PMFBY Haryana 2025: किसान दिन-रात मेहनत कर अपनी फसलों को उगाते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, भारी बारिश, बर्फबारी, बाढ़, और भूस्खलन के कारण अपनी फसलों को सुरक्षित रखने में असमर्थ रहते हैं। इन आपदाओं से फसल खराब होने पर किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है।
इन्हीं समस्याओं से किसानों को राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत की। यह योजना देशभर के सभी राज्यों में लागू है। आज हम हरियाणा के किसानों के लिए इस योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया विस्तार से समझेंगे।
हरियाणा में, PMFBY के तहत अपनी फसल का बीमा करवाना बेहद आसान है। राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर किसान अपनी फसल के नुकसान की भरपाई के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आइए, जानते हैं कि PMFBY Haryana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है और इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
फसल बीमा हेतु आवश्यक पात्रता
- आयु सीमा: इस योजना के लिए आवेदन करने वाले किसान की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पात्रता: अधिसूचित क्षेत्र में फसल उगाने वाले सभी किसान, चाहे वे पट्टेदार हों या जोतदार, इस योजना के अंतर्गत बीमा कवरेज के लिए पात्र हैं।
- गैर-ऋणी किसानों के लिए दस्तावेज़:
- ऐसे किसान जिन्होंने बैंक से ऋण नहीं लिया है, उन्हें आवेदन के साथ भूमि रिकॉर्ड अधिकार (ROR), भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (LPC), या अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
- इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अधिसूचित क्षेत्रों से जुड़े अनुबंध समझौते के संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
- स्वैच्छिक योजना: गैर-ऋणी किसानों के लिए यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है।
- विशेष प्राथमिकता: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को इस योजना से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
- पंचायती राज संस्थानों की भूमिका: फसल बीमा योजना को बेहतर तरीके से लागू करने और किसानों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थानों को शामिल किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना और उनकी आजीविका को सुरक्षित बनाना है|
पीएम फसल बीमा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा में फसल बीमा के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा के किसान जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- बैंक से लोन लेने वाले किसान
जिन किसानों ने Kisan Credit Card (KCC) के माध्यम से बैंक से लोन लिया है, उनका फसल बीमा संबंधित बैंक द्वारा स्वतः कर दिया जाता है। - सीएससी सेंटर या ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसान
जो किसान CSC सेंटर या PMFBY पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
(क) फसल से जुड़े दस्तावेज:- गिरदावरी रिपोर्ट
- फसल विवरण रिपोर्ट
- फसल बुवाई की तारीख से संबंधित दस्तावेज
- (ख) जमीन से जुड़े दस्तावेज:
- जमीन का खाता, खसरा, गाटा संख्या आदि
- जमाबंदी (राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए)
- (ग) किसान का पहचान पत्र:
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- किसान कार्ड
- वोटर आईडी
- (घ) अन्य दस्तावेज:
- बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट)
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी (ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक)
इन सभी दस्तावेजों को सही तरीके से प्रस्तुत करके किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
PMFBY Haryana 2025
हरियाणा के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत रबी और खरीफ फसलों का बीमा आसानी से करवा सकते हैं। इसके लिए किसान PMFBY पोर्टल, CSC सेंटर, या नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- बीमा प्रीमियम विवरण:
- रबी फसलों के लिए किसान को कुल बीमा राशि का केवल 1.5% भुगतान करना होता है।
- खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम 2% है।
- बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम राशि 5% है।
शेष बीमा राशि का भुगतान हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार करती है।
- सरकार के प्रयास और क्लेम:
- हाल ही में, हरियाणा सरकार के प्रयासों से केंद्र सरकार ने 242 करोड़ रुपये का क्लेम स्वीकृत किया, जो रबी और खरीफ फसल सीजन 2021 के लिए था।
- यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है।
- क्षतिपूर्ति के लिए “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल:
- फसल खराब होने की स्थिति में किसान “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- केंद्र सरकार इस सूचना के आधार पर क्लेम की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का एक मजबूत माध्यम है। समय पर आवेदन कर किसान इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा में फसल बीमा कैसे करवाएं?
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए “मेरी फसल मेरा ब्योरा” पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही, फसल क्षतिपूर्ति के लिए भी इसी पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
अब हम आपको PMFBY पोर्टल पर फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बता रहे हैं। आइए, इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं:
PMFBY पोर्टल पर फसल बीमा के लिए आवेदन प्रक्रिया
- PMFBY के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं
- सबसे पहले पीएमएफबीवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर फार्मर कॉर्नर सेक्शन
- होम पेज पर दिए गए “Farmer Corner” सेक्शन में “Apply” पर क्लिक करें।
- लॉगिन या गेस्ट किसान के रूप में आवेदन करें
- यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो “Login” पर क्लिक करें।
- नए किसानों को “Guest Farmer” पर क्लिक करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- कैप्चा कोड भरें और “Create Account” पर क्लिक करें।
- यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त करें
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर आपको एक यूजरनेम और पासवर्ड दिया जाएगा।
- इसका उपयोग करके आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया को पूरा करके किसान आसानी से PMFBY योजना के तहत अपनी फसल का बीमा ऑनलाइन करवा सकते हैं।
हरियाणा फसल बीमा योजना कंपनियों की लिस्ट
दी गई Insurance Company लिस्ट में अपने नदीक जिला का चुनाव कर सकते हैं। तथा टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
- अंबाला जिले में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नंबर- 1800-102-4088
- भिवानी में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी – टोल फ्री नंबर- 1800-180-2117/1800-116-515
- चरखीदादरी में बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नंबर- 1800-209-5959
- फरीदाबाद में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी – टोल फ्री नंबर- 1800-180-2117/1800-116-515
- फतेहाबाद में बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नंबर – 1800-209-5959
- गुरुग्राम में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नंबर 1800-102-4088
- हिसार में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नंबर – 1800-102-4088
- झज्जर में बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नंबर – 1800-209-5959
- जींद में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नंबर – 1800-102-4088
- कैथल में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी – टोल फ्री नंबर – 1800-180-2117/1800-116-515
- करनाल में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नंबर – 1800-102-4088
- कुरुक्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी – टोल फ्री नंबर – 1800-180-2117/1800-116-515
- महेंद्रगढ़ में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नम्बर- 1800-102-4088
- नूह में बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नम्बर- 1800-209-5959
- पलवल में बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नम्बर- 1800-209-5959
- पंचकूला में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी – टोल फ्री नम्बर- 1800-180-2117/1800-116-515
- पानीपत में बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नम्बर- 1800-209-5959
- रेवाड़ी में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी – टोल फ्री नम्बर- 1800-180-2117/1800-116-515
- रोहतक में बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नम्बर- 1800-209-5959
- सिरसा में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी – टोल फ्री नम्बर- 1800-180-2117/1800-116-515
- सोनीपत में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नम्बर- 1800-102-4088
- यमुनानगर में बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – टोल फ्री नंबर- 1800-209-5959
फसल बीमा लाभार्थी सूची हरियाणा 2025 | Fasal Bima Status Haryana
हरियाणा की जिन किसानों ने पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana Haryana) के लिए आवेदन किया है। वह पीएमएफबीवाई पोर्टल (PMFBY Portal) पर नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से लाभार्थी सूची अर्थात एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए ऑफिशल पोर्टल पर चलते हैं।
ऑफिशल वेबसाइट पर दिखाई दे रहे एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करें।
- रिसिप्ट नंबर दर्ज करें।
- कैप्चा कोड दर्ज करें और चेक स्टेटस पर क्लिक करें।
F&Q: PMFBY Haryana 2025 | हरियाणा के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से खासा लाभ होगा
Q. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि के कारण फसल के नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके तहत किसानों को नाममात्र प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जबकि शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
Q. कौन-कौन से किसान इस योजना के लिए पात्र हैं?
सभी किसान, चाहे वे पट्टेदार हों, जोतदार, या बटाईदार, योजना के लिए पात्र हैं। गैर-ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है।
Q. किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जमा करने होते हैं?
- आधार कार्ड, किसान कार्ड या वोटर आईडी
- जमीन का खसरा, खतौनी या अन्य जमीन से जुड़े दस्तावेज
- फसल विवरण रिपोर्ट
- बैंक खाता विवरण
Q. इस योजना के लिए प्रीमियम दरें क्या हैं?
- खरीफ फसलों के लिए: 2%
- रबी फसलों के लिए: 1.5%
- बागवानी फसलों के लिए: 5%
Q. हरियाणा के किसान योजना के लिए कहां आवेदन कर सकते हैं?
किसान “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल, पीएमएफबीवाई पोर्टल, नजदीकी बैंक, या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
Q. यदि फसल खराब हो जाए तो क्लेम कैसे प्राप्त करें?
फसल खराब होने की स्थिति में किसान “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जांच के बाद, स्वीकृत राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
Q. किसानों को क्लेम राशि कब और कैसे प्राप्त होती है?
सरकार जांच पूरी करने के बाद क्लेम राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा करती है। यह प्रक्रिया फसल कटाई के मौसम के बाद पूरी की जाती है।
Q. किसानों को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना चाहिए?
- पीएमएफबीवाई की वेबसाइट पर जाएं।
- “फार्मर कॉर्नर” पर क्लिक करें।
- लॉगिन करें या गेस्ट किसान के रूप में रजिस्ट्रेशन करें।
- फॉर्म में जानकारी भरें और कैप्चा दर्ज कर आवेदन सबमिट करें।
Q. किसानों को योजना के तहत नुकसान का आकलन कैसे होता है?
फसल नुकसान का आकलन क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जाती है।
Q. इस योजना के तहत किन प्राकृतिक आपदाओं को कवर किया गया है?
यह योजना सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आंधी, आग, और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान को कवर करती है।