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बिहार में कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें | Bihar Krishi Input Anudan

Bihar Krishi Input Anudan: बिहार कृषि विभाग ने किसानों के हित में कृषि इनपुट अनुदान योजना (Bihar Krishi Anudan Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, बिहार के किसानों को फसल के खराब होने पर प्रति हेक्टेयर ₹8,500 से लेकर ₹22,500 तक का कृषि अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो कि 33% तक हो सकता है। किसान इस योजना के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि पर लाभ उठा सकते हैं।

Bihar Krishi Input Anudan Yojana 2025 के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कृषि अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है, किसानों की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार सरकार के कृषि विभाग ने किसानों के लाभ के लिए एक आधिकारिक पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in तैयार किया है। इस पोर्टल पर किसान योजना से जुड़ी सभी जानकारी के साथ-साथ आवेदन की स्थिति, लाभार्थियों की सूची, और बैंक ट्रांसफर स्थिति की जांच कर सकते हैं।

तो चलिए, अब हम कृषि इनपुट अनुदान योजना के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं।

बिहार कृषि अनुदान योजना लास्ट डेट | Krishi Input Yojana Apply Last Date

रबी सीजन में फसलों के खराब होने के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने कृषि अनुदान योजना (Krishi Anudan Yojana Bihar) के तहत किसानों को ₹8,500 से लेकर ₹22,500 प्रति हेक्टेयर तक का मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी जा रही है। कृपया दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।

कृषि इनपुट अनुदान योजना बिहार 2025 | Bihar Krishi Input Anudan

बिहार में वर्ष 2022-23 के रबी मौसम में अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि, और आंधी-तूफान के कारण 6 जिलों के 20 प्रखंडों और 299 पंचायत क्षेत्रों के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इन सभी किसानों को शीघ्र ही कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा।

किसानों को Bihar Krishi Anudan Yojana के तहत क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार कृषि विभाग ने किसानों के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाया है, और वे बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा, कृषि इनपुट अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर भी Krishi Anudan Online Apply किया जा सकता है। इस वेबसाइट पर किसानों के लिए अनुदान आवेदन हेतु सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसलिए, किसानों से अनुरोध है कि वे समय पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें।

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Bihar Krishi Anudan | बिहार कृषि इनपुट अनुदान राशि

बिहार सरकार द्वारा किसानों को खराब हुई फसल के मुआवजे की राशि प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की श्रेणी और प्रभावित क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया गया है। इसके अनुसार, कृषि अनुदान योजना की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

वर्षा, ओलावृष्टि, और आंधी-तूफान के कारण हुई क्षति के लिए निम्नलिखित दर से कृषि इनपुट अनुदान उपलब्ध होगा:

  • असिंचित फसल क्षेत्र के लिए: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर
  • सिंचित क्षेत्र के लिए: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर
  • शाश्वत/बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित) के लिए: ₹22,500 प्रति हेक्टेयर

कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही मुआवजा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, किसानों को इस योजना के अंतर्गत असिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम ₹1,000, सिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम ₹2,000, और शाश्वत/बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित) क्षेत्र के लिए न्यूनतम ₹2,500 का अनुदान प्राप्त होगा।

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इनपुट अनुदान योजना में सम्मिलित जिला एवं पंचायत | Input Anudan Yojana

कृषि इनपुट अनुदान योजना को 6 जिलों में 20 प्रखंडों के 299 पंचायतों को योजना में सम्मिलित किया गया है, तथा किसानों को 33% से अधिक फसल खराब होने पर अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इनपुट अनुदान योजना में सम्मिलित छह जिलों की सूची इस प्रकार है:-

  • गया
  • सीतामढ़ी
  • रोहतास
  • पूर्वी चंपारण
  • शिवहर
  • मुजफ्फर 

कृषि इनपुट अनुदान योजना की पात्रता | Krishi Input Yojana Eligibility

बिहार सरकार ने सीमांत और लघु किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी है। इसके अलावा, जो किसान इस योजना के लिए योग्य होंगे, उन्हें इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। किसानों की योजना पात्रता इस प्रकार है:

  • कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत और गैर-रैयत किसानों को दिया जाएगा।
  • केवल असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि, और आंधी-तूफान से प्रभावित जिलों को शामिल किया जाएगा।
  • प्रखंड और पंचायत के रैयत और गैर-रैयत किसान भाई-बहन इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • यह योजना केवल किसानों और किसान परिवारों के लिए मान्य है।
  • आवेदन के समय, आवेदक किसान को अपने परिवार का विवरण आधार सत्यापन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • यदि परिवार का विवरण देने में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो आवेदन रद्द किया जा सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत रैयत किसान के लिए अद्यतन या वर्ष 2021-22 का लगान रसीद और गैर-रैयत किसान परिवार के लिए स्वघोषित प्रमाण पत्र, जिसे वार्ड सदस्य और कृषि समन्वयक द्वारा प्रमाणित किया गया हो, मान्य होगा।
  • स्वघोषित प्रमाण पत्र का प्रारूप डीबीटी (DBT) पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

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कृषि अनुदान योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज | Bihar Krishi Input Anudan Documents

Bihar Krishi Anudan Scheme के अंतर्गत जो किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। उन्हें कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें किसान की पहचान और जमीन से जुड़े दस्तावेज मुख्य हैं जैसे:-

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जमीन से जुड़े दस्तावेज
  • पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

बिहार कृषि अनुदान योजना हेल्पलाइन नंबर | Krishi Input Helpline Number

किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार द्वारा जारी किए गए किसान हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 18001801551

बिहार कृषि अनुदान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें

Krshi Anudan Online Bihar Registration करना बहुत ही आसान है। आप ऑफिशल वेबसाइट पर आवेदन करने की प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक फॉलो करें।

  • सबसे पहले दिए गए ऑफिशल वेबसाइट पर क्लिक करें। (dbtagriculture.bihar.gov.in)
  • वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे आवेदन करें पर क्लिक करें।

कृषि इनपुट अनुदान योजना आवेदन पर क्लिक करें।

किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें।

NOTE:- असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि/आंधी तूफान से हुये फसल क्षति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें |

यह योजना केवल 6 जिलों अंतर्गत 20 प्रखड़ों के 299 पंचायतों के लिए मान्य है |

कृषि इनपुट अनुदान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश | Agriculture Department Bihar

आवेदन प्राप्त करने की तिथि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक है। आवेदन सबमिट करने के बाद यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, तो उसे 48 घंटे के भीतर सुधार लें। 48 घंटे के बाद आवेदन संबंधित कृषि समन्वयक को जांच के लिए अग्रसारित कर दिया जाएगा, और तब त्रुटियों में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं किया जा सकता, और अंतिम तिथि के बाद 48 घंटे तक किए गए अपडेट मान्य नहीं होंगे।

यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर (494 डिसिमिल भूमि) तक के लिए एक किसान परिवार को दी जाएगी। एक पंजीकरण से आवेदक (गेहूं, रबी दलहन, रबी तेलहन, सब्जी, शाश्वत फसल/गन्ना, अन्य फसल) में हुए नुकसान का लाभ ले सकते हैं।

किसान के प्रकार के अनुसार:

  • स्वयं भू-धारी: भूमि के दस्तावेज़ के लिए अद्यतन या वर्ष 2021-22 का एल.पी.सी/जमीन रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  • वास्तविक खेतिहर: स्व-घोषणा प्रमाण पत्र प्रदान करना अनिवार्य है।
  • वास्तविक खेतिहर + स्वयं भू-धारी: भूमि के दस्तावेज़ के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है। स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।

कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में लाभ उठाने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है। योजना की राशि केवल आधार से लिंक बैंक खाते में ही स्थानांतरित की जाएगी। आवेदक कृपया आधार से लिंक बैंक खाता की जानकारी सही से दर्ज करें।

FAQ’s: Bihar Krishi Input Anudan | DBT Agriculture Bihar Status

  1. कृषि इनपुट अनुदान योजना क्या है?
    यह योजना बिहार सरकार द्वारा किसानों को फसल के नुकसान के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिसमें प्रति हेक्टेयर ₹8,500 से ₹22,500 तक का मुआवजा दिया जाता है।

  2. किसान इस योजना के तहत अधिकतम कितनी भूमि पर लाभ ले सकते हैं?
    किसान इस योजना के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि पर लाभ उठा सकते हैं।

  3. अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
    किसानों को आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

  4. आवेदन की तिथि क्या है?
    कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए आवेदन की तिथि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक है।

  5. क्या आवेदन करने के बाद त्रुटियाँ ठीक की जा सकती हैं?
    हाँ, आवेदन सबमिट करने के 48 घंटे के भीतर किसी भी त्रुटि को सुधारना संभव है। इसके बाद, आवेदन संबंधित कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जाएगा, और त्रुटियों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

  6. इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
    सभी पंजीकृत रैयत और गैर-रैयत किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि, और आंधी-तूफान से प्रभावित जिलों में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

  7. किसान को अनुदान राशि कब मिलेगी?
    अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, और यह आधार से लिंक बैंक खाते में ही भेजी जाएगी।

  8. किसान को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
    किसानों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि से जुड़े दस्तावेज, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।

  9. क्या योजना में कोई विशेष प्रावधान है?
    हाँ, सीमांत और लघु किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है।

  10. अगर मुझे आवेदन करने में कोई समस्या होती है तो क्या करूँ?
    किसान हेल्पलाइन नंबर 18001801551 पर संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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