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PM Fasal Bima Yojana UP | यूपी किसानों को मिलेगा पीएम फसल बीमा योजना का लाभ

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana UP

Fasal Bima Yojana UP: उत्तर प्रदेश के सभी किसानों के लिए यह आवश्यक है कि वे रबी और खरीफ फसलों का बीमा (फसल बीमा) अवश्य कराएं। इससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसलों से आर्थिक नुकसान से बचा जा सकेगा। यूपी में राज्य सरकार द्वारा “पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना” शुरू की गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” (PMFBY UP) लागू की। यूपी के किसान पीएम फसल बीमा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और रबी और खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। प्रदेश में जिलों के अनुसार विभिन्न बीमा कंपनियों को अधिकृत किया गया है, जैसे कि HDFC AGRO और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जो निजी स्तर पर कार्य कर रही हैं।

देखिये तो आपके लिए क्या आवश्यक हैं ?

यूपी के किसान PMFBY के लिए आवेदन बैंक, CSC केंद्र, और पीएमएफबीवाई के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। यूपी फसल बीमा योजना 2024 से संबंधित विस्तृत जानकारी इस लेख में दी जा रही है। इस लेख में आप फसल बीमा आवेदन, लिस्ट, और स्थिति देखने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को समझते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उत्तर प्रदेश | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

उत्तर प्रदेश में लगभग दो करोड़ किसान खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वर्ष 2022 तक, 25 लाख से अधिक किसानों ने पीएम फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana UP)  के तहत आवेदन किया है। सरकार सभी 2 करोड़ से अधिक किसानों से इस योजना से जुड़ने की अपील कर रही है। वर्ष 2021 में रबी और खरीफ फसलों के लिए करीब 27.59 लाख किसानों को 3074.60 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया। इसमें खरीफ सीजन 2021 में 7 लाख किसानों को लगभग 454 करोड़ रुपये का फसल बीमा अनुदान शामिल है। 21-22 के रबी सीजन में 19.90 लाख किसानों ने 14.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा कराया।

इसलिए, उत्तर प्रदेश के हर किसान को पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ना चाहिए ताकि बाढ़, मूसलधार बारिश, भूस्खलन, पाला, और ओलावृष्टि के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। उत्तर प्रदेश के किसान घर बैठे ऑनलाइन पीएम फसल बीमा योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं? इस संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पालन करें।

आर्टिकल के बारे में फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश
राज्य उत्तर प्रदेश (समस्त जनपद)
PMFBY Official Portal https://pmfby.gov.in/

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उत्तर प्रदेश में फसल बीमा कैसे करवाएं | Fasal Bima Yojana UP

 यहाँ उत्तर प्रदेश में फसल बीमा कराने की प्रक्रिया को समझाया गया है। उत्तर प्रदेश के किसान सीधे बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए नीचे बीमा कंपनियों की सूची दी जा रही है। इसके अलावा, किसान सीएससी केंद्र या अपने बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जो किसान क्रेडिट कार्ड  धारक हैं, वे बिना किसी आवेदन के इस योजना के तहत आते हैं, और उन्हें बैंक द्वारा फसल बीमा प्रदान किया जाता है। किसान एचडीएफसी ईआरजीओ (HDFC ERGO) और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (National Insurance Company) से भी फसल बीमा के लिए संपर्क कर सकते हैं। एचडीएफसी ईआरजीओ बीमा के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में अधिकृत है:

  • अलीगढ़
  • बदायूं
  • गौतम बुध नगर
  • जौनपुर
  • खीरी
  • मिर्जापुर
  • संत कबीर नगर
    इन सभी जिलों के किसान रबी और खरीफ फसलों के लिए फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से भी फसल बीमा योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।

किसान की पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज पीएम फसल बीमा योजना के लिए | Fasal Bima Yojana UP Documents

उत्तर प्रदेश के वे किसान जो पीएम फसल बीमा योजना में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज और पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  1. पहचान पत्र: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसान कार्ड, वोटर आईडी आदि।
  2. बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट।
  3. राशन कार्ड।
  4. पासपोर्ट साइज फोटो।
  5. मोबाइल नंबर।
  6. ईमेल आईडी: यह ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक है।
  7. फसल से संबंधित दस्तावेज: गिरदावरी रिपोर्ट, फसल विवरण रिपोर्ट, और फसल बुवाई की तारीख से संबंधित दस्तावेज।
  8. भूमि से जुड़े दस्तावेज: भूमि खाता, खसरा, गाटा संख्या, और खतौनी (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए)।

 

पीएम फसल बीमा इंश्योरेंस कंपनियों की सूची | Fasal Bima Yojana UP Insurance Company List 

उत्तर प्रदेश के किसान पीएम फसल बीमा के अंतर्गत अधिकृत कंपनियों से फसल बीमा करा सकते हैं। इन सभी कंपनियों की सूची और टोल फ्री नंबर नीचे दिए गए हैं। इसके अलावा, आप घर बैठे खुद से पीएम फसल बीमा के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

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PM Fasal Bima Yojana UP Insurance Companies Name

Insurance Company का नाम Toll Free Number
एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी 1800 116 515
बजाज आलियंज इन्शुरेंस कंपनी 1800 209 5959
भारती एक्सा जनरल इन्शुरेंस कंपनी 1800 103 7712
चोलामंडलम MS जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 200 5544
फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 4141
एचडीएफ़सी एर्गों जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 0700
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 9725
इफको टोकियो जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 103 5490
नेशनल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 200 7710
न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी 1800 209 1415
ओरिएंटल इन्शुरेंस 1800 118 485
रिलायंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 102 4088 / 1800 300 24088
रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 568 9999
एसबीआई जनरल इन्शुरेंस 1800 123 2310
श्रीराम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 3000 0000 / 1800 103 3009
टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 209 3536
यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी 1800 4253 3333
यूनिवर्सल जनरल इन्शुरेंस कंपनी 1800 200 5142

यूपी पीएम फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | Apply Fasal Bima Yojana UP Online 

केंद्र सरकार ने सभी किसानों को पीएम फसल बीमा योजना यूपी से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक आधिकारिक पोर्टल (PMFBY) तैयार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपने घर बैठे फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। फसल बीमा के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
सबसे पहले दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
यदि आप इंडिया ऑफिस वेबसाइट को हिंदी में देखना चाहते हैं, तो “चेंज लैंग्वेज” पर क्लिक करें और अपनी भाषा का चयन करें। उदाहरण के लिए, हम इस वेबसाइट को हिंदी में देख रहे हैं।
वेबसाइट के होम पेज पर किसान के आवेदन पर क्लिक करें।

यहाँ पर आपको लॉगिन और गेस्ट फार्मर का विकल्प दिखाई देगा।
यदि आप पहली बार पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं, तो “गेस्ट फार्मर” पर क्लिक करें।
यदि आप पहले से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो “लॉगिन फॉर फार्मर” पर क्लिक कर सकते हैं।
गेस्ट फार्मर पर क्लिक करने के बाद एक आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
इसे ध्यानपूर्वक भरें, जिसमें किसान का नाम, जमीन से संबंधित दस्तावेज, पता और बैंक विवरण शामिल हैं।
संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा। इसी लॉगिन पासवर्ड का उपयोग करके आप पीएम फसल बीमा पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।

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UP Fasal Bima Status कैसे देखें? | Check Fasal Bima Yojana UP

उत्तर प्रदेश के उन किसानों ने, जिन्होंने घर बैठे PMFBY पोर्टल पर फसल बीमा के लिए आवेदन किया है, उन्हें पोर्टल पर उपलब्ध एप्लीकेशन स्टेटस विकल्प पर क्लिक करना है। फिर, उन्हें अपना रसीद नंबर दर्ज करके स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए।

UP Fasal Bima Claim Status कैसे देखें? | Claim Fasal Bima Yojana UP

  • यूपी फसल बीमा क्लेम स्थिति को ऑनलाइन देखने के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी के आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम HDFC एग्रो इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल से क्लेम स्थिति देख रहे हैं। दिए गए लिंक पर क्लिक करें और HDFC Agro पोर्टल पर पहुंचें। यहां दिखाई दे रहे क्लेम स्थिति पर क्लिक करें। यदि आपने पीएमएफबीवाई के तहत आवेदन किया है, तो वहां एक आवेदन नंबर दिया गया था। आप उसे यहां दर्ज कर सकते हैं, साथ ही अपना खाता नंबर भी डालें। फिर सर्च पर क्लिक करें। इस तरह आप घर बैठे फसल बीमा क्लेम स्थिति को ऑनलाइन देख सकते हैं।

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FAQ: PM Fasal Bima Yojana UP | यूपी किसानों को मिलेगा पीएम फसल बीमा योजना का लाभ 

1. पीएम फसल बीमा योजना क्या है?

  • यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, सूखा, और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई है।

2. किसान पीएम फसल बीमा योजना में कैसे आवेदन कर सकते हैं?

  • किसान बैंक, CSC केंद्र, या पीएम फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

3. पीएम फसल बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

  • आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड, और फसल से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

4. किसान इस योजना का लाभ कब उठा सकते हैं?

  • किसान खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

5. किसान किस प्रकार के फसलों का बीमा करा सकते हैं?

  • सभी प्रमुख फसलों का बीमा जैसे धान, गेहूं, गन्ना, और दलहन फसलों का बीमा कराया जा सकता है।

6. बीमा प्रीमियम की दरें क्या हैं?

  • बीमा प्रीमियम फसल के प्रकार और क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। आमतौर पर, किसान को बीमा प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत देना होता है।

7. क्लेम राशि कैसे प्राप्त करें?

  • किसानों को क्लेम राशि प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन का क्लेम करना होगा, जो कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

8. किसान अपनी बीमा स्थिति कैसे जांच सकते हैं?

  • किसान पीएम फसल बीमा पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रसीद नंबर दर्ज करना होगा।

9. क्या पीएम फसल बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन संभव है?

  • हां, किसान ऑनलाइन पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

10. किसान किस बीमा कंपनियों के साथ फसल बीमा करवा सकते हैं?

  • किसान कई बीमा कंपनियों जैसे एचडीएफसी एर्गो, नेशनल इंश्योरेंस, और अन्य कंपनियों के साथ फसल बीमा करा सकते हैं।

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