Mukhyamantri Solar Pump Yojana 2024: मध्य प्रदेश के उन किसानों के लिए खुशखबरी है जो कृषि सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा पंप स्थापित करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार “मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना” चला रही है, जो “प्रधानमंत्री कुसुम योजना” के तहत लागू है। आप जानते ही होंगे कि पीएम कुसुम योजना तीन प्रमुख घटकों में शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के किसानों को अगले 5 वर्षों में 2 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।
सरकार ने 2024 में 25,000 किसानों के आवेदन स्वीकार करने का लक्ष्य रखा है। इनमें से 13,286 किसानों ने आवेदन किया है, और कुल 16,781 आवेदनों को अनुदान के लिए स्वीकृत किया जा चुका है। यदि आप भी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी से आवेदन करें। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2024 | Mukhyamantri Solar Pump Yojana
मध्यप्रदेश के किसान जो विद्युत लाइन से 300 मीटर की दूरी पर हैं और जिनके पास विद्युत सेवा नहीं है, वे मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को 30% का अनुदान केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही, किसान 30% बैंक ऋण लेकर केवल 10% निवेश करके Mukhyamantri Solar Pump Yojana का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार, किसानों को बैंक ऋण सहित कुल 90% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को चार चरणों को पूरा करना होगा। एमपी के किसानों को सबसे पहले मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना का ऑनलाइन फॉर्म (Solar Pump Yojana MP Online Registration) भरना होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं।
Mukhyamantri Solar Pump Yojana की पात्रता
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा:
- आवेदक किसान का मूल रूप से मध्यप्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- महिला और पुरुष दोनों किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- जो किसान पहले से विद्युत कनेक्शन ले चुके हैं या विद्युत से मिलने वाले अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, वे उस खसरा संख्या की जमीन पर सोलर पंप की अनुदानित राशि प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
- किसानों को एक लिखित स्वप्रमाणित पत्र देना होगा, जिसमें भविष्य में विद्युत संचालित पंप पर अनुदान राशि को छोड़ने का अनुरोध होगा।
- यदि किसान विद्युत पंप का कनेक्शन लगवाते हैं या उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देते हैं, तो उन्हें सोलर पंप स्थापना पर निर्धारित अनुदान दिया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान को पहले cmsolarpump.mp.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
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सोलर पंप योजना एमपी दिशा निर्देश | Process of Mukhyamantri Solar Pump Yojana
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में शुरू की गई मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना बहुत प्रभावशाली साबित हो रही है। यह योजना कृषि उपयोगिता के लिए संचालित है। किसानों को योजना का लाभ उठाने से पहले निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए:
- यह योजना मध्य प्रदेश में कृषि भूमि सिंचाई के लिए उपयोगी है।
- जिन किसानों के पास कृषि सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
- सोलर ऊर्जा संयंत्रों की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं किसान की होगी।
- किसान लिए गए सोलर कनेक्शन को बेच नहीं सकते।
- किसान के पास कृषि सिंचाई का एक स्रोत होना चाहिए।
- सोलर संयंत्रों की स्थापना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर की जाएगी।
- सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए छाया रहित स्थान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसान की होगी।
- मुख्यमंत्री सोलर पंप लगाने के लिए किसान को ₹5000 मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड भोपाल के पक्ष में ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
- हितग्राही किसानों का चयन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा।
- इस योजना के तहत 5 HP तक केवल DC पंप ही लगाए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लिए आवेदन कैसे करें | How to Apply Mukhyamantri Solar Pump Yojana
मुख्यमंत्री सोलर पंप पर योजना मध्य प्रदेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। तथा दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सीधे ऑफिशल वेबसाइट पर आ जाएं।
वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे “नवीन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- सर्वप्रथम किसान अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP दर्ज करें।
- सामान्य जानकारी के रूप में किसान अपनी जानकारी दर्ज करें।
यहॉं पर कृषक का आधार ईकेवायसी, बैंक अकाउण्ट संबंधी जानकारी, जाति स्वाघोषणा, जमीन से संबंधित खसरे की जानकारी एवं चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज की जानी होगी।
NOTE:- सीएम सोलर पंप ऑफिशल पोर्टल पर आवेदन करने की पूरी मैन्युअल यूजर गाइड दी गई है।
यूजर गाइड में दी गई जानकारी के आधार पर आसानी से Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश के समस्त जिला सूची
जहां से आप CM Solar Pump Yojana MP के लिए आवेदन कर सकते हैं:-
अलीराजपुर Alirajpur | आगर मालवा Agar Malwa |
अशोकनगर Ashok Nagar | अनूपपुर Anuppur |
बड़वानी Barwani | बालाघाट Balaghat |
भिण्ड Bhind | बैतूल Betul |
छतरपुर Chhatarpur | बुरहानपुर Burhanpur |
छिंदवाड़ा Chhindwara | भोपाल Bhopal |
दमोह Damoh | दतिया Datia |
धार Dhar | देवास Dewas |
गुना Guna | ग्वालियर Gwalior |
डिंडौरी Dindori | हरदा Harda |
इंदौर Indore | होशंगाबाद Hoshangabad |
झाबुआ Jhabua | जबलपुर Jabalpur |
कटनी Katni | खण्डवा Khandwa |
खरगौन Khargone | मंडला Mandla |
नीमच Neemuch | नरसिंहपुर Narsinghpur |
मुरैना Morena | मंदसौर Mandsaur |
पन्ना Panna | निवाड़ी Niwari |
राजगढ़ Rajgarh | रायसेन Raisen |
सागर Sagar | रीवा Rewa |
सतना Satna | रतलाम Ratlam |
सीहोर Sehore | सिवनी Seoni |
शहडोल Shahdol | शाजापुर Shajapur |
श्योपुर Sheopur | सीधी Sidhi |
शिवपुरी Shivpuri | सिंगरौली Singrauli |
उज्जैन Ujjain | टीकमगढ़ Tikamgarh |
विदिशा Vidisha | उमरिया Umaria |
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FAQ’s: Mukhyamantri Solar Pump Yojana 2024 | मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना
- क्या मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना है?
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कृषि सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा पंप स्थापित करना है। यह योजना “प्रधानमंत्री कुसुम योजना” के तहत लागू की गई है। - इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ वे किसान उठा सकते हैं जो विद्युत लाइन से 300 मीटर की दूरी पर हैं और जिनके पास विद्युत सेवा उपलब्ध नहीं है। - किसान को इस योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी?
किसानों को 30% की सब्सिडी केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार द्वारा मिलेगी, साथ ही किसान 30% बैंक ऋण लेकर केवल 10% निवेश करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार, कुल 90% तक की सब्सिडी उपलब्ध होती है। - आवेदन कैसे करें?
किसान को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके लिए उन्हें cmsolarpump.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। - इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
आवेदक किसान को मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए, उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और जो किसान पहले से विद्युत कनेक्शन ले चुके हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। - क्या किसानों को किसी प्रकार का भुगतान करना होगा?
हाँ, किसानों को मुख्यमंत्री सोलर पंप लगाने के लिए ₹5000 मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड भोपाल के पक्ष में ऑनलाइन भुगतान करना होगा। - क्या सोलर पंप कनेक्शन को बेचा जा सकता है?
नहीं, किसान द्वारा लिए गए सोलर कनेक्शन को बेचना संभव नहीं है। - सोलर पंप स्थापित करने के लिए कौन जिम्मेदार है?
सोलर पंपों की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं किसान की होगी। - इस योजना के तहत कितने HP तक के पंप लगाए जा सकते हैं?
इस योजना के तहत 5 HP तक केवल DC पंप ही लगाए जाएंगे। - किसान इस योजना में चयनित कैसे होंगे?
हितग्राही किसानों का चयन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा।