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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम 2025 | PM Fasal Bima Yojana Claim

PM Fasal Bima Yojana Claim

PM Fasal Bima Yojana Claim: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हो रही है। किसान अपनी फसलों को विकसित करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में, यदि किसान इस फसल बीमा योजना का लाभ उठाते हैं, तो वे आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।

देखिये तो आपके लिए क्या आवश्यक हैं ?

इस योजना के तहत, रबी और खरीफ फसलों के लिए किसानों को केवल 2% से 5% तक बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जबकि बाकी राशि का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार करती है।

किसान प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन, मूसलधार बारिश, ओलावृष्टि, बर्फबारी, या सूखे के मामले में फसल बीमा क्लेम (Fasal Bima Claim) के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 2022-23 वित्तीय वर्ष में फसल सुरक्षा के लिए 15,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। आम बजट में यह भी कहा गया है कि हर किसान को फसल बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम 2025 | PM Fasal Bima Yojana Claim 

पीएम फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाली क्लेम राशि राज्य द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर निर्भर करती है। वर्तमान में, राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ 72 लाख किसानों को 18,470 करोड़ रुपये का क्लेम दिया है। उत्तर प्रदेश में, वर्ष 2021-22 के खरीफ सीजन में 21.60 लाख किसानों ने इस योजना के तहत बीमा कराया था। इनमें से मार्च 2022 तक 7.02 लाख किसानों को 654.85 करोड़ रुपये की फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।

PMFBY योजना के तहत आवेदन करने के लिए, किसानों को अपनी फसल खराब होने की सूचना 72 घंटे के भीतर आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से देनी होती है। अधिकांश राज्यों में तेज बारिश, सूखा, बर्फबारी (पाला), और अत्यधिक सर्दी के कारण हुई पैदावार में कमी को भी पीएम फसल बीमा योजना के तहत क्लेम सूची (Claim List 2025) में शामिल किया जाएगा।

PM Fasal Bima Yojana Claim 2025 | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम

पीएम फसल बीमा क्लेम सूची तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के कृषि अधिकारियों की होती है। जब किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होती हैं, तो क्षेत्र के अनुसार सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर किसानों की फसल बीमा सूची तैयार की जाती है। वे किसान जो बैंक से ऋण प्राप्त कर चुके हैं, यानी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक हैं, उन्हें बैंक द्वारा फसल बीमा कराया जाता है। ऐसे किसान बैंक जाकर फसल बीमा सूची (Fasal Bima Claim Suchi) में अपना नाम देख सकते हैं, क्योंकि फसल बीमा लाभार्थियों की सूची किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होती है।

इस सूची की जानकारी के लिए, आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं, सीएससी सेंटर (CSC Center) पर जा सकते हैं, या यदि आपने आधिकारिक वेबसाइट से पीएम फसल बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया है, तो दिए गए इंश्योरेंस कंपनियों के टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करके PM Fasal Bima Claim List 2025 की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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फसल बीमा क्लेम कब मिलता है? | Fasal Bima Claim 

  • फसल बीमा क्लेम किसानों को दो प्रकार से प्रदान किया जाता है। पहला प्रकार क्षेत्र के अनुसार फसल की हानि पर सरकारी रिपोर्ट के आधार पर तैयार की जाने वाली सूची है। दूसरा प्रकार व्यक्तिगत किसान की फसल हानि पर फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियों (Crop Insurance Company) द्वारा दी जाने वाली सहायता है। किसी भी स्थिति में, किसानों को फसल की खराबी की सूचना इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या सीएससी सेंटर (CSC Center) को 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।
  • सूचना प्राप्त होने के बाद, कृषि अधिकारी क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों की सूची तैयार की जाती है। जिन किसानों ने फसल बीमा के लिए आवेदन किया है, उनके लिए बीमा कंपनियों और सरकार मिलकर बजट तैयार करते हैं। इस बजट राशि का वितरण राज्य में क्षेत्र या जिला अनुसार किया जाएगा। किसानों को उनकी जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर फसल बीमा क्लेम दिया जाएगा।
  • सभी तैयारियों के पूर्ण होने के बाद, किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर (DBT) पद्धति के जरिए फसल बीमा क्लेम राशि ट्रांसफर की जाती है। जैसे ही किसानों के बैंक खातों में फसल बीमा की राशि जमा होती है, उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचना मिलती है। इसके साथ ही, किसानों को न्यूज़ चैनल, अखबार और सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए भी सूचित किया जाता है कि किस राज्य में कितने किसानों को कितनी राशि फसल बीमा क्लेम के रूप में दी गई है।

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फसल बीमा क्लेम लिस्ट 2025 कैसे देखें? | Check Fasal Bima Claim List

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें। जिन किसानों ने बैंक के माध्यम से फसल बीमा के लिए आवेदन किया है, उन्हें अपने बैंक से क्लेम सूची प्राप्त होगी। ध्यान दें कि पीएम फसल बीमा क्लेम लिस्ट 2024 ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। हालांकि, यदि आपने पीएम फसल बीमा पोर्टल (PMFBY) पर फसल बीमा के लिए आवेदन किया है, तो आप अपने आवेदन की स्थिति (PMFBY Application Status) के माध्यम से पॉलिसी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं।

 वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे पॉलिसी स्टेटस पर क्लिक करें।

  • ऑनलाइन आवेदन करते समय रिसिप्ट नंबर दिया जाता है।
  •  रिसिप्ट नंबर दर्ज करें।
  • Check Status पर क्लिक करें।

 यहां से आप असल बीमा क्लेम लिस्ट (Fasal Bima Claim List) अर्थात फसल बीमा पॉलिसी स्थिति को देख सकते हैं।

फसल बीमा क्लेम के लिए कैसे आवेदन करें? | Apply Fasal Bima Yojana Claim

PM Fasal Bima Yojana Claim 2025:- प्राकृतिक आपदाओं के चलते फसल प्रभावित होने की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी पीएम किसान टोल फ्री नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पर तथा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। पीएमएफबीवाई पोर्टल (pmfby portal) से आवेदन करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया फॉलो करें।

  • सबसे पहले pmfby पोर्टल पर आ जाएं।
  • फसल नुकसान सूचित करें पर क्लिक करें।

यहां पर फसल बीमा कंपनियों के नाम और टोल फ्री नंबर दिखाई देंगे।

जिस कंपनी से आपका फसल बीमा करवाया गया है। उसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करें।

फसल बीमा कंपनियों के नाम | Name of Crop Insurance Companies

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य में क्षेत्र एवं जिला अनुसार इंश्योरेंस कंपनियों को अधिकृत किया गया है। अपने क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे दी गई सभी इंश्योरेंस कंपनियों की सूची और टोल फ्री नंबर का उपयोग कर सकते हैं।

Insurance Company का नाम Toll Free Number
एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी 1800 116 515
बजाज आलियंज इन्शुरेंस कंपनी 1800 209 5959
भारती एक्सा जनरल इन्शुरेंस कंपनी 1800 103 7712
चोलामंडलम MS जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 200 5544
फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 4141
एचडीएफ़सी एर्गों जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 0700
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 9725
इफको टोकियो जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 103 5490
नेशनल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 200 7710
न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी 1800 209 1415
ओरिएंटल इन्शुरेंस 1800 118 485
रिलायंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 102 4088 / 1800 300 24088
रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 568 9999
एसबीआई जनरल इन्शुरेंस 1800 123 2310
श्रीराम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 3000 0000 / 1800 103 3009
टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 209 3536
यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी 1800 4253 3333
यूनिवर्सल जनरल इन्शुरेंस कंपनी 1800 200 5142

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम फॉर्म PDF | Download Fasal Bima Claim Form PDF

ऑनलाइन माध्यम से फसल बीमा क्लेम के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप पीडीऍफ़ फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें और PM Fasal Bima Claim Form PDF को पूरा भर कर  संबंधित सीएससी सेंटर, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी ऑफिस में जमा करा सकते हैं:-

Download Claim Form: Download Now

पीएम फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर | PM Fasal Bima Helpline Number

 किसानों को योजना के अंतर्गत आवेदन करने, तथा क्लेम संबंधित समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 18002664141 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त help.agri-insurance@gov.in पर मेल लिख सकते हैं।

FAQ’s: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम 2025 | PM Fasal Bima Yojana Claim 

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों में होने वाली हानि की भरपाई के लिए बीमा प्रदान करती है।

2. किसानों को फसल बीमा क्लेम कब मिलेगा?

फसल बीमा क्लेम किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित फसलों के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार की जा सकती है या फिर व्यक्तिगत फसल हानि पर भी आधारित हो सकती है।

3. क्लेम के लिए आवेदन कैसे करें?

किसानों को अपनी फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर पीएम किसान टोल फ्री नंबर, आधिकारिक वेबसाइट, या मोबाइल ऐप के माध्यम से देना होता है।

4. किसानों को क्लेम राशि कैसे मिलेगी?

क्लेम राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

5. किसान अपने फसल बीमा क्लेम की स्थिति कैसे चेक करें?

किसान पीएम फसल बीमा पोर्टल (PMFBY) पर जाकर अपना आवेदन स्थिति चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी रिसिप्ट नंबर की आवश्यकता होगी।

6. क्या सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं?

हाँ, इस योजना का लाभ सभी किसान ले सकते हैं, बशर्ते उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हुआ हो और वे समय पर आवेदन करें।

7. क्या फसल बीमा क्लेम के लिए कोई दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

हाँ, किसानों को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और फसल से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

8. क्लेम राशि कितनी होती है?

क्लेम राशि फसल के क्षेत्र और हानि की गंभीरता के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह विभिन्न फसलों और स्थितियों के लिए भिन्न हो सकती है।

9. किसान अपने क्लेम सूची में नाम कैसे चेक करें?

बैंक द्वारा दी गई क्लेम सूची में नाम चेक किया जा सकता है, और यह जानकारी संबंधित बैंक या सीएससी सेंटर से भी प्राप्त की जा सकती है।

10. किसान फसल बीमा क्लेम फॉर्म कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

यदि ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो किसान PM Fasal Bima Claim Form PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसे संबंधित CSC सेंटर, बैंक, या इंश्योरेंस कंपनी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

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