Stamp Duty in Delhi: संपत्ति खरीदने पर उसके पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कराना आवश्यक है, ताकि आप उस संपत्ति के कानूनी मालिक बन सकें। इस प्रक्रिया को हम Property Registration कहते हैं। इस दौरान, सरकार Stamp Duty के रूप में राजस्व लेती है, जबकि रजिस्ट्री शुल्क अलग से होता है।
दिल्ली में किसी भी क्षेत्र के स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का आकलन करने से पहले उस क्षेत्र की न्यूनतम बेज़ान दर, जिसे Circle Rates कहा जाता है, के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसके आधार पर ही हम संपत्ति पर रजिस्ट्री खर्च का अनुमान लगा सकते हैं।
इस लेख में, हम दिल्ली में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। खासकर उन लोगों के लिए जो संपत्ति का पंजीकरण कराना चाहते हैं, उनके लिए Stamp Duty और Property Registration Charges in Delhi की पूरी जानकारी होना जरूरी है।
आइए, हम आपको सरल भाषा में बताते हैं कि दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान कुल खर्च कितना होता है।
दिल्ली में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्ज कितना है? | Stamp Duty in Delhi
यदि आपने हाल ही में दिल्ली में कोई संपत्ति खरीदी है, तो यह जानना आवश्यक है कि 1908 के पंजीकरण अधिनियम के तहत संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके साथ ही, आपको सरकार के राजस्व में स्टांप ड्यूटी के रूप में राशि जमा करनी होती है। यह राशि आप ऑनलाइन लेन-देन, अकाउंट-टू-अकाउंट ट्रांसफर, ई-वॉलेट, NFT/RTGS, या नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
दिल्ली में स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty in Delhi) और रजिस्ट्रेशन शुल्क संपत्ति की कीमत के आधार पर निर्धारित प्रतिशत में लिया जाता है, और समय-समय पर इसमें बदलाव हो सकता है। दिल्ली में स्टांप ड्यूटी की दर 6% से शुरू होती है, जबकि कुछ विशेष परिस्थितियों और संपत्ति के स्थान के अनुसार यह 3% तक भी हो सकती है।
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दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क कितना है? | Stamp Duty Charges in Delhi
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिल्ली 2024 को निर्धारित करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखा जाता है। इनमें संपत्ति का स्थान, संपत्ति की आयु, और संपत्ति के आसपास विकसित सुविधाएं शामिल हैं। इन सभी पहलुओं के आधार पर सर्किल दरें तय की जाती हैं, जिसके अनुसार स्टांप ड्यूटी का प्रतिशत निर्धारित होता है।
वर्तमान में, दिल्ली के छावनी बोर्ड क्षेत्र में स्टांप ड्यूटी शुल्क काफी कम है। इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक सारणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपको समझने में मदद करेगी।
Delhi Stamp Duty Rates 2025 | स्टाम्प ड्यूटी शुल्क
Property Owner | Stamp Duty | NDMC (Stamp Duty) | Chavani Board |
पुरुष | 6 प्रतिशत | 5.5 प्रतिशत | 3 प्रतिशत |
महिला | 4 प्रतिशत | 3.5 प्रतिशत | 3 प्रतिशत |
संयुक्त स्वामित्व | 5 प्रतिशत | 4.5 प्रतिशत | 3 प्रतिशत |
दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है? | Property Registration Charges in Delhi
Property Registration Charge in Delhi:- दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दौरान 1% अतिरिक्त रजिस्ट्री चार्ज देना होता है। जैसे किसी पुरुष के नाम संपत्ति रजिस्ट्रेशन होना है। तो उन्हें 6% स्टांप ड्यूटी और 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है। कुल मिलाकर मूल संपत्ति का 7% राजस्व कर के रूप में भुगतान करना होगा। दिल्ली में महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान 5% स्टांप ड्यूटी और 1% पंजीकरण शुल्क भरना होता है।
Property Owner | Stamp Duty | NDMC (Stamp Duty) | Chavani Board |
पुरुष | 1 प्रतिशत | 1 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
महिला | 1 प्रतिशत | 1 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
संयुक्त स्वामित्व | 1 प्रतिशत | 1 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
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दिल्ली में स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना कैसे करें? | How to Calculate Stamp Duty in Delhi
Stamp Duty in Delhi: यदि आप दिल्ली में संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आप स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए, दिल्ली संपत्ति रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा एक आधिकारिक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर कुछ आवश्यक जानकारी दर्ज करके आप आसानी से दिल्ली स्टांप ड्यूटी और संपत्ति पंजीकरण शुल्क की गणना कर सकते हैं। आइए, हम आपको ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना करने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं।
- सबसे पहले ऑफिशल पोर्टल पर विजिट करें।
- वेबसाइट पर दिखाई दे रही वैल्यूएशन पर क्लिक करें।
- अब यहां पर सब रजिस्ट्रार एड्रेस, डीड नेम, सब दीड नेम दर्ज करें।
- यहां पर आपको स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की जानकारी दिखाई देगी।
- इसी प्रकार आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र की जानकारी दर्ज करके Stamp Duty शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन चार्जेस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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FAQ’s दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 2025 | Stamp Duty in Delhi
Q. स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है?
संपत्ति के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कराना आवश्यक है, जिसके दौरान सरकार स्टांप ड्यूटी के रूप में राजस्व लेती है। रजिस्ट्री शुल्क अलग से होता है।
Q. दिल्ली में स्टांप ड्यूटी की दरें क्या हैं?
दिल्ली में स्टांप ड्यूटी की दरें 3% से 6% तक होती हैं, जो संपत्ति की स्थिति और स्वामित्व के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
Q. सर्किल रेट क्या है?
सर्किल रेट वह न्यूनतम मूल्य है, जिसके आधार पर संपत्ति की रजिस्ट्री की जाती है। यह रेट विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होती है और सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
Q. दिल्ली में संपत्ति रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
संपत्ति रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पहचान पत्र, संपत्ति की रजिस्ट्री की कॉपी, और अन्य संबंधित कागजात शामिल होते हैं।
Q. मैं स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कैसे भुगतान कर सकता हूँ?
आप स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन लेन-देन, नेट बैंकिंग, या ई-वॉलेट के माध्यम से कर सकते हैं।
Q. क्या महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट है?
हां, महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन करने पर स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट मिलती है।
Q. दिल्ली में रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है?
दिल्ली में रजिस्ट्रेशन शुल्क आमतौर पर संपत्ति की कीमत का 1% होता है, जो स्टांप ड्यूटी के अलावा होता है।
Q. क्या मैं स्टांप ड्यूटी की गणना ऑनलाइन कर सकता हूँ?
हां, दिल्ली संपत्ति रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा एक आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध है, जहां आप अपनी संपत्ति की जानकारी दर्ज करके स्टांप ड्यूटी की गणना कर सकते हैं।
Q. स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना कैसे की जाती है?
स्टांप ड्यूटी की गणना संपत्ति की कीमत और संबंधित सर्किल रेट के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि संपत्ति की कीमत 50 लाख है और स्टांप ड्यूटी 5% है, तो शुल्क ₹2,50,000 होगा।
Q. क्या स्टांप ड्यूटी की दरें समय-समय पर बदलती हैं?
हां, स्टांप ड्यूटी की दरें विभिन्न कारकों के आधार पर समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए आपको नवीनतम जानकारी की जांच करनी चाहिए।