Haryana Property Mutation2025: यदि आपने हाल ही में हरियाणा राज्य के किसी भी क्षेत्र में अचल संपत्ति खरीदी है, तो उसका म्यूटेशन (नामांतरण/दाखिल खारिज) दर्ज करवाना आवश्यक है। संपत्ति का म्यूटेशन होने के बाद ही आपको कानूनी रूप से उस संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के बाद आप आसानी से ऑनलाइन ई-म्यूटेशन दर्ज करवा सकते हैं।
इस लेख में हम आपको यह बताएंगे कि हरियाणा में रजिस्ट्री के बाद नामांतरण (म्यूटेशन) की प्रक्रिया कैसे की जाती है।
हरियाणा म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन जानकारी
हरियाणा जमाबंदी पोर्टल (jamabandi.nic.in) पर आप Haryana Mutation Orders, Haryana Mutation Status, Haryana Mutation Deed, और Haryana Mutation Fees की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके जरिए आप घर बैठे अपनी संपत्ति का नामांतरण देख सकते हैं और म्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आइए, अब हम हरियाणा म्यूटेशन स्थिति और आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।
हरियाणा म्यूटेशन क्या है? (Haryana Property Mutation)
जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद उस संपत्ति का नाम ट्रांसफर किया जाता है, जिसे हरियाणा में म्यूटेशन (Mutation) कहा जाता है। इसका मतलब है संपत्ति का नामांतरण और दाखिल खारिज आवेदन करना। अगर किसी संपत्ति का नामांतरण नहीं किया जाता, तो उस पर पूरी तरह से मालिकाना हक नहीं मिल पाता, और यह प्रक्रिया संबंधित विभाग द्वारा स्वचालित रूप से पूरी की जाती है।
रजिस्ट्री के कुछ दिन बाद, हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर Haryana Mutation Status को अपडेट कर दिया जाता है। अब, हम इस स्टेटस को ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे।
हरियाणा म्यूटेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा राज्य में म्यूटेशन दर्ज करवाने के लिए आवेदक को कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। जिसमें आवेदक द्वारा अभी खरीदी गई जमीन की रसीद जो रजिस्ट्री के दौरान उन्हें दी जाती है। इसके साथ अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जैसे:-
- जमीन की पूरी रजिस्ट्री फोटो कॉपी
- स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की रसीद
- रजिस्ट्री नंबर
- जमीन का खाता खसरा नंबर
- आवेदक का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
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हरियाणा नामांतरण फीस क्या है?
हरियाणा राज्य में नामांतरण फीस के संबंध में 2013 में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें नामांतरण के लिए ₹50 से लेकर ₹200 तक शुल्क निर्धारित किया गया था। यह फीस जिला स्तर पर स्थित जिला सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (DITS) में जमा करनी होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इस फीस को माफ भी किया जाता है, जैसे यदि किसी संपत्ति को दान के रूप में दिया जाता है, तो इस पर म्यूटेशन फीस नहीं ली जाती। इसके अलावा, सरकार द्वारा वितरित आवासीय भूखंडों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए भी म्यूटेशन फीस माफ कर दी जाती है।
Haryana Mutation Status कैसे देखें?
राज्य में म्यूटेशन स्टेटस ऑनलाइन देखने के लिए आवेदक के पास रजिस्ट्री नंबर और रजिस्ट्री की तिथि होना आवश्यक है। इन विवरणों के आधार पर हम हरियाणा में नामांतरण स्थिति को ऑनलाइन देख सकते हैं। अब, चलिए जानते हैं हरियाणा की ऑफिशल वेबसाइट से नामांतरण स्थिति देखने की प्रक्रिया:
- सबसे पहले हरियाणा जमाबंदी की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर मेनू बार में “Mutation” सेक्शन में जाकर “Mutation Status” पर क्लिक करें।
- अब, यहां पर जिला और तहसील का चयन करें।
- फिर रजिस्ट्री संख्या और रजिस्ट्री तिथि दर्ज करें, और “सर्च” पर क्लिक करें।
- इसके बाद, आपके सामने नामांतरण से संबंधित सभी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
हरियाणा के समस्त जिला जिनका म्यूटेशन स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं:-
Ambala (अम्बाला) | Charkhi Dadri |
Bhiwani (भिवानी) | Faridabad (फरीदाबाद) |
Gurugram (गुरुग्राम) | Fatehabad (फतेहाबाद) |
Jhajjar (झज्जर) | Hisar (हिसार) |
Jind (जींद) | Kaithal (कैथल) |
Karnal (करनाल) | Kurukshetra (कुरुक्षेत्र) |
(दादरी) Nuh (नूहं) | Mahendragarh (महेंद्रगढ़) |
Panchkula (पंचकुला) | Palwal (पलवल) |
Rewari (रेवाड़ी) | Panipat (पानीपत) |
Rohtak (रोहतक) | Sirsa (सिरसा) |
Yamunanagar (यमुनानगर) | Sonipat (सोनीपत) |
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FAQ’s Haryana Property Mutation 2025
Q. हरियाणा म्यूटेशन क्या है? हरियाणा म्यूटेशन (Mutation) संपत्ति का नामांतरण और दाखिल खारिज से जुड़ी प्रक्रिया है, जिससे संपत्ति के मालिक का कानूनी अधिकार अपडेट किया जाता है। यह रजिस्ट्री के बाद संपत्ति का नाम ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक है।
Q. क्या म्यूटेशन के बिना संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, यदि संपत्ति का म्यूटेशन नहीं किया गया है, तो मालिकाना हक कानूनी रूप से नहीं माना जाता। म्यूटेशन प्रक्रिया संपत्ति के स्वामित्व को प्रमाणित करती है।
Q. हरियाणा म्यूटेशन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? आवश्यक दस्तावेजों में रजिस्ट्री की रसीद, जमीन का खसरा नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी शामिल होते हैं।
Q. हरियाणा म्यूटेशन फीस कितनी है? म्यूटेशन फीस ₹50 से ₹200 तक होती है। यह शुल्क जिला सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (DITS) में जमा करना होता है। कुछ स्थितियों में, जैसे दान में दी गई संपत्ति के लिए, यह फीस माफ भी की जा सकती है।
Q. क्या सरकारी आवासीय भूखंडों पर म्यूटेशन फीस माफ होती है? हां, सरकार द्वारा आवंटित आवासीय भूखंडों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए म्यूटेशन फीस माफ की जाती है।
Q. में म्यूटेशन स्थिति कैसे चेक करें? हरियाणा म्यूटेशन स्थिति को ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको रजिस्ट्री नंबर और रजिस्ट्री की तिथि की जानकारी चाहिए। फिर आप हरियाणा के जमाबंदी पोर्टल पर जाकर “Mutation Status” सेक्शन में ये विवरण दर्ज करके म्यूटेशन स्टेटस देख सकते हैं।
Q. क्या म्यूटेशन प्रक्रिया स्वतः होती है? नहीं, म्यूटेशन प्रक्रिया स्वचालित नहीं होती। रजिस्ट्री के कुछ दिन बाद इसे संबंधित विभाग द्वारा अपडेट किया जाता है, और संपत्ति मालिक को ऑनलाइन स्टेटस चेक करने की सुविधा मिलती है।
Q. क्या म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है? हां, रजिस्ट्री के बाद आप ऑनलाइन ई-म्यूटेशन के माध्यम से म्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के जमाबंदी पोर्टल पर यह सेवा उपलब्ध है।
Q. म्यूटेशन के लिए कितने दिन लगते हैं? म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी होने में कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक का समय लग सकता है, यह संबंधित जिले और विभाग की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है।
Q. हरियाणा के कौन से जिले में म्यूटेशन स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है? आप हरियाणा राज्य के सभी जिलों जैसे अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पानीपत, रोहतक, और अन्य जिलों का म्यूटेशन स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।