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PM KUSUM Yojana UP 2025 | पीएम कुसुम योजना उत्तर प्रदेश

PM KUSUM Yojana UP

PM KUSUM Yojana UP: केंद्र सरकार ने देश के सभी किसानों को सौर ऊर्जा प्रणाली (Solar Urja) से जोड़ने के लिए पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की है, जिसे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM) भी कहा जाता है। यह योजना तीन घटकों में विभाजित की गई है:

  1. घटक A: किसान जो 2 मेगावाट सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें इस घटक के लिए आवेदन करना होगा।
  2. घटक B: किसान जो अपनी कृषि भूमि पर कृषि सिंचाई के लिए स्टैंडअलोन सोलर पंप (सौर ऊर्जा पंप सिस्टम) स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें इस घटक के लिए आवेदन करना होगा।
  3. घटक C: जो किसान कृषि सिंचाई के साथ-साथ सौर पैनल सिस्टम से आय उत्पन्न करना चाहते हैं, वे इस घटक के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस लेख में, हम पीएम कुसुम योजना उत्तर प्रदेश (PM KUSUM Yojana UP) से संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। जो किसान पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दी गई प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। साथ ही, किसान की पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी जा रही है।

यूपी कुसुम योजना पात्रता एवं दस्तावेज  | UP Kusum Yojana Documents Require

उत्तर प्रदेश के किसान जो कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:

आवेदन के लिए पात्रता:

  • यूपी के मूल निवासी किसान पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • महिला और पुरुष दोनों किसान UP Kusum Solar Pump Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • घटक A के तहत, किसान 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • कृषि सिंचाई के लिए डीजल और विद्युत संचालित पंपों की जगह सौर ऊर्जा संचालित पंप लगाने की सुविधा है।
  • किसान अपनी भूमि के अनुपात के अनुसार 2 मेगावाट या वितरण निगम द्वारा अधिसूचित क्षमता (जो भी कम हो) के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रति मेगावाट के लिए लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।

वित्तीय योग्यता:

  • इस योजना के तहत प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय योग्यता की आवश्यकता नहीं है। किसान स्वयं के निवेश से प्रोजेक्ट को स्थापित कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी और आवेदन प्रक्रिया:

  • उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से संबंधित जानकारी और गाइडलाइन के लिए, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upneda.org.in पर विजिट करें।
  • PM KUSUM Yojana के लिए किसान यूपी एग्रीकल्चर की आधिकारिक वेबसाइट upagriculture.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर योजना से संबंधित सभी जानकारी, सरकारी आदेश, और सोलर पंप की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है।
  • किसान पीएम कुसुम योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सोलर पंप के लिए आवेदन करने की विस्तृत जानकारी इन वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं।

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यूपी पीएम कुसुम योजना आवेदन हेतु क्या क्या दस्तावेज चाहिए?

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत जो किसान अपने खेत पर सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहते हैं। उन्हें नीचे दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जिनमें किसान की  पहचान और जमीन संबंधित दस्तावेज हम होंगे:-

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • किसान परिवार का राशन कार्ड
  • रजिस्ट्रेशन की कॉपी
  • ऑथराइजेशन लेटर
  • जमीन की खतौनी की फोटो कॉपी
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

यूपी कुसुम योजना के लाभ | Benefits of UP Kusum Yojana 

पीएम कुसुम योजना भारत के लगभग सभी राज्यों में लागू की गई है। इस योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार दोनों किसानों को सोलर ऊर्जा सिस्टम पर सब्सिडी प्रदान करती हैं, ताकि अधिक किसान सोलर ऊर्जा को अपनाकर लाभ उठा सकें। किसानों को सोलर ऊर्जा से जुड़ने के कई फायदे हैं, जैसे:

  • पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों मिलकर सोलर ऊर्जा सिस्टम पर 30% सब्सिडी देती हैं। इसके अतिरिक्त, किसान चाहें तो 30% तक बैंक ऋण भी ले सकते हैं, जिससे कुल 90% तक सब्सिडी का लाभ मिलता है। किसानों को केवल 10% निवेश करके सोलर संयंत्र लगाने का अवसर मिलता है।
  • कंपोनेंट A के अनुसार, किसान 2 मेगावाट सोलर प्लांट लगाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।
  • जो किसान कृषि सिंचाई के लिए स्टैंडअलोन सोलर सिस्टम (सौर ऊर्जा पंप) लगाना चाहते हैं, उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की ओर से 60% तक सब्सिडी मिलेगी।
  • उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसान भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • सोलर पंप इंस्टॉल करने के बाद किसानों को अलग से कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे सिंचाई लागत नगण्य हो जाती है।
  • सोलर सिस्टम 25 साल तक बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे न केवल सिंचाई के खर्च में कमी आएगी, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी।
  • अब किसानों को डीजल और बिजली से चलने वाले सिंचाई पंप की जरूरत नहीं होगी। वे दिन में अपनी फसल की सिंचाई कर सकेंगे और रात में सिंचाई की समस्याओं से बच सकेंगे।

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यूपी कुसुम योजना सोलर पंप के लिए कैसे आवेदन करें। | Apply for UP Kusum Yojana Solar Pump 

UP KUSUM Yojana Solar Pump के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश पारदर्शी किसान योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें।

  • दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सीधे ऑफिशल वेबसाइट पर आ जाए।
  • वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे सोलर पंप हेतु बुकिंग करें पर क्लिक करें।

यहां पर नया पेज ओपन होगा।

यहां से आप PM KUSUM Yojana UP (UP Solar Pump Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तथा टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

UP KUSUM Yojana PDF | यूपी कुसुम योजना पीडीएफ

उत्तर प्रदेश कुसुम योजना के अंतर्गत जारी की गई गाइडलाइन एवं योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी ऑफिशल पोर्टल पर पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध करवाई गई है। इस लेख में हम UP KUSUM Yojana PDF प्रारूप में संलग्न कर रहे हैं। आप दिए गए Link पर क्लिक करें और उत्तर प्रदेश कुसुम योजना से जुड़ी जानकारी पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं।

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यूपी कुसुम योजना हेल्पलाइन नंबर | UP KUSUM Yojana Helpline Number

यूपी कुसुम योजना अर्थात ऊर्जा विभाग से जुड़ी सहायता एवं शिकायत के लिए यूपी किसान टोल फ्री नंबर 1800 180 0005 पर कॉल कर सकते हैं। 

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FAQ’s: PM KUSUM Yojana UP 2025 | पीएम कुसुम योजना उत्तर प्रदेश

  1. पीएम कुसुम योजना क्या है?
    पीएम कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान) का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के उपयोग से जोड़कर उनकी सिंचाई व्यवस्था को सुधारना और उनकी आय बढ़ाना है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप और सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
  2. योजना के कौन-कौन से घटक हैं?
    पीएम कुसुम योजना में तीन घटक हैं:

    • घटक A: 2 मेगावाट सोलर पैनल लगाने के लिए।
    • घटक B: कृषि सिंचाई के लिए स्टैंडअलोन सोलर पंप लगाने के लिए।
    • घटक C: सिंचाई के साथ-साथ सोलर ऊर्जा से आय अर्जित करने के लिए।
  3. पीएम कुसुम योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
    योजना के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर 30-30% की सब्सिडी प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, किसान 30% तक का बैंक ऋण भी ले सकते हैं, जिससे उन्हें 90% तक सब्सिडी का लाभ मिलता है। किसानों को सिर्फ 10% राशि का निवेश करना होगा।
  4. घटक A में कौन आवेदन कर सकता है?
    जो किसान अपनी जमीन पर 0.5 से 2 मेगावाट तक का सोलर प्लांट स्थापित करना चाहते हैं, वे घटक A के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रति मेगावाट के लिए लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है।
  5. घटक B के तहत कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं?
    जो किसान सिंचाई के लिए डीजल और बिजली की जगह सौर ऊर्जा पंप का उपयोग करना चाहते हैं, वे घटक B के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस घटक के तहत 60% तक सब्सिडी दी जाती है।
  6. किसान पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं?
    किसान यूपी एग्रीकल्चर की आधिकारिक वेबसाइट upagriculture.com या उत्तर प्रदेश के पारदर्शी किसान योजना पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होता है।
  7. पीएम कुसुम योजना में आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
    • आधार कार्ड
    • राशन कार्ड
    • रजिस्ट्रेशन की कॉपी
    • ऑथराइजेशन लेटर
    • जमीन की खतौनी की फोटो कॉपी
    • मोबाइल नंबर
    • बैंक खाता विवरण
    • पासपोर्ट साइज फोटो
  8. सोलर पंप लगाने के बाद किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
    सोलर पंप लगाने के बाद सिंचाई के लिए अलग से कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। सोलर सिस्टम 25 साल तक बिना किसी अतिरिक्त लागत के चल सकता है, जिससे सिंचाई की लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ेगी।
  9. यूपी में छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं?
    यूपी के लघु और सीमांत किसान भी पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
  10. पीएम कुसुम योजना के लिए सहायता और शिकायतों के लिए कहां संपर्क करें
    यूपी के किसान योजना से संबंधित सहायता और शिकायतों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 180 0005 पर कॉल कर सकते हैं।

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