Namantran MP: मध्य प्रदेश में अचल संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उक्त संपत्ति को खरीदार के नाम पर दर्ज करवाना नामांतरण (Mutation) कहलाता है। नामांतरण के माध्यम से संपत्ति का आधिकारिक रूप से नए मालिक के नाम हस्तांतरण होता है। इसे दाखिल-खारिज या म्यूटेशन दर्ज करना भी कहा जाता है।
नामांतरण की प्रक्रिया मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग के प्रमुख आयुक्त द्वारा पूर्ण की जाती है। यदि आपने हाल ही में अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, तो आपको नामांतरण दर्ज करने और नामांतरण पंजी निकालने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
इस लेख में आपको नामांतरण कैसे दर्ज करें, नामांतरण की पंजी कैसे निकालें, नजूल भूमि के हस्तांतरण और MP Namantran Status की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। लेख के माध्यम से आप नामांतरण की प्रक्रिया को सरलता से समझ सकते हैं और अपने आवश्यक कार्य को पूरा कर सकते हैं।
Namantran MP (जमीन नामांतरण मध्य प्रदेश)
पिछले कुछ वर्ष पहले तक मध्यप्रदेश में संपत्ति पंजीकरण के बाद नामांतरण की प्रक्रिया मैनुअल होने के कारण काफी समय लग जाता था। अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, जिससे खरीदार स्वयं अपनी जमीन का नामांतरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और मध्यप्रदेश नामांतरण पंजी भी ऑनलाइन देख सकते हैं।
मध्यप्रदेश के मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑफिशियल पोर्टल rcms.mp.gov.in/ लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप जमीन से जुड़ी सभी जानकारी और शिकायतों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं।
इस लेख में हम जमीन नामांतरण प्रक्रिया को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए Namantran MP ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से जानते हैं।
नामांतरण के नियम 2025
जमीन के नामांतरण के लिए आवेदन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। मध्यप्रदेश के मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर नामांतरण, रजिस्ट्री, और अन्य संबंधित सूचनाओं को ऑफिशल पोर्टल (RCMS MP) के आम सूचना इश्तेहार फलक पर अपलोड किया जाता है।
- फौती नामांतरण सभी वारिसों के हक के आधार पर
- फौती नामांतरण कुछ वारिसों के हक त्याग के साथ-साथ
- फौती नामांतरण वसीयत के आधार पर
- पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर
- पंजीकृत दान पत्र के आधार पर
- पंजीकृत भूमिविनिमय पत्र के आधार पर
- व्यवहार न्यायालय के डिक्री के आधार पर
- नाबालिग से बालिग होने पर
- बटाई/बंधक दर्ज करने हेतु
- बटाई/बंधक विमुक्त करने हेतु
- किसी अन्य प्रकार से हक अर्जन द्वारा
यह सभी जमीन नामांतरण के विलेख हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए नामांतरण प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है।
जमीन नामांतरण हेतु आवश्यक दस्तावेज
यदि आप मध्यप्रदेश में जमीन नामांतरण प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं, तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेज PDF फाइल के रूप में तैयार करके रखने होंगे, ताकि आप उन्हें ऑनलाइन सबमिट कर सकें।
MP Namantran Online प्रक्रिया शुरू करने से पहले इन दस्तावेजों को जरूर तैयार कर लें।
नोट: जमीन नामांतरण के दस्तावेज, नामांतरण विलेख (नजूल भूमि हस्तांतरण) के प्रकार के आधार पर तैयार किए जाएंगे। आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन के विकल्प पर क्लिक करेंगे, वहां से नामांतरण अभिलेख का चुनाव करके दस्तावेजों की सूची देख सकते हैं। इन दस्तावेजों को पहले से तैयार करके रखना नामांतरण प्रक्रिया को आसान और सुचारू बनाएगा।
नामांतरण प्रक्रिया MP (ऑनलाइन नामांतरण कैसे दर्ज करें)
मध्यप्रदेश में ऑनलाइन नामांतरण दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके बाद नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:
- ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें।
- होम पेज पर दिखाई दे रहे आवेदन पर क्लिक करें।
- आवेदन सेक्शन में नामांतरण पर क्लिक करें।
- अपने नामांतरण विलेख (नामांतरण प्रकार का चुनाव करें) का चयन करें। उदाहरण के लिए, हम पंजीकृत दान पत्र के आधार पर क्लिक कर रहे हैं।
नोट:
आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज PDF फाइल के रूप में पहले से तैयार करके रखने होंगे। पंजीकृत दान पत्र के आधार पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- विक्रेता/खातेदार/दानकर्ता द्वारा धारित भूमि का खसरा की PDF फाइल
- विक्रय/दान भूमि का नक़्शा की PDF फाइल
- पंजीकृत दस्तावेज के प्रथम चार पृष्ठों की स्कैन की गई PDF फाइल
इन दस्तावेजों को तैयार करने के बाद ही आप ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसलिए, आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को तैयार कर लें।
ऑफिशल वेबसाइट पर एक PDF गाइड भी उपलब्ध है, जो आपको ऑनलाइन नामांतरण के लिए आवेदन करने में पूरी मदद करती है। आप इस गाइड का लिंक वेबसाइट पर पा सकते हैं।
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नामांतरण पंजी कैसे निकाले
यदि आपने मध्य प्रदेश मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग (RCMS) के ऑफिशल पोर्टल पर नामांतरण के लिए आवेदन किया है। तो आपको वहां से एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर नामांतरण पंजी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। मध्यप्रदेश में नामांतरण पंजी ऑनलाइन देखने के लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम RCMS MP पोर्टल पर विजिट करें।
- वेबसाइट मैन्युबार में दिखाई दे रहे सर्च पर क्लिक करें।
- यहां पर आपको पंजीकरण नंबर, रजिस्ट्री नंबर LCK ID दर्ज करनी होगी।
- सम्मिट पर क्लिक करें।
यहां से आप नामांतरण पंजी ऑनलाइन देख सकते हैं। तथा MP Namantran Status को चेक कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश राजस्व विभाग सहायता केंद्र
कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश
220, राजस्व राहत भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल,
Email ID [email protected]
कोई भी सहायता व्हाट्सएप पर प्राप्त करने के लिए इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं।
RCMS WhatsApp Number 9407299468
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मध्य प्रदेश के समस्त जिलों की लिस्ट MP Namantran ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं:-
आगर मालवा Agar Malwa |
अलीराजपुर Alirajpur
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अनूपपुर Anuppur |
अशोकनगर Ashok Nagar
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बालाघाट Balaghat | बड़वानी Barwani |
बैतूल Betul | भिण्ड Bhind |
बुरहानपुर Burhanpur |
छतरपुर Chhatarpur
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भोपाल Bhopal |
छिंदवाड़ा Chhindwara
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दतिया Datia | दमोह Damoh |
देवास Dewas | धार Dhar |
ग्वालियर Gwalior | गुना Guna |
हरदा Harda | डिंडौरी Dindori |
होशंगाबाद Hoshangabad | इंदौर Indore |
जबलपुर Jabalpur | झाबुआ Jhabua |
खण्डवा Khandwa | कटनी Katni |
मंडला Mandla | खरगौन Khargone |
नरसिंहपुर Narsinghpur | नीमच Neemuch |
मंदसौर Mandsaur | मुरैना Morena |
निवाड़ी Niwari | पन्ना Panna |
रायसेन Raisen | राजगढ़ Rajgarh |
रीवा Rewa | सागर Sagar |
रतलाम Ratlam | सतना Satna |
सिवनी Seoni | सीहोर Sehore |
शाजापुर Shajapur | शहडोल Shahdol |
सीधी Sidhi | श्योपुर Sheopur |
सिंगरौली Singrouli | शिवपुरी Shivpuri |
टीकमगढ़ Tikamgarh | उज्जैन Ujjain |
उमरिया Umaria | विदिशा Vidisha |
FAQ’s जमीन नामांतरण मध्य प्रदेश 2025
1. नामांतरण (Mutation) क्या है?
उत्तर: नामांतरण, जमीन के रजिस्ट्री के बाद उस संपत्ति को नए मालिक के नाम पर दर्ज करने की प्रक्रिया है। इसे दाखिल-खारिज भी कहा जाता है, जो कि आधिकारिक रूप से संपत्ति का मालिक बदलने की पुष्टि करता है।
2. नामांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं?
उत्तर: नामांतरण के लिए जरूरी दस्तावेजों में खसरा, भूमि नक़्शा, पंजीकृत दस्तावेज़ (जैसे विक्रय पत्र या दान पत्र) और संबंधित कानूनी दस्तावेज़ शामिल हैं। दस्तावेज़ की सूची चयनित नामांतरण विलेख के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है।
3. मध्यप्रदेश में ऑनलाइन नामांतरण कैसे करें?
उत्तर: मध्यप्रदेश में नामांतरण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए आपको RCMS MP पोर्टल पर जाना होगा। वहां आवेदन पर क्लिक कर नामांतरण विलेख का चयन करें, और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर प्रक्रिया पूरी करें।
4. नामांतरण पंजी कैसे निकाले?
उत्तर: नामांतरण पंजी निकालने के लिए आपको RCMS MP पोर्टल पर पंजीकरण नंबर या रजिस्ट्री नंबर दर्ज करना होता है। इसके बाद आप आसानी से पंजी देख सकते हैं और नामांतरण स्टेटस चेक कर सकते हैं।
5. नामांतरण में कितने दिन लगते हैं?
उत्तर: नामांतरण की प्रक्रिया में समय लग सकता है, जो कि दस्तावेज़ों की पूर्णता और आवेदन के सही होने पर निर्भर करता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया 15-30 दिनों के बीच पूरी हो सकती है।
6. क्या नामांतरण के लिए कोई शुल्क लिया जाता है?
उत्तर: हां, नामांतरण के लिए कुछ शुल्क लिया जाता है, जो कि भूमि के मूल्य और स्थानीय नियमों पर निर्भर करता है। यह शुल्क ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
7. नामांतरण के लिए कौन से विलेख आवश्यक हैं?
उत्तर: नामांतरण के लिए विलेख का चुनाव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत दान पत्र, वसीयत, बटाई/बंधक संबंधी विलेख आदि।
8. अगर भूमि पर वसीयत हो, तो नामांतरण कैसे होगा?
उत्तर: यदि भूमि पर वसीयत के आधार पर नामांतरण किया जा रहा है, तो वसीयत के प्रमाण पत्र, वारिसों की सहमति और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करना होता है।
9. नजूल भूमि का नामांतरण कैसे किया जाता है?
उत्तर: नजूल भूमि का नामांतरण सरकारी नियमों के तहत किया जाता है। इसके लिए विशेष दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जो कि RCMS पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं।
10. नामांतरण के बाद क्या मुझे नया खसरा मिलेगा?
उत्तर: नामांतरण के बाद भूमि का खसरा नए मालिक के नाम पर अपडेट किया जाता है। नए खसरे का विवरण ऑनलाइन या संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।