Property Registration Bihar 2025: जब भी जमीन या प्लॉट की खरीद-फरोख्त होती है, तो कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन (रजिस्ट्री) कराना आवश्यक है। रजिस्ट्री के बाद ही खरीदार को जमीन पर मालिकाना हक मिलता है।
इस लेख में हम जानेंगे:
- बिहार में जमीन की रजिस्ट्री कैसे करवाई जा सकती है।
- रजिस्ट्री के लिए आवश्यक नियम।
- रजिस्ट्री की जानकारी ऑनलाइन कैसे देखें।
- संपत्ति का ई-पंजीकरण कैसे करें।
बिहार भूमि सुधार विभाग ने bhumijankari.bihar.gov.in नामक आधिकारिक पोर्टल तैयार किया है, जहां जमीन रजिस्ट्री और उससे जुड़ी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
आइए जानते हैं, घर बैठे ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री की जानकारी प्राप्त करने और संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया।
Property Registration Bihar 2025
बिहार राजस्व विभाग के तहत चल और अचल संपत्ति का पंजीकरण Registration Act, 1908 के अंतर्गत किया जाता है। क्रय-विक्रय प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है।
राजस्व विभाग ने Bihar Property Registration Rule, 2008 के तहत नियम अनुपालन के लिए विशेष प्रावधान बनाए हैं। किसी भी संपत्ति के क्रय-विक्रय के बाद, 4 महीने के भीतर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है।
बिहार में जमीन, खेत, भूखंड या प्लॉट का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के लिए राजस्व विभाग ने ई-पोर्टल nibandhan.bihar.gov.in लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से संपत्ति का पंजीकरण आसानी से किया जा सकता है।
बिहार के सभी जिलों की लिस्ट जिनका Online Property Registration करवा सकते हैं।
भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार के सभी जिलों की जमीन रजिस्ट्री ऑनलाइन करवा सकते हैं सभी जनपदों की सूची इस प्रकार हैं:-
लंदा – Nalanda | सुपौल – Supaul | अररिया – Araria | अरवल – Arwal |
औरंगाबाद – Aurangabad | बाँका – Banka | बेगूसराय – Begusarai | भागलपुर – Bhagalpur |
भोजपुर – Bhojpur | बक्सर – Buxar | दरभंगा – Darbhanga | पूर्वी चम्पारण – East Champaran |
गया – Gaya | गोपालगंज – Gopalganj | जमुई – Jamui | जहानाबाद – Jehanabad |
कैमूर – Kaimur | कटिहार – Katihar | खगड़िया – Khagaria | मधेपुरा – Madhepura |
लखीसराय – Lakhisarai | मुंगेर – Monghyr | किशनगंज – Kishanganj | मधुबनी – Madhubani |
मुजफ्फरपुर – Muzaffarpur | नवादा – Nawada | पटना – Patna | पूर्णिया – Purnea |
रोहतास – Rohtas | सहरसा – Saharsa | समस्तीपुर – Samastipur | सारन – Saran |
शेखपुरा – Shiekhpura | शिवहर – Sheohar | सीतामढ़ी – Sitamarhi | सीवान – Siwan |
वैशाली – Vaishali | पश्चिमी चम्पारण – West Champaran |
Property Registration Bihar Details
बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस से जुड़ी जानकारी
बिहार राजस्व विभाग ने संपत्ति पंजीकरण के लिए कुछ निर्धारित नियम तैयार किए हैं। जमीन का मूल्य सर्कल रेट के आधार पर तय किया जाता है। यदि भूमि का सर्कल रेट उसके खरीदे हुए मूल्य से कम है, तो स्टांप ड्यूटी खरीदे गए मूल्य पर आधारित होगी।
शुल्क विवरण:
- स्टांप ड्यूटी शुल्क: प्रॉपर्टी के मूल्य का 6%।
- रजिस्ट्रेशन शुल्क: प्रॉपर्टी के मूल्य का 2%।
महिला के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर छूट:
- बिहार सरकार महिला खरीदारों को स्टांप ड्यूटी में छूट प्रदान करती है।
- सामान्य 6% की बजाय महिला के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर स्टांप शुल्क केवल 5.7% होता है।
प्रॉपर्टी ट्रांसफर शुल्क:
- महिला से पुरुष को ट्रांसफर:
- स्टांप ड्यूटी: 6.3%।
- रजिस्ट्रेशन शुल्क: 2.1%।
- महिला से महिला को ट्रांसफर:
- सरकार द्वारा विशेष छूट और राहत प्रदान की जाती है।
इन नियमों के तहत, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।
बिहार संपत्ति पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज
Property registration Documents:- जब भी संपत्ति का पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। तो क्रेता और विक्रेता दोनों को प्रॉपर्टी दस्तावेज के साथ-साथ स्वयं के पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं जैसे:-
- सेल एग्रीमेंट की कॉपी | opy of sale agreement
- प्लॉट का नक्शा | Plot Map
- क्रेता और विक्रेता के पहचान पत्र | Identity Cards of Buyer and Seller
- दोनों पार्टी के पैन कार्ड | PAN card of both the party
- स्टांप ड्यूटी शुल्क भुगतान चालान | Stamp Duty Duty Payment Challan
- फॉर्म नंबर 60/61 e-filing रसीद | Form No. 60/61
जमीन की रिजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइमेंट बुक करे
ऑनलाइन प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आवेदन करने हेतु ऑफिशल पोर्टल nibandhan.bihar.gov.in पर विजिट करें। वेबसाइट होम पेज पर नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें। आप निश्चित तौर पर जमीन की रजिस्ट्री हेतु अपॉइमेंट बुक कर पाएंगे।
सर्वप्रथम बिहार निबंधन ऑफिशल पोर्टल nibandhan.bihar.gov.in पर विजिट करें।
ऑफिसियल पोर्टल पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध हैं। रजिस्ट्री के लिए अपॉइमेंट बुक करने के लिए भूमि फ्लैट पंजीकरण के लिए स्लॉट बुक करें पर क्लिक करें।
वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण करें।
पोर्टल पर नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करें। कैप्चा कोड दर्ज करें और पोर्टल पर लॉगिन करें।
वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक करें।
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के पश्चात जैसे ही आपका नंबर आता है। आप रजिस्ट्री ऑफिस में संपर्क करें।
जमीन की रजिस्ट्री की जानकारी बिहार ऑनलाइन चेक करें
यदि आपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लिया है। अब आप इसकी जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बिहार राजस्व विभाग द्वारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की जानकारी के लिए ऑफिशल पोर्टल bhumijankari.bihar.gov.in लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर जमीन की रजिस्ट्री प्लॉट की रजिस्ट्री की जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस लेख में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जानकारी की विस्तार पूर्वक प्रक्रिया हमने पहले लिखी है। ऑफिस से लिंक पर क्लिक करके विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। Read More
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FAQ’s Property Registration Bihar 2025 | जमीन रजिस्ट्री, नियम, फीस जानकारी
Q. बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक है?
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, जो जमीन या प्लॉट के मालिकाना हक की गारंटी देता है।
Q. बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा पोर्टल उपयोगी है?
राजस्व विभाग द्वारा विकसित पोर्टल bhumijankari.bihar.gov.in और nibandhan.bihar.gov.in का उपयोग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
Q. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में कितनी फीस लगती है?
- स्टांप ड्यूटी शुल्क: प्रॉपर्टी के मूल्य का 6%।
- रजिस्ट्रेशन शुल्क: प्रॉपर्टी के मूल्य का 2%।
महिला के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर स्टांप शुल्क 5.7% है।
Q. बिहार में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर कितना शुल्क लगता है?
- महिला से पुरुष को ट्रांसफर: स्टांप ड्यूटी 6.3% और रजिस्ट्रेशन शुल्क 2.1%।
- महिला से महिला को ट्रांसफर: छूट और राहत उपलब्ध।
Q. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
- सेल एग्रीमेंट की कॉपी।
- प्लॉट का नक्शा।
- क्रेता और विक्रेता के पहचान पत्र।
- दोनों पक्षों के पैन कार्ड।
- स्टांप ड्यूटी शुल्क चालान।
- फॉर्म नंबर 60/61।
Q. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है?
- nibandhan.bihar.gov.in पर जाएं।
- “स्लॉट बुक करें” पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें और अपॉइंटमेंट बुक करें।
Q. जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन कैसे चेक करें?
- bhumijankari.bihar.gov.in पर जाएं।
- “View Registered Document” विकल्प पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन ऑफिस, सर्कल, मौजा, और तारीख भरें।
Q. क्या महिला खरीदारों के लिए छूट है?
हां, बिहार सरकार महिला खरीदारों को स्टांप ड्यूटी में 6% के बजाय 5.7% शुल्क पर छूट प्रदान करती है।
Q. बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा क्या है?
किसी भी संपत्ति के क्रय-विक्रय के बाद 4 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है।
Q. क्या बिहार के सभी जिलों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन संभव है?
हां, बिहार के सभी जिलों, जैसे पटना, गया, नालंदा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, आदि में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संभव है।
अधिक जानकारी और प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर विजिट करें।