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Fasal Bima Rashi Claim | फसल बीमा राशि क्लेम 2025

Fasal Bima Rashi Claim

Fasal Bima Rashi Claim: भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। किसानों की आजीविका मुख्य रूप से खेती पर टिकी होती है, और वे अपनी फसलों की देखभाल बहुत मेहनत से करते हैं। हालांकि, भौगोलिक और प्राकृतिक विपरीत परिस्थितियों के कारण फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि होती है। बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, भारी बारिश और बर्फबारी जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने का कारण बनती हैं।

देखिये तो आपके लिए क्या आवश्यक हैं ?

इन हालातों में, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Fasal Bima Rashi), मौसम आधारित फसल बीमा योजना, फसल राहत योजना, और सहायता योजना के तहत किसानों को फसल बीमा कराने का सुझाव दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के खराब होने पर किसान मुआवजा (क्लेम) प्राप्त कर सकें।

किसानों को बीमा राशि के रूप में बहुत ही मामूली प्रीमियम का भुगतान करना होता है। रबी फसलों के लिए 1.5% और खरीफ फसलों के लिए 2% बीमा राशि का प्रीमियम लिया जाता है। जो किसान बागवानी या वाणिज्यिक कृषि कर रहे हैं, उन्हें 5% का प्रीमियम देना होता है।

अब हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे कि फसल बीमा राशि और (Fasal Bima Rashi Claim)  फसल बीमा क्लेम राशि को ऑनलाइन कैसे चेक किया जा सकता है, और किस माध्यम से किसानों को फसल बीमा का भुगतान किया जाता है।

फसल बीमा क्लेम राशि 266 करोड़ 83 लाख 16 हजार 137 रुपए जारी किए

खरीफ सीजन 2021 में जिन किसानों की फसल खराब हो गई थी, वे काफी समय से फसल बीमा योजना के तहत क्लेम राशि मिलने का इंतजार कर रहे थे। बीमा कंपनियों ने 7 लाख 75 हजार 554 पॉलिसियों के लिए कुल 266 करोड़ 83 लाख 16 हजार 137 रुपये का फसल बीमा क्लेम जारी किया है।

राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र के किसानों को भी जल्द ही 540 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। खरीफ सीजन 2021 के दौरान खराब हुई फसलों को इस बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। भारतीय बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) के अधिकारियों ने जल्द ही किसानों को इस मुआवजा राशि के वितरण की घोषणा की है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि एवं क्लैम | PM Fasal Bima Rashi Claim

योजना नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025
योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई
पीएम फसल बीमा पोर्टल https://pmfby.gov.in/

फसल बीमा राशि 2025 | Fasal Bima Rashi 2025

बिहार के किसानों के लिए मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना शुरू की गई है, जिसमें किसानों को फसल बीमा (Fasal Bima Rashi)  के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। बिहार के उन क्षेत्रों में, जहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा अधिक होता है, जैसे बाढ़, भारी बारिश और भूस्खलन, वहां सर्वेक्षण करवाया जाता है। इन क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजा प्रदान किया जाता है।

इसके विपरीत, अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। इस योजना के तहत किसानों को केवल नाममात्र की फसल बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है, जबकि बाकी राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी किसानों से फसल बीमा के लिए नाममात्र राशि ली जाती है।

रबी और खरीफ की फसलों के लिए किसानों को निम्न प्रकार से प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है, और क्लेम राशि भी उसी के अनुसार दी जाती है।

फसल प्रीमियम राशि बीमित राशि
धान 713.99 रुपए प्रति एकड़ 35699.78 रुपया प्रति एकड़
मक्का 356.99 रुपए प्रति एकड़ 17849.89 रुपया प्रति एकड़
बाजरा 335.99 रुपए प्रति एकड़ 16799.33 रुपया प्रति एकड़
कपास 1732.50 रुपए प्रति एकड़ 34650.02 रुपया प्रति एकड़
गेहूं 409.50 रुपए प्रति एकड़ 27300.12 रुपया प्रति एकड़
जौ 267.75 रुपए प्रति एकड़ 17849.89 रुपया प्रति एकड़
चना 204.75 रुपए प्रति एकड़ 13650.06 रुपया प्रति एकड़
सरसो 275.63 रुपए प्रति एकड़ 18375.17 रुपया प्रति एकड़
सूरजमुखी 267.75 रुपए प्रति एकड़ 17849.89 रुपया प्रति एकड़

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फसल बीमा क्लेम राशि | Fasal Bima Rashi Claim 

जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन किया है, उन्हें फसल खराब होने की स्थिति में फसल बीमा क्लेम (Fasal Bima Claim) सीधे उनके बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजा जाता है। इससे पहले, बैंक और बीमा कंपनी द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर किसानों की सूची बनाई जाती है। जिन किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हुआ है, उन्हें फसल बीमा की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।

पीएम फसल बीमा क्लेम राशि कब मिलती है?  | PM Fasal Bima Claim Rashi Kab Milti Hai 

जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा (Fasal Bima Rashi) योजना के तहत आवेदन किया है, अगर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसल खराब हो जाती है, तो उन्हें 72 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या CSC सेंटर पर इसकी सूचना देनी होगी। इसके अलावा, सरकार ने एक मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किया है, जिसके माध्यम से किसान अपनी खराब फसल की जानकारी दे सकते हैं।

सूचना प्राप्त होने के बाद, बैंक या बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को फसल के सर्वेक्षण के लिए भेजा जाता है। उनके द्वारा किया गया सर्वे बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट किया जाता है, और इसके आधार पर किसानों की सूची तैयार की जाती है। जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उन्हें बीमा की राशि नियमानुसार उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

फसल बीमा क्लेम राशि के लिए कैसे आवेदन करें? | Apply Fasal Bima Rashi Claim

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत फसल नुकसान की सूचना PMFBY पोर्टल पर दी जा सकती है। इसके लिए आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:

  1. सबसे पहले PMFBY पोर्टल पर जाएं।
  2. पोर्टल पर दिख रहे “फसल नुकसान हेतु सूचित करें” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. यहां आपको इंश्योरेंस कंपनियों की एक सूची दिखाई देगी। जिस कंपनी के साथ आपका फसल बीमा किया गया है, उसी कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें।
  4. 72 घंटे के भीतर अपनी खराब हुई फसल की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को दें।

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फसल बीमा क्लेम सूची/लिस्ट कैसे देखें  | Fasal Bima Rashi 2025

  • फसल बीमा लिस्ट देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें
  • वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे डेशबोर्ड सेक्शन में Coverage Dashboard पर क्लिक करें।
  • अब साइट कार्नर में दिखाई दे रहे State Wish Report पर क्लिक करें।
  • अपने राज्य, जिला, तहसील, गांव का चुनाव करें।
  • यहां से आप गांव अनुसार फसल बीमा क्लेम लिस्ट देख सकते है।
Insurance Company का नाम Toll Free Number
एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी 1800 116 515
बजाज आलियंज इन्शुरेंस कंपनी 1800 209 5959
भारती एक्सा जनरल इन्शुरेंस कंपनी 1800 103 7712
चोलामंडलम MS जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 200 5544
फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 4141
एचडीएफ़सी एर्गों जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 0700
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 9725
इफको टोकियो जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 103 5490
नेशनल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 200 7710
न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी 1800 209 1415
ओरिएंटल इन्शुरेंस 1800 118 485
रिलायंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 102 4088 / 1800 300 24088
रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 568 9999
एसबीआई जनरल इन्शुरेंस 1800 123 2310
श्रीराम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 3000 0000 / 1800 103 3009
टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 209 3536
यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी 1800 4253 3333
यूनिवर्सल जनरल इन्शुरेंस कंपनी 1800 200 5142

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FAQ’s: Fasal Bima Rashi Claim | फसल बीमा राशि क्लेम 2025

Q. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?

PMFBY एक सरकारी योजना है जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर मुआवजा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना है।

Q. फसल बीमा के लिए कौन-कौन सी फसलें कवर की जाती हैं?

योजना के अंतर्गत खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलों जैसे धान, मक्का, गेहूं, बाजरा, कपास, चना, सरसों, और सूरजमुखी शामिल हैं।

Q. फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम कितना होता है?

खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, और वाणिज्यिक फसलों (जैसे बागवानी) के लिए 5% प्रीमियम लिया जाता है। बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

Q. फसल नुकसान की सूचना कैसे दी जा सकती है?

किसान फसल नुकसान की सूचना PMFBY पोर्टल, मोबाइल ऐप, या इंश्योरेंस कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर 72 घंटे के भीतर दे सकते हैं।

Q. फसल बीमा क्लेम कैसे प्राप्त किया जाता है?

फसल नुकसान की सूचना देने के बाद, बीमा कंपनी क्षेत्र का सर्वे करती है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसानों को क्लेम राशि उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।

Q. किसानों को फसल बीमा की राशि कब मिलती है?

सर्वेक्षण और रिपोर्ट के बाद, मुआवजा राशि किसानों के बैंक खाते में नियमों के अनुसार ट्रांसफर कर दी जाती है। प्रक्रिया में कुछ सप्ताह का समय लग सकता है।

Q. फसल बीमा क्लेम की स्थिति ऑनलाइन कैसे चेक करें?

किसान PMFBY पोर्टल पर जाकर अपनी फसल बीमा क्लेम की स्थिति चेक कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर “कवरेज डैशबोर्ड” में जाकर अपने राज्य, जिले और गांव का चयन करना होता है।

Q. अगर किसान को मुआवजा नहीं मिला है, तो क्या करें?

किसान संबंधित इंश्योरेंस कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर सहायता ले सकते हैं।

Q. फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकारें किसानों को सहायता देती हैं?

केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से इस योजना में योगदान करती हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य इस योजना के तहत किसानों को फसल बीमा सुविधा प्रदान करते हैं।

Q. मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना क्या है?

बिहार सरकार द्वारा लागू की गई यह योजना उन किसानों को मुआवजा प्रदान करती है, जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो गई हैं। इसके लिए किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होता।

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