Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh: प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में तो आप अवश्य जानते होंगे, जो देश के सभी राज्यों में सक्रिय रूप से संचालित है। इसी तरह, छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ राज्य सरकार ने “ग्रामीण आवास न्याय योजना” (Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh) शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर है। योजना के सुचारू संचालन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निराश्रित परिवारों, बीपीएल परिवारों, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों और आवासहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh 2024 के तहत लाभार्थी परिवारों की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और योजना से संबंधित सभी जानकारी इस लेख में प्रदान की गई है, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं।
छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना | Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के सफल संचालन और क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक लगभग 8 लाख 44 हजार पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत राज्य में कुल 11 लाख 76 हजार 67 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें लगभग 11,76,150 परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति दर 99.99% रही है, जबकि अन्य राज्यों में यह दर 71.79% है। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब जो परिवार इस योजना से वंचित रह गए हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने खर्च पर पक्का आवास उपलब्ध कराएगी। आइए, अब जानते हैं कि इस ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्रता क्या है।
ग्रामीण आवास योजना की पात्रता | Elegibility for Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में उन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की घोषणा की है जो पीएम आवास योजना से वंचित रह गए हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार पक्का मकान दिया जाएगा। पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं:
- परिवार मूल रूप से छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
- जिन परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।
- जिन परिवारों को पहले आवास निर्माण के लिए अनुदान मिल चुका है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास राज्य या देश के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होना चाहिए, और मकान निर्माण के लिए भूमि भी नहीं होनी चाहिए।
- बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार, जिनमें कोई सक्षम कमाने वाला सदस्य नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
Also read: Annapurna Food Packet Yojana
ग्रामीण आवास निवास योजना के लिए कैसे आवेदन करें।
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन परिवारों को राज्य के खर्च पर पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना में आवेदन करने के लिए किसी भी आवेदक को सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर पात्र परिवारों का चयन करेगी।
जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले ही पक्का मकान मिल चुका है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिन परिवारों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्का निवास नहीं मिला है, उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान प्रदान किया जाएगा। चयनित और वंचित परिवारों की सूची पंचायत स्तर पर सत्यापन के बाद तैयार की जाएगी।
Also read: Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin List
FAQ’s: Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना
- छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना क्या है?
ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत उन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए हैं। - इस योजना के तहत कौन पात्र है?
इस योजना के तहत वे परिवार पात्र हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, बीपीएल श्रेणी में आते हैं, और जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है। पीएम आवास योजना का लाभ लेने वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। - क्या आवेदकों को आवेदन करने के लिए सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता है?
नहीं, आवेदकों को आवेदन करने के लिए सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। पात्र परिवारों का चयन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। - इस योजना के तहत मकान निर्माण का खर्च कौन उठाएगा?
मकान निर्माण का पूरा खर्च छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। - क्या योजना के लिए कोई आयु सीमा है?
हां, आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। - प्रधानमंत्री आवास योजना से यह योजना कैसे अलग है?
प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की योजना है, जबकि ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, जो उन परिवारों को मकान प्रदान करती है जो पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। - योजना के तहत लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाएगा?
लाभार्थियों का चयन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा, और पंचायत स्तर पर सत्यापन के बाद सूची तैयार की जाएगी। - इस योजना के लिए किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
आवेदकों को छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो पात्रता को सिद्ध करते हैं। - योजना के तहत मकान कब तक मिलेंगे?
सरकार द्वारा सत्यापन और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द से जल्द मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। - क्या यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है?
हां, यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के आवासहीन और जरूरतमंद परिवारों के लिए है, जो पीएम आवास योजना से वंचित रह गए हैं।