यह लेख मध्य प्रदेश (MP Fasal Bima Yojana) के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर उन किसानों के लिए जो रबी और खरीफ फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की प्रसिद्ध प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के किसानों को फसल बीमा के लिए आमंत्रित कर रही है।
सरकार ने 51 जिलों को 5 क्लस्टर में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत रबी फसलों जैसे गेहूं, जौ, आलू, टमाटर, बैंगन, प्याज, पत्ता गोभी, हरी मटर, धनिया, लहसुन, आम, और अंगूर का बीमा कराया जा सकता है। वहीं, खरीफ फसलों में केला, पपीता, मिर्च, बाजरा, मूंग, मूंगफली और संतरा शामिल हैं।
किसानों को योजना के अनुसार खरीफ और रबी बागवानी फसलों के लिए 5% बीमा राशि का भुगतान करना होगा। शेष प्रीमियम राशि का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा PM Fasal Bima के अंतर्गत सभी किसानों को अनिवार्य रूप से फसल बीमा कराने के लिए आग्रह किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मध्यप्रदेश 2025 | MP Fasal Bima Yojana
मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत प्रभावी साबित हो रही है। वर्ष 2022 में, देशभर के किसानों ने रबी और खरीफ फसलों के खराब होने पर क्लेम राशि का भुगतान प्राप्त किया। इस समय, मध्य प्रदेश में अत्यधिक ठंड के कारण रबी फसलों के खराब होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में, जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है, उन्हें फसल नुकसान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
2022 के आंकड़ों के अनुसार, 22 करोड़ किसानों ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत आवेदन किया, जिससे बीमा कंपनियों के पास लगभग 1,134 करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्र हुआ। केंद्र सरकार और बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को अब तक 2,513 करोड़ रुपये का फसल बीमा क्लेम दिया जा चुका है। केवल मध्य प्रदेश में, वर्ष 2022 की रबी और खरीफ फसलों के लिए 49 लाख किसानों को 7,600 करोड़ रुपये का फसल बीमा क्लेम भुगतान किया गया है।
योजना नाम |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025
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योजना की शुरुआत |
13 जनवरी 2016 को की गई
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पीएम फसल बीमा पोर्टल |
मध्य प्रदेश फसल बीमा पात्रता | Madhya Pradesh Fasal Bima Eligibility
- अनुमति अधिसूचना: राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अधिसूचित लागू अनुबंध समझौते से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक: गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है।
- महिला किसानों को प्रोत्साहन: MP Fasal Bima Yojana के अंतर्गत अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति महिला किसानों को अधिक से अधिक इस योजना से जोड़ा जा रहा है।
- फसल बीमा कवरेज: अधिसूचित क्षेत्र में फसल उगाने वाले पट्टेदार/जोतदार किसानों सहित सभी किसान फसल बीमा कवरेज के लिए पात्र हैं।
- ऋण नहीं लेने वाले किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेज: जिन किसानों ने बैंक से ऋण (KCC) नहीं लिया है, उन्हें भूमि रिकॉर्ड अधिकार (ROR), भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (LPC) आदि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- पंचायती राज संस्थानों की भागीदारी: पंचायती राज संस्थानों द्वारा किसानों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है।
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मौसम आधारित फसल बीमा योजना मध्य प्रदेश | RWBCIS
मध्य प्रदेश सरकार किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों के किसानों को लाभ पहुंचाना है जहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा अधिक होता है। इस योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2016 को की थी, और यह योजना 12 राज्यों में लागू की गई है, जिसमें 9 राज्यों ने रबी फसलों के लिए विशेष रुचि दिखाई है। मध्य प्रदेश इस योजना में एक प्रमुख राज्य रहा है। मौसम के आधार पर फसल बीमा कुछ राज्यों के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के संभावित प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधिक प्रभावी साबित हो रही है।
वर्तमान में, मध्य प्रदेश सरकार पीएम फसल बीमा योजना को बढ़ावा दे रही है और यह योजना गैर-ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है। जिन किसानों ने कृषि भूमि पर ऋण नहीं लिया है, उनके लिए इस योजना में भाग लेना वैकल्पिक है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत, यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होती है, तो उन्हें 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना आवश्यक होगा।
फसल बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज | Documents Required For MP Fasal Bima Yojana
जमीन से जुड़े दस्तावेज
- जमीन का खाता, खसरा, गाटा संख्या इत्यादि ,
- जमाबंदी, (राजस्थान, पंजाब, हरियाणा किसानों के लिए)
- खतौनी ( उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसानों के लिए)
- सातबारा (महाराष्ट्र किसानों के लिए)
- भुइया (छत्तीसगढ़ किसानों के लिए)
फसल से जुड़े दस्तावेज
- गिरदावरी रिपोर्ट
- फसल विवरण रिपोर्ट
- फसल बुवाई तारीख विवरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे इन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करके किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
किसान का पहचान पत्र
- (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसान कार्ड , वोटर आईडी इत्यादि)
- बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट )
- राशन कार्ड
- किसान का पासवर्ड साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी ( ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक होगी)
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एमपी फसल बीमा के लिए कैसे आवेदन करें? | Apply for MP Fasal Bima Yojana
मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने PMFBY पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर भारत के किसी भी राज्य से आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार फसल बीमा कराने के लिए तीन माध्यमों को प्रोत्साहन देती है। किसान खुद https://pmfby.gov.in/ पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और फसल बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा, जिन किसानों ने बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लिया है, उन्हें बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से फसल बीमा कराना होता है। किसान सीएससी सेंटर (CSC Center) से भी आवेदन कर सकते हैं। आइए, अब हम फसल बीमा पंजीकरण के लिए आधिकारिक पोर्टल पर चलते हैं।
- सबसे पहले दिए गए लिंक पर क्लिक करें (https://pmfby.gov.in/) और PM Fasal Bima Portal पर आ जाएं।
- इस पोर्टल पर पहले किसान को अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए Farmer Corner सेक्शन में अप्लाई पर क्लिक करें।
Login Farmer पर क्लिक करें।
यहां पर किसानों को नाम पता एड्रेस, बैंक डिटेल के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके पश्चात आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर Fasal Bima Application से जुड़ी सारी जानकारी चेक कर सकते हैं।
MP Fasal Bima Yojana Status | एमपी फसल बीमा स्टेटस चेक करें
Madhya Pradesh Fasal Bima Yojana (प्रधानमंत्री फसल बीमा) आवेदन स्थिति चेक करने के लिए पीएमएफबीवाई पोर्टल pmfby.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट पर दिखाई दे रहे Application Status पर क्लिक करें।
- रिसिप्ट नंबर दर्ज करें।
- यहां से आप असल बीमा स्टेटस को चेक कर सकते हैं।
फसल बीमा क्लेम कैसे मिलता है | Fasal Bima Claim
- कवरेज का उद्देश्य:
- PM Fasal Bima Scheme के अंतर्गत उन सभी जोखिमों को कवर किया जाएगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
- फसल बुवाई संबंधी जोखिम:
- कम बारिश के कारण फसल की बुवाई न होना।
- प्रतिकूल मौसम की वजह से बुवाई में अवरोध।
- खड़ी फसल के जोखिम:
- बुवाई से लेकर कटाई तक की अवधि का कवरेज।
- प्राकृतिक आपदाएँ जैसे:
- ओलावृष्टि
- सूखा
- भूस्खलन
- प्राकृतिक आग
- बिजली गिरना
- तूफान/चक्रवात
- रोग एवं कीटों के कारण फसल को नुकसान।
- कटाई के दौरान के जोखिम:
- फसल कटाई के समय 2 सप्ताह तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे:
- चक्रवात
- बेमौसम बारिश
- ओलावृष्टि
- खराब हुई फसल का कवरेज।
- फसल कटाई के समय 2 सप्ताह तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे:
- स्थानीय आपदाएं:
- अधिसूचित क्षेत्र में ओलावृष्टि, मूसलाधार बारिश, सूखा, भूस्खलन, और बाढ़ जैसी परिस्थितियों के लिए फसल क्लेम कवरेज।
- फसलों की सूची:
- रबी और खरीफ की कुछ फसलों को शामिल किया गया है, जिन पर प्रति एकड़ प्रीमियम राशि लागू होती है।
PM Crop Insurance Name | Fasal | Premium Amount | Insured Amount
फसल | प्रीमियम राशि | बीमित राशि |
धान | 713.99 रुपए प्रति एकड़ |
35699.78 रुपया प्रति एकड़
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मक्का | 356.99 रुपए प्रति एकड़ |
17849.89 रुपया प्रति एकड़
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बाजरा | 335.99 रुपए प्रति एकड़ |
16799.33 रुपया प्रति एकड़
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कपास | 1732.50 रुपए प्रति एकड़ |
34650.02 रुपया प्रति एकड़
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गेहूं | 409.50 रुपए प्रति एकड़ |
27300.12 रुपया प्रति एकड़
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जौ | 267.75 रुपए प्रति एकड़ |
17849.89 रुपया प्रति एकड़
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चना | 204.75 रुपए प्रति एकड़ |
13650.06 रुपया प्रति एकड़
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सरसो | 275.63 रुपए प्रति एकड़ |
18375.17 रुपया प्रति एकड़
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सूरजमुखी | 267.75 रुपए प्रति एकड़ |
17849.89 रुपया प्रति एकड़
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एमपी फसल बीमा इंश्योरेंस कंपनी के नाम | mp crop insurance company names
मध्य प्रदेश तथा भारत के अन्य राज्यों में जो कंपनियां फसल बीमा (Crop Insurance) करने हेतु अधिकृत की गई है। उन सभी के नाम और टोल फ्री नंबर हम यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान सीधे इन कंपनियों के अधिकृत एजेंट या ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर फसल बीमा हेतु आवेदन कर सकते हैं। इन सभी कंपनियों के नाम और कांटेक्ट नंबर इस प्रकार है:-
Insurance Company का नाम |
Toll Free Number
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एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी | 1800 116 515 |
बजाज आलियंज इन्शुरेंस कंपनी | 1800 209 5959 |
भारती एक्सा जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 103 7712 |
चोलामंडलम MS जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 5544 |
फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 4141 |
एचडीएफ़सी एर्गों जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 0700 |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 9725 |
इफको टोकियो जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 103 5490 |
नेशनल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 7710 |
न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी | 1800 209 1415 |
ओरिएंटल इन्शुरेंस | 1800 118 485 |
रिलायंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड |
1800 102 4088 / 1800 300 24088
|
रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 568 9999 |
एसबीआई जनरल इन्शुरेंस | 1800 123 2310 |
श्रीराम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड |
1800 3000 0000 / 1800 103 3009
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टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 209 3536 |
यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी | 1800 4253 3333 |
यूनिवर्सल जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 200 5142 |
मध्य प्रदेश फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर | Madhya Pradesh Fasal Bima Helpline Number
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन का प्रयोग करके किसान योजना से जुड़ी आवेदन समस्या एवं क्लेम स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Helpline No 01123382012
Email ID:- help.agri-insurance@gov.in
FAQ’s: MP Fasal Bima Yojana 2025
Q. क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना?
यह योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए फसल बीमा प्रदान करती है, ताकि रबी और खरीफ फसलों के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा मिल सके।
Q. किस प्रकार की फसलों का बीमा किया जा सकता है?
रबी फसलों में गेहूं, जौ, आलू, टमाटर, बैंगन, प्याज आदि और खरीफ फसलों में केला, पपीता, मिर्च, बाजरा, मूंग, मूंगफली आदि शामिल हैं।
Q. किसान को कितना प्रीमियम देना होगा?
किसानों को खरीफ और रबी बागवानी फसलों के लिए केवल 5% बीमा राशि का भुगतान करना होगा। बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भरा जाएगा।
Q. बीमा के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान PMFBY पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं या बैंक और CSC केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
Q. किसानों को क्या दस्तावेज़ जमा करने होंगे?
भूमि से जुड़े दस्तावेज़ (खसरा, खतौनी), फसल विवरण रिपोर्ट, पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी), बैंक विवरण, आदि आवश्यक हैं।
Q. किसान कैसे अपनी आवेदन स्थिति चेक कर सकते हैं?
किसान PMFBY पोर्टल पर जाकर Application Status पर क्लिक करके रिसिप्ट नंबर दर्ज कर अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं।
Q. किसानों को किस प्रकार के जोखिमों का कवरेज मिलेगा?
फसल बुवाई संबंधी जोखिम, खड़ी फसल के जोखिम, कटाई के दौरान के जोखिम, और स्थानीय आपदाओं के लिए कवरेज मिलेगा।
Q. किसानों को फसल बीमा क्लेम कैसे मिलेगा?
यदि फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होती है, तो किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। क्लेम की प्रक्रिया शुरू होगी।
Q. क्या योजना गैर-ऋणी किसानों के लिए भी उपलब्ध है?
हाँ, गैर-ऋणी किसानों के लिए योजना स्वैच्छिक है, जबकि ऋणी किसानों के लिए यह अनिवार्य है।
Q. किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर: 01123382012 और ईमेल आईडी: help.agri-insurance@gov.in है।