Varasat Online: उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व न्यायालय से संबंधित वाद-विवाद एवं प्रतिवाद के परिणामों को Varasat Online के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध कराया है। राजस्व न्यायालय के प्रतिवाद परिणाम अब कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (Revenue Court Computerized Management System – RCCMS) के द्वारा vaad.up.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इस पोर्टल पर उत्तर प्रदेश में वरासत से संबंधित सभी सेवाएं जैसे वरासत ऑनलाइन पंजीकरण, वरासत स्थिति, आवेदनों की कम्प्यूटरीकृत कॉपी, और संपत्ति विवादों के परिणाम ऑनलाइन प्रदान किए जाते हैं।
वर्तमान में, राजस्व विभाग में लंबित मामलों को ऑनलाइन देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की लगभग 2832 अदालतें ऑनलाइन हो चुकी हैं, जिनमें संपत्ति विवादों के लिए कुल 17.94 मिलियन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15 लाख से अधिक मामलों को रद्द किया जा चुका है, और 197,000 से अधिक मामले न्यायालय में प्रतिवाद के रूप में विचाराधीन हैं।
आप vaad.up.nic.in पोर्टल से वरासत ऑनलाइन पंजीकरण, वरासत स्थिति चेक, वरासत आवेदन फॉर्म की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इस पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाओं का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करते हैं।
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यूपी वरासत पोर्टल क्या है? | UP Varasat Portal
यूपी वरासत पोर्टल: उत्तर प्रदेश के राजस्व न्यायालयों और राजस्व परिषद न्यायालयों में कुल 2842 न्यायालयों, जिसमें नायब तहसीलदार भी शामिल हैं, में लंबित और निस्तारित वादों से संबंधित मुकदमों की तारीख, न्यायालय में की गई कार्रवाई और पारित आदेशों की जानकारी वरासत ऑनलाइन पोर्टल पर देखी जा सकती है। अब वादकारियों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को नियत तारीख, मामले की स्थिति और उससे संबंधित अन्य जानकारी के लिए अदालतों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे Varasat Online Status के माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
वरासत पोर्टल एक कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली द्वारा विकसित वेबसाइट है, जिसका उद्देश्य सभी राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही में 100% पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस पोर्टल पर न्याय मामलों से संबंधित जानकारी, जैसे नियत तारीखें, पारित आदेश, अदालत द्वारा दिए गए आदेश आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। वादियों, अधिवक्ताओं और आम जनता को अदालत में की जा रही कार्यवाही से संबंधित सभी जानकारी वरासत ऑनलाइन पोर्टल (vaad.up.nic.in) पर प्रदान की जाती है।
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RCCMS UP / vaad.up.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं
उत्तर प्रदेश के नागरिक अब जमीन-जायदाद और संपत्ति से जुड़े वाद-विवाद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, वरासत / उत्तराधिकारी नामांतरण, दाखिल-खारिज ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाओं का उपयोग वे vaad.up.nic.in पोर्टल पर कर सकते हैं। इस लेख में हम RCCMS पोर्टल UP पर उपलब्ध सभी सेवाओं की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही, आप नीचे दी गई सभी सेवाओं के सामने आधिकारिक वेबसाइट के लिंक भी देख सकेंगे। यहां से आप इन सुविधाओं का उपयोग ऑफिशल पोर्टल के माध्यम से आसानी से कर पाएंगे।
वाद सूची |
दैनिक वाद तालिका |
डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड |
विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग |
ई० – नामान्तरण डैशबोर्ड |
धारा 34, धारा 80 डैशबोर्ड |
वाद खोज विधि |
कंप्यूटरीकृत वाद सं० |
वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने |
भूखण्ड / गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जाने |
राजस्व ग्राम कोड |
कैविएट खोजें |
वाद संख्या |
पंजीकरण वर्ष |
वादी / प्रतिवादी |
पंजीकरण तिथि |
नवीन वाद(राजस्व परिषद) |
सुनवाई तिथि |
अधिनियम |
न्यायालय आदेश |
आदेश तिथि |
वाद संख्या |
ऑनलाइन आवेदन |
ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया |
धारा “34” |
धारा “80” |
उत्तराधिकार / वरासत |
कैविएट पंजीकरण |
ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक, स्टाम्प ड्यूटी (igrsup.gov.in) रजिस्ट्रेशन, सम्पत्ति खोजें
Varasat Online आवेदन कैसे करें
उत्तर प्रदेश के वे नागरिक जो वरासत प्रमाण पत्र (Varasat Parman Patar) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दी गई मार्गदर्शिका का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले, दिए गए आधिकारिक वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें और सीधे पोर्टल पर पहुंचें। यह प्रक्रिया आप मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हैं।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। - ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करें:
वेबसाइट के होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करें और आपको ऑनलाइन आवेदन का विकल्प दिखाई देगा। - ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करें:
इसके बाद, धारा “24” (पैमाइश), धारा “34”, धारा “80”, उत्तराधिकार / वरासत, और कैविएट पंजीकरण के विकल्प दिखाई देंगे।
उत्तराधिकारी वरासत विकल्प पर क्लिक करें। - नया पेज खुलेगा:
क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां उत्तराधिकारी/वरासत हेतु आवेदन पत्र दिखाई देगा।
09 पूर्व में प क -11 क लिंक पर क्लिक करें। - मोबाइल नंबर से सत्यापन करें:
अब, आवेदक अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और टीवी के माध्यम से सत्यापित करें। - फॉर्म के पहले भाग में जानकारी भरें:
फॉर्म के पहले भाग में अपना नाम, पिता/पति का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि की जानकारी भरकर आगे बढ़ें पर क्लिक करें। - दूसरे भाग में जानकारी भरें:
दूसरे भाग में विवाहित/पुनर्विवाहित खातेदार से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। - तीसरे भाग में जानकारी भरें:
तीसरे भाग में जनपद, तहसील, परगना आदि से संबंधित जानकारियां भरें। - चौथे भाग में वारिसों की जानकारी भरें:
फॉर्म के चौथे और अंतिम भाग में वारिसों से संबंधित सभी डिटेल्स सावधानीपूर्वक भरें। - आवेदन फॉर्म सबमिट करें:
सभी विवरण भरने के बाद, आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें।
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Varasat Status कैसे चेक करें
यदि आपने वरासत/उत्तराधिकारी आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर दिया है, तो अब आप इसे घर बैठे मोबाइल पर भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अर्थात, आप Varasat Status Check कर सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से जानें:
- सबसे पहले, अपने मोबाइल, लैपटॉप, या कंप्यूटर पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे वाद खोजे विधि सेक्शन में “वरासत हेतु आवेदन स्थिति जाने” पर क्लिक करें।
- अब, जब आपने आवेदन किया था, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ होगा। वह रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
- आवेदन संख्या दर्ज करने के बाद, आप आसानी से अपना Varasat Status Online चेक कर सकते हैं।
इस प्रकार, आप घर बैठे अपना वरासत आवेदन स्थिति आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं।
RCCMS Helpline Number
राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली से जुड़ रहे हैं और किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
- ऑफिशल वेबसाइट को मोबाइल में खोलें
- More पर क्लिक करें
- संपर्क सूत्र पर क्लिक करें
- 91-522-2217145 , 91-7080100488
- यहां पर आरसीसीएमएस ईमेल आईडी
- [email protected]
- टेलीफोन नंबर दिया गया है
- आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं
- आयुष्मान कार्ड लिस्ट उत्तर प्रदेश
F&Q: Varasat Online | यूपी वरासत पोर्टल
Q. Varasat Online Portal क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित यह पोर्टल राजस्व न्यायालयों से संबंधित वाद-विवाद और प्रतिवाद के परिणामों को ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। यह कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (RCCMS) के माध्यम से सभी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।
Q. कौन-कौन सी सेवाएं Vaad.up.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध हैं?
इस पोर्टल पर वरासत ऑनलाइन पंजीकरण, वरासत स्थिति चेक, आवेदन की कम्प्यूटरीकृत कॉपी, संपत्ति विवादों के परिणाम, और राजस्व न्यायालयों के मुकदमों की स्थिति जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।
Q. Varasat Status Online चेक कैसे करें?
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- सबसे पहले, vaad.up.nic.in पोर्टल पर जाएं।
- वेबसाइट होम पेज पर “वरासत हेतु आवेदन स्थिति जाने” पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और आप आसानी से अपना वरासत स्टेटस चेक कर सकते हैं।Q. क्या मैं Varasat Status मोबाइल पर चेक कर सकता हूँ? हां, आप मोबाइल, लैपटॉप, या कंप्यूटर के माध्यम से वरासत स्टेटस चेक कर सकते हैं।
Q. Varasat आवेदन के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना होगा?
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- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।
- धारा “24”, “34”, “80”, उत्तराधिकार/वरासत और कैविएट पंजीकरण के विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनें।
- आवेदक की जानकारी भरकर आवेदन फॉर्म सबमिट करें।
Q. Varasat प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश के नागरिक वरासत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल से कर सकते हैं। इसके लिए, वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।
Q. क्या मुझे कोर्ट में जाने की आवश्यकता है?
नहीं, अब आपको अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पोर्टल के माध्यम से सभी जानकारी जैसे मुकदमे की स्थिति, तारीख और आदेश ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
Q. RCCMS पोर्टल पर कितने न्यायालय जुड़े हैं?
उत्तर प्रदेश में लगभग 2832 अदालतें ऑनलाइन हो चुकी हैं, जिनमें नायब तहसीलदार भी शामिल हैं।
Q. क्या मैं Varasat Status चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर भूल सकता हूँ?
नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके आवेदन के समय दिया गया होता है, और उसे दर्ज करके आप अपना वरासत स्टेटस चेक कर सकते हैं।
Q. यदि मुझे पोर्टल पर समस्या आती है तो कहां संपर्क करूं?
अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आप पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर (91-522-2217145, 91-7080100488) या ईमेल ([email protected]) पर संपर्क कर सकते हैं।