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Tractor Anudan Yojana MP | ट्रैक्टर अनुदान MP 2025

Tractor Anudan Yojana MP

Tractor Anudan Yojana MP: मध्य प्रदेश के किसान, जो कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन आर्थिक संकट के कारण ट्रैक्टर की राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने ट्रैक्टर अनुदान योजना (Tractor Anudan Yojana MP) शुरू की है। इस योजना के तहत, मध्य प्रदेश सरकार कृषि यंत्रों, कृषि सिंचाई उपकरणों, सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों और उद्यानिकी उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है।

कृषि कल्याण, कृषि विकास और उद्यानिकी प्रसंस्करण विभाग ने इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिस पर किसान आवेदन कर सकते हैं। ई कृषि अनुदान पोर्टल (dbt.mpdage.org) पर जाकर एमपी के किसान कृषि अनुदान या ट्रैक्टर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस लेख में हम इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और दिशा-निर्देशों पर चर्चा करेंगे। यदि आप ट्रैक्टर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

एमपी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की पात्रता | Eligibility for MP Tractor Subsidy Scheme

MP Tractor Subsidy Yojana के तहत ट्रैक्टर खरीदने के इच्छुक किसानों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  1. किसी भी श्रेणी के किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  2. वह किसान जिन्होंने पिछले 7 वर्षों में राज्य सरकार से कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त नहीं किया है, वे ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए प्राथमिक पात्र होंगे।
  3. किसान केवल ट्रैक्टर (Tractor) या पावरटिलर (Power Tiller) में से किसी एक पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  4. किसान के पास स्वयं की जमीन होना आवश्यक है।
  5. इस योजना के लिए महिला और पुरुष दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं।

ट्रैक्टर अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज | Tractor Anudan Yojana MP Documents

मुख्य दस्तावेज़:

  1. आवेदक किसान का आधार कार्ड
  2. आवेदक किसान का पहचान पत्र (Kisan Card)
  3. बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
  4. किसान का जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए अनिवार्य)
  5. B-1 की फोटो कॉपी
  6. जमीन से जुड़े दस्तावेज (खसरा)

मध्य प्रदेश के किसान जिनके पास अपनी जमीन है, वे श्रेणी के अनुसार ट्रैक्टर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाती है। Tractor Subsidy प्राप्त करने के लिए किसानों को विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। जिन किसानों ने पिछले 7 वर्षों में कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है, वे इस योजना के लिए प्राथमिक पात्र हैं।

किसान ई कृषि अनुदान पोर्टल (dbt.mpdage.org) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको जिला, ब्लॉक, गांव, कृषक वर्ग, कृषि यंत्र, और ट्रैक्टर अनुदान योजना का चयन करके Tractor Subsidy Yojana के लिए आवेदन करना होगा।

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ट्रैक्टर सब्सिडी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

Tractor Anudan Yojana MP: मध्य प्रदेश के जिन किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन करना है, उन्हें आवेदन करने से पहले विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को हम इस लेख के अगले पैराग्राफ में वीडियो प्रारूप में अपलोड करेंगे, और आप यहां से उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए, कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों पर नजर डालते हैं:

  1. ऑनलाइन आवेदन के 7 दिन के भीतर किसानों को सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
  2. सभी उपरोक्त दस्तावेज़ों को सब्सिडी के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  3. ट्रैक्टर अनुदान आवेदन के बाद जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा।
  4. यदि किसी कारण से किसान का अनुदान आवेदन निरस्त हो जाता है, तो वे अगले 6 महीने तक सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
  5. ट्रैक्टर पर सब्सिडी केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जो निर्धारित पात्रता को पूरा करते हैं।
  6. किसानों को ट्रैक्टर कंपनी और डीलर का चयन करना और इस प्रारूप को ऑनलाइन सबमिट करना आवश्यक होगा।
  7. ट्रैक्टर डीलर को भुगतान करने के लिए किसान को डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, या चेक के माध्यम से ही भुगतान करना होगा। नगद भुगतान मान्य नहीं है।
  8. भुगतान राशि को ऑनलाइन पोर्टल पर 7 दिनों के भीतर जमा करना होगा, और विभागीय अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

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कृषि अनुदान हेतु शासकीय दिशा निर्देश

मध्य प्रदेश के जो किसान कृषि यंत्र हेतु सब्सिडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यह दिशानिर्देश किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

ट्रैक्टर अनुदान MP ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | Tractor Anudan Yojana MP Application

 मध्य प्रदेश के किसान जो Tractor Anudan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ई कृषि अनुदान की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए:

  1. e Karshi Anudan पोर्टल पर जाएं।
  2. वेबसाइट पर दिखाई दे रहे विकल्पों में से जिला, ब्लॉक, ग्राम, किसान वर्ग, कृषि यंत्र और योजना का चुनाव करें।
  3. आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. “आई एक्सेप्ट” पर क्लिक करें।
  5. जाति प्रमाण पत्र और B1 खसरा अपलोड करें।
  6. बायोमेट्रिक डिवाइस का चयन करें।

ट्रैक्टर अनुदान आवेदन स्थिति कैसे देखें | Tractor Anudan Yojana MP Status

मध्य प्रदेश के किसान जो Tractor Anudan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ई कृषि अनुदान की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए:

  • दिए गए लिंक पर क्लिक करके सीधे (e Karshi Anudan) पोर्टल पर जाएं।
  • वेबसाइट पर दिखाई दे रहे विकल्पों में से जिला, ब्लॉक, ग्राम, किसान वर्ग, कृषि यंत्र और योजना का चुनाव करें।
  • आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • “आई एक्सेप्ट” पर क्लिक करें।
  • जाति प्रमाण पत्र और B1 खसरा अपलोड करें।
  • बायोमेट्रिक डिवाइस का चयन करें।

ट्रेक्टर सब्सिडी लिस्ट कैसे देखें | मध्यप्रदेश ट्रेक्टर सब्सिडी/अनुदान सूची 2025

मध्य प्रदेश के जिन किसानों ने कृषि यंत्र अनुदान के लिए आवेदन किया था, वे लाभार्थी किसान ऑनलाइन ट्रैक्टर सब्सिडी लिस्ट (Tractor Subsidy List 2025) देख सकते हैं। लिस्ट में नाम देखने के लिए किसानों को दस्तावेज़ विवरण की आवश्यकता नहीं है। आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आसानी से सब्सिडी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं:

  1. दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
  2. वेबसाइट के होम पेज पर “कृषि यंत्र” सेक्शन पर क्लिक करें
  3. नीचे स्क्रॉल करें और वित्तीय वर्ष 2025 में दिखाई दे रहे “कुल अनुदान जारी (कृषि यंत्र)” पर क्लिक करें।
  4. यहां पर जिला, ब्लॉक, कृषि यंत्र (ट्रैक्टर) का चुनाव करें।
  5. योजना का नाम चुने।
  6. लाभ प्राप्ति दिनांक दर्ज करें।
  7. “Show” पर क्लिक करें।

एमपी ट्रैक्टर अनुदान हेतु हेल्पलाइन नंबर

जिन किसानों को ट्रैक्टर अनुदान आवेदन करने एवं किसी प्रकार की टेक्निकल समस्या का सामना करना पड़ रहा है या विभागीय कार्रवाई से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। या शिकायत करना चाहते हैं तो आप दिए गए हैं Helpline Number के नंबर का प्रयोग कर सकते हैं।

दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001

वैकल्पिक नंबर : 8109929355

ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com

FAQs: Tractor Anudan Yojana MP

Q. ट्रैक्टर अनुदान योजना क्या है?
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें किसान कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, खासकर उन किसानों के लिए जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

Q. ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना के तहत सभी श्रेणियों के किसान आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों ने पिछले 7 वर्षों में कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त नहीं किया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

Q. किसान ट्रैक्टर या पावरटिलर में से किस पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं?
किसान केवल ट्रैक्टर या पावरटिलर में से किसी एक पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Q. ट्रैक्टर अनुदान के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आधार कार्ड, किसान कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी किसानों के लिए), B-1 खसरा, और जमीन से जुड़े दस्तावेज़ (खसरा) अनिवार्य हैं।

Q. क्या महिला और पुरुष किसान दोनों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, महिला और पुरुष दोनों किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास अपनी कृषि भूमि हो।

Q. ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
किसान को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक सब्सिडी मिल सकती है, यह राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है।

Q. आवेदन करने के बाद क्या प्रक्रिया होती है?
आवेदन के बाद जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा, और फिर किसान को सब्सिडी दी जाएगी।

Q. क्या किसान ट्रैक्टर की खरीद के लिए नगद भुगतान कर सकते हैं?
नहीं, किसानों को ट्रैक्टर के लिए भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, चेक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधियों से करना होगा। नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Q. आवेदन करने के बाद ट्रैक्टर अनुदान की स्थिति कैसे चेक करें?
किसान ई कृषि अनुदान पोर्टल (dbt.mpdage.org) पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर स्थिति देख सकते हैं।

Q. ट्रैक्टर अनुदान योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
यदि किसानों को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या समस्याएं आ रही हैं, तो वे निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं:

  • दूरभाष क्रमांक: 0755-4935001
  • वैकल्पिक नंबर: 8109929355
  • ई-मेल: dbtsupport@crispindia.com

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