Stamp Duty in Bihar 2025:- क्या आप बिहार में किसी अचल संपत्ति, जैसे आवासीय भूखंड, कमर्शियल दुकान, इंडस्ट्रियल जमीन, या कृषि भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं? संपत्ति खरीदने से पहले रजिस्ट्री खर्च का सही आकलन करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको उस क्षेत्र का निर्धारित सर्किल रेट, स्टांप ड्यूटी शुल्क, और रजिस्ट्री फीस की जानकारी होना आवश्यक है।
यदि आप Stamp Duty in Bihar और रजिस्ट्री फीस को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। इस लेख में आप जानेंगे:
- बिहार में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है।
- बिहार में रजिस्ट्री शुल्क का निर्धारण कैसे होता है।
- रजिस्ट्री खर्च का सही आकलन कैसे करें।
अब बिना देर किए, आइए बिहार के स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क की पूरी जानकारी को विस्तार से समझते हैं।
बिहार में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है? | Stamp Duty in Bihar
बिहार में अचल संपत्ति खरीदने पर पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत संपत्ति का रजिस्ट्रेशन उप-पंजीयक के समक्ष कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान, बिहार सरकार स्टांप ड्यूटी शुल्क के रूप में राजस्व वसूलती है।
स्टांप ड्यूटी की दर उस क्षेत्र में निर्धारित सर्किल रेट (MVR Rates) पर निर्भर करती है। सर्किल रेट की जानकारी के लिए हमने एक अलग लेख तैयार किया है, जिसे आप यहां से पढ़ सकते हैं।
स्टांप ड्यूटी दरें:
- पुरुषों के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन: 6.3% स्टांप ड्यूटी।
- महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन: 5.7% स्टांप ड्यूटी।
इस प्रकार, संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टांप ड्यूटी शुल्क की सही जानकारी होना जरूरी है, ताकि आप सभी खर्चों का सही आकलन कर सकें।
बिहार में रजिस्ट्री शुल्क कितना है? | Bihar Property Registration Charge
जैसा कि आप ऊपर की पंक्तियों में जान चुके हैं, बिहार में स्टांप ड्यूटी की दरें कितनी हैं। इसके साथ ही संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान अतिरिक्त रजिस्ट्री शुल्क भी लिया जाता है, जो कुल संपत्ति के मूल्य का 2% निर्धारित है। अर्थात, बिहार में रजिस्ट्री शुल्क के रूप में 2% अतिरिक्त राजस्व वसूला जाता है
बिहार में स्टांप ड्यूटी एवं रेजिस्ट्री फीस कितनी है?
वर्तमान में, बिहार भूमि निबंधन विभाग द्वारा सर्किल रेट (MVR Rates) के आधार पर पुरुषों और महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान 0.6% का अंतर दिया गया है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए स्टांप ड्यूटी शुल्क में केवल 0.6% की छूट प्रदान की गई है, जबकि अन्य राज्यों में यह छूट 1% तक हो सकती है।
बिहार निबंधन विभाग द्वारा पुरुषों और महिलाओं के नाम पर निर्धारित संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टांप ड्यूटी की जानकारी निम्नलिखित है:
Stamp Duty in Bihar 2025
पंजीकरण | Stamp Duty in Bihar | Registry Charge |
महिला के नाम | 5.70% | 2% |
पुरुष के नाम | 6.30% | 2% |
संयुक्त संपत्ति | 6% | 2% |
FAQ’s Stamp Duty in Bihar 2025
Q. बिहार में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?
बिहार में स्टांप ड्यूटी की दरें पुरुषों के नाम पर 6.3% और महिलाओं के नाम पर 5.7% हैं। संयुक्त संपत्ति पर यह दर 6% होती है।
Q. रजिस्ट्री शुल्क कितना है?
बिहार में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए 2% रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है, जो संपत्ति के मूल्य का 2% होता है।
Q. महिला के नाम पर स्टांप ड्यूटी में छूट क्यों मिलती है?
बिहार सरकार महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 0.6% की छूट देती है ताकि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा सके।
Q. सर्किल रेट (MVR Rates) क्या है?
सर्किल रेट, जो कि क्षेत्रीय बाजार दरों के आधार पर तय किया जाता है, उस क्षेत्र में संपत्ति का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है। यह स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का निर्धारण करता है।
Q. क्या बिहार में संपत्ति रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?
हां, बिहार में संपत्ति खरीदने के लिए पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
Q. क्या स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क लिया जाता है?
नहीं, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क के अलावा कोई अन्य प्रमुख शुल्क नहीं लिया जाता है।
Q. क्या मैं स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क ऑनलाइन चुका सकता हूँ?
हां, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
Q. क्या पुरुषों और महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी में कोई अन्य अंतर है?
केवल बिहार में महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 0.6% की छूट दी जाती है, अन्यथा स्टांप ड्यूटी की दर में कोई अन्य अंतर नहीं है।
Q. क्या संयुक्त संपत्ति पर भी स्टांप ड्यूटी में कोई अंतर होता है?
हां, संयुक्त संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी दर 6% होती है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान है।
Q. क्या स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान रजिस्ट्रेशन से पहले करना होता है?
हां, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान संपत्ति रजिस्ट्रेशन से पहले करना होता है।