Stamp Duty in Punjab 2025: अगर आप पंजाब में किसी भी क्षेत्र में अचल संपत्ति (Real Estate) खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको Stamp Duty, Registry Fees, और Collector Rates की जानकारी पहले से होनी चाहिए। इससे आप संपत्ति पंजीकरण के दौरान होने वाले कुल खर्च का सही अंदाजा लगा सकेंगे।
पंजाब में स्टांप ड्यूटी क्या है? (What is Stamp Duty in Punjab?)
Stamp Duty एक तरह का राजस्व कर (Revenue Tax) है, जो प्रॉपर्टी खरीदते समय सरकार को देना पड़ता है। यदि कोई विक्रेता संपत्ति बेचता है, तो उसे 4 महीने के भीतर रजिस्ट्री करानी अनिवार्य होती है।
- पंजाब में स्टांप ड्यूटी का शुल्क कलेक्टर रेट (Collector Rate) पर आधारित होता है।
- पंजाब में स्टांप ड्यूटी की दरें इस प्रकार हैं:
- पुरुष: 7%
- महिला: 6% (1% छूट)
- संयुक्त रजिस्ट्री (पुरुष + महिला): 6%
- संयुक्त रजिस्ट्री (महिला + महिला): 5%
Punjab Property Registration Fees (रजिस्ट्री फीस)
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान Registry Fees भी देनी होती है। यह संपत्ति के कुल मूल्य का 1% होता है।
उदाहरण:
- अगर संपत्ति का मूल्य ₹50 लाख है, तो रजिस्ट्री फीस:
₹50 लाख का 1% = ₹50,000
सुविधा शुल्क (Convenience Fee)
संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान पंजाब सरकार सुविधा शुल्क भी लेती है, जो संपत्ति के मूल्य के अनुसार तय होता है:
संपत्ति मूल्य | सुविधा शुल्क |
₹10 लाख तक | ₹1000 |
₹10 लाख – ₹30 लाख | ₹3000 |
₹30 लाख से अधिक | ₹5000 |
यदि संपत्ति रक्त संबंधी (Blood Relation) को ट्रांसफर की जा रही है, तो सुविधा शुल्क नहीं लगता।
परिवार में संपत्ति ट्रांसफर पर निम्न शुल्क लगता है:
- ₹900 स्टांप ड्यूटी
- ₹300 नामांतरण शुल्क
- ₹500 सुविधा शुल्क
- ₹100 अन्य शुल्क
Stamp Duty in Punjab और Registration Fees Chart
Property Owner | Stamp Duty | Registry Fees |
पुरुष (Male) | 7% | 1% |
महिला (Female) | 6% | 1% |
संयुक्त (Male + Female) | 6% | 1% |
संयुक्त (Female + Female) | 5% | 1% |
पंजाब में स्टांप ड्यूटी पर लगने वाले अन्य शुल्क | Stamp Duty in Punjab
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान विभिन्न दस्तावेजों पर भी Stamp Duty और Registry Fees लगती है:
Document Type | Punjab Stamp Duty | Punjab Registry Fees |
बिक्री/उपहार (Sale/Gift) | 5% + 1% SIC (Social Infrastructure Cess) | 1% (Max ₹2 लाख) |
संपत्ति हस्तांतरण (Property Transfer) | शून्य | शून्य |
जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (5 व्यक्ति) | ₹2000 | ₹400 |
जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (5+ व्यक्ति) | ₹4000 | ₹400 |
विशेष अधिकार अटॉर्नी (SPA) | ₹1000 | ₹100 |
अटॉर्नी रद्द करना | ₹1000 | ₹100 |
SPA रद्द करना | ₹500 | ₹100 |
बंधक विलेख (कब्जे के बिना) | 4% | 1% (Max ₹2 लाख) |
बंधक विलेख (कब्जे के साथ) | 4% | 1% (Max ₹2 लाख) |
Stamp Duty की गणना कैसे करें?
Stamp Duty Calculation Formula:
संपत्ति मूल्य × स्टांप ड्यूटी दर + रजिस्ट्री फीस
उदाहरण:
- संपत्ति मूल्य: ₹50 लाख
- स्टांप ड्यूटी दर: 7%
- रजिस्ट्री फीस: 1%
गणना:
- ₹50 लाख का 7% = ₹3,50,000
- ₹50 लाख का 1% = ₹50,000
- कुल शुल्क = ₹3,50,000 + ₹50,000 = ₹4,00,000
इस तरह, ₹50 लाख की संपत्ति खरीदने पर कुल ₹4,00,000 का शुल्क लगेगा।
Stamp Duty in Punjab ऑनलाइन कैसे देखें?
आप ऑनलाइन Punjab Stamp Duty और Property Registration Fees देख सकते हैं:
स्टेप्स:
- पंजाब सरकार की Revenue Rehabilitation and Disaster Management Department की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: Punjab Revenue Website
- होम पेज पर “Stamp Duty” सेक्शन में क्लिक करें।
- यहां आपको PDF File दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं।
- PDF में आप पंजाब के सभी क्षेत्रों की Stamp Duty और Registration Fees देख सकते हैं।
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FAQs – Stamp Duty in Punjab | पंजाब का स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पता करें
Q. एग्रीमेंट के बाद कितने दिन में रजिस्ट्री करानी होती है?
संपत्ति का एग्रीमेंट होने के बाद 4 महीने के भीतर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है।
Q. पंजाब में Stamp Duty कितनी है?
पुरुष के लिए 7%, महिला के लिए 6%, और संयुक्त (महिला + महिला) के लिए 5% Stamp Duty लगती है।
Q. रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?
संपत्ति मूल्य का 1% रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है।
Q. सुविधा शुल्क कितना लिया जाता है?
₹10 लाख तक की संपत्ति पर ₹1000, ₹10 लाख – ₹30 लाख तक पर ₹3000, और ₹30 लाख से अधिक की संपत्ति पर ₹5000 सुविधा शुल्क लगता है।