Fasal Bima Yojana Status | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |

  1. क्या मैं पीएम फसल बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूं?
    हाँ, किसान पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पीएमएफबीवाई की आधिकारिक वेबसाइट (pmfby.gov.in) पर जाकर आवेदन प्रक्रिया का पालन करें।

  2. मैं पीएम फसल बीमा आवेदन स्थिति कैसे चेक कर सकता हूं?
    पीएम फसल बीमा आवेदन स्थिति चेक करने के लिए, आपको अपने रिसिप्ट नंबर के साथ पीएमएफबीवाई की वेबसाइट पर जाना होगा। “आवेदन स्थिति” पर क्लिक करें, रिसिप्ट नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें, और “Check Status” पर क्लिक करें।

  3. किसानों को रिसिप्ट नंबर कैसे प्राप्त होता है?
    जब किसान फसल बीमा के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें आवेदन के सफल जमा होने पर एक रिसिप्ट नंबर प्रदान किया जाता है। यह नंबर आवेदन स्थिति की जांच के लिए आवश्यक है।

  4. कौन सी फसलें पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर की जाती हैं?
    इस योजना के अंतर्गत रबी और खरीफ की सभी प्रकार की फसलों को कवर किया जाता है, जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, सरसों, और तिलहन आदि।

  5. अगर मेरी फसल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होती है तो मुझे क्या करना चाहिए?
    किसानों को 48 घंटे के भीतर अपनी फसल की क्षति की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करनी चाहिए। आप इसे अपने बैंक, CSC सेंटर या सीधे इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से कर सकते हैं।

  6. क्लेम राशि कैसे प्राप्त की जाती है?
    फसल बीमा क्लेम राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है, जब फसल बीमा कंपनी द्वारा क्लेम की स्वीकृति मिल जाती है।

  7. क्या मैं पीएम फसल बीमा क्लेम स्थिति ऑनलाइन देख सकता हूं?
    हाँ, आप अपने क्लेम स्थिति को अपने बैंक, CSC या सीधे इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से चेक कर सकते हैं।

  8. क्या पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए कोई निश्चित समय सीमा है?
    हाँ, किसान को फसल कटाई के 72 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी या बैंक को फसल क्षति की जानकारी देना आवश्यक है।

  9. पीएम फसल बीमा योजना में कौन-कौन सी इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं?
    इस योजना में कई सरकारी और निजी इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं, जैसे एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी, बजाज आलियंज, और ICICI लोम्बार्ड।

  10. किसान पीएम फसल बीमा योजना से संबंधित अधिक जानकारी कहां प्राप्त कर सकते हैं?
    किसान पीएमएफबीवाई की आधिकारिक वेबसाइट (pmfby.gov.in) पर जाकर योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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