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PM Fasal Bima Yojana | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

PM Fasal Bima Yojana

PM Fasal Bima Yojana: यदि आपने फसल बीमा के लिए आवेदन किया है या आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसमें आपको PM Fasal Bima Yojana की विस्तृत जानकारी मिलेगी। साथ ही, आपको PM Fasal Bima Yojana के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाई जाएगी। इस लेख में PMFBY योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को शामिल किया गया है, जैसे रजिस्ट्रेशन, लाभार्थी सूची और क्लेम स्थिति, जिसे आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं।

देखिये तो आपके लिए क्या आवश्यक हैं ?

आपको यह जानकर खुशी होगी कि पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को की गई थी। इस योजना के संचालन के लिए 8,800 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई थी। योजना के तहत, केंद्र सरकार ने निजी फसल बीमा कंपनियों को अधिकृत किया है। तो चलिए, इस लेख में आगे बढ़ते हैं और फसल बीमा योजना की बारीकियों, आवेदन प्रक्रिया, और क्लेम स्थिति को समझते हैं।

PM Fasal Bima Yojana | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

भारत के हर किसान अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह संवारते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ होते हैं। खासकर सीमांत किसान, जिनकी आय केवल कृषि पर निर्भर करती है, के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक होती है। ऐसे किसानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने फसल बीमा (Fasal Bima) योजना शुरू की है, जिससे वे अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। इस योजना के तहत सभी राज्यों में किसानों को फसल बीमा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसके लिए किसानों को खरीफ फसलों पर केवल 2% और रबी फसलों पर 1.5% का समान प्रीमियम भुगतान करना होता है। इसके अलावा, जो किसान बागवानी और वार्षिक वाणिज्यिक फसलें बोते हैं, उन्हें 5% का बीमा प्रीमियम देना होता है।

पीएम फसल बीमा योजना 2024 | PM Fasal Bima Yojana 2024

योजना नाम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024
योजना की शुरुआत
13 जनवरी 2016 को की गई
पीएम फसल बीमा पोर्टल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | PMFBY Documents

Pradhan Mantri Fasal Bima आवेदन हेतु किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो व्यक्तिगत और फसल तथा जमीन स्वामित्व से जुड़े हुए हैं। इन सभी दस्तावेजों को Crop Insurance के दौरान प्रस्तुत करना आवश्यक है। Fasal Bima आवेदन के लिए Online तथा Offline दोनों माध्यम उपलब्ध है। दोनों ही माध्यम में किसान को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जैसे:-

  • किसान का पहचान पत्र (आधार कार्ड,  ड्राइविंग लाइसेंस, किसान कार्ड , वोटर आईडी  इत्यादि)
  • बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट )
  • राशन कार्ड
  • किसान का पासवर्ड साइज फोटो
  •  मोबाइल नंबर
  •  ईमेल आईडी ( ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक होगी)
  • जमीन से जुड़े दस्तावेज
  • जमीन का खाता, खसरा, गाटा संख्या इत्यादि ,
  • जमाबंदी, (राजस्थान, पंजाब, हरियाणा किसानों के लिए)
  • खतौनी ( उत्तर प्रदेश,  मध्य प्रदेश, किसानों के लिए)
  • सातबारा (महाराष्ट्र किसानों के लिए)
  • भुइया (छत्तीसगढ़ किसानों के लिए)
  • फसल से जुड़े दस्तावेज जैसे
  • गिरदावरी रिपोर्ट
  • फसल विवरण रिपोर्ट
  • फसल बुवाई तारीख विवरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे इन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करके किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

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PMFBY प्रीमियम केलकुलेट कैसे करें? How to calculate PM Fasal Bima Yojana

जब किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY Scheme) के तहत फसल बीमा के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें फसल के विवरण के आधार पर बीमा प्रीमियम (PMFBY Bima premium) का भुगतान करना होता है। अधिकांश किसान बैंक या इंश्योरेंस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से फसल बीमा के लिए आवेदन करते हैं, इसलिए उन्हें प्रीमियम कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, यदि किसान स्वयं ऑनलाइन PMFBY फसल बीमा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर प्रीमियम कैलकुलेटर उपलब्ध है। इस कैलकुलेटर का उपयोग करके आप अपनी फसल के लिए प्रीमियम राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम राशि की जानकारी हासिल करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

  • सबसे पहले  पीएमएफबीवाई ऑफिशल वेबसाइट पर आ जाएं।
  • वेबसाइट पर दिखाई दे रहे बीमा प्रीमियम केलकुलेटर (Insurance Premium Calculator) पर क्लिक करें।
  • यहां पर आपको फसल विवरण
  •  वित्तीय वर्ष
  • योजना की जानकारी
  • अपने राज्य व जिले का चुनाव
  • फसल का नाम दर्ज करना होगा
  • बोई गई फसल का क्षेत्रफल दर्ज करें।

सभी विवरण दर्ज करके आप जैसे ही Calculator पर क्लिक करेंगे।

उस राज्य में अधिकृत इंश्योरेंस कंपनी की जानकारी दिखाई देगी और प्रीमियम राशि को आप देख सकते हैं।

इसी के साथ फसल नुकसान पर मिलने वाली राशि का भी विवरण देख सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें? Online registration for PM Fasal Bima Yojana 

PM Fasal Bima Yojana Online Registration करना बहुत ही आसान है। PMFBY Website पर किसान आसानी से Crop Insurance (Fasal Bima) के लिए आवेदन कर सकते हैं? इस संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले PMFBY Scheme ऑफिशल वेबसाइट पर आ जाएं। वेबसाइट पर आने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें

  • पहले ऑफिशल वेबसाइट पर आ जाएं।
  • वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे किसान आवेदन पर क्लिक करें।

यहां पर किसान को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो Guest Farmer पर क्लिक करें।

  • Register for New Farmer User
  • फॉर्म को ध्यान पूर्वक पूरा भरें।
  • फॉर्म पूरा भरने के पश्चात Create User पर क्लिक करें।

इस प्रकार आप PM Fasal Bima Yojana के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके पश्चात मोबाइल नंबर के माध्यम से आप पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं।

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पीएम फसल बीमा हेतु पात्रता | PM Fasal Bima Eligibility

  • अधिसूचित क्षेत्र में फसल उगाने वाले पट्टेदार/ जोतदार किसानों सहित सभी किसान फसल बिमा कवरेज के लिए पात्र हैं।
  • ऐसे किसान जिन्होंने बैंक से ऋण नहीं ले रखा है। उनके लिए भूमि रिकार्ड अधिकार (ROR), भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (LPC) आदि आवश्यक दस्तावेजी प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।
  • राज्य सरकार द्वारा अनुमति अधिसूचित लागू अनुबंध समझौते संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
  • गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है।
  • पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति महिला किसानों को अधिक से अधिक इस योजना से जुड़े जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
  • पंचायती राज संस्थानों द्वारा फसल बीमा योजना कार्यान्वित हेतु किसानों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शामिल किया जा रहा है।

फसल बीमा में सम्मिलित की जाने वाली फसलें

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा उगाई जाने वाली सभी प्रकार की रबी एवं खरीफ की फसलों को शामिल किया जाएगा जिसमें

  •  खाद्य फसलों जैसे:- अनाज, बाजरा, दालें, सब्जियां इत्यादि।
  •  तेल उत्पादन फसलें जैसे:- सरसों, तिलहन, मूंगफली इत्यादि।
  • वार्षिक एवं वाणिज्य फसलें जिसमें बागवानी फसलें भी सम्मिलित होगी।
  • कुल मिलाकर किसान द्वारा उगाई जाने वाली सभी फसलों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा।

फसल बीमा क्लेम कैसे मिलता है | PM Fasal Bima Claim

PM Fasal Bima yojana Scheme के अंतर्गत उन सभी जोखिमों को कवर किया जाएगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं तथा बीमा कंपनियों को गाइडलाइन दी गई है। मुख्य रूप से फसल जोखिम को इस प्रकार कवरेज किया जाता है।

  • फसल बुवाई संबंधी जोखिम:- भारत के ऐसे राज्य जहां पर कम बारिश की वजह से फसल की बुवाई नहीं हो पाई हो। या प्रतिकूल मौसमी परिस्थतियाँ की वजह से फसल बुवाई में अवरोध उत्पन्न होना।
  • खड़ी फसल के जोखिम:- Fasal Bima के अंतर्गत खड़ी फसल में बुवाई से लेकर कटाई तक की समय अवधि आंकी जाती है। खड़ी फसल पर ऐसे जोखिम जिन्हे रोका नहीं जा सकता था। जैसे:- ओलावृष्टि, सुखा, भूस्खलन, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, तूफान चक्रवात, इत्यादि। इसी के साथ यदि फसल में रोकथाम के बावजूद भी रोग एवं कीट को खत्म नहीं किया जा सके। ऐसी परिस्थितियों को भी फसल बीमा क्लेम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा।
  • कटाई के दौरान के जोखिम:- फसल की कटाई के समय 2 सप्ताह तक किसी भी प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से खराब हुई फसल को  कवरेज दिया जाएगा।
  • स्थानीय आपदाएं:- अधिसूचित क्षेत्र में ओलावृष्टि, मूसलाधार बारिश, सूखा, भूस्खलन, बाढ़ जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर फसल क्लेम कवरेज दिया जाएगा।
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विपरीत परिस्थितियों में नहीं मिलेगा फसल बीमा क्लेम

उक्त मैं बताई गई सभी प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर फसल को क्लेम कवरेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसी कुछ विपरीत परिस्थितियां जिनमें फसल खराब होने पर किसी प्रकार का क्लेम नहीं दिया जाता जैसे:-

  • परमाणु जोखिम
  •  युद्ध एवं आत्मीय खतरे
  • दंगे में खराब हुई फसल
  • रंजिश के कारण खराब की फसल (दुर्भावनापूर्ण क्षति)
  • फसल को निकालने के बाद चोरी हो जाना
  • घरेलू या जंगली जानवरों द्वारा खराब की गई फसल पर फसल बीमा कवरेज नहीं दिया जाता।

बैंक से पीएम फसल बीमा का फॉर्म कैसे भरें? How to apply PM Fasal Bima Yojana from bank?

PM Fasal Bima Yojana के लिए प्रत्येक किसान आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की सीमांत किसान एवं बड़े किसान जैसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। जो किसान बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC Loan) योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्हें PM Fasal Bima Scheme से जोड़ा गया है। अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाभान्वित किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया गया है। इसके लिए बैंकों द्वारा ही आवेदन करना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त जो किसान गैर ऋणी है। अर्थात जिन्होंने Kisan Credit Card Loan नहीं ले रखा है। वह किसान भी PM Fasal Bima Yojana के अंतर्गत  क्रॉप इंश्योरेंस करवा सकते हैं।

गैर ऋणी किसान व्यक्तिक रूप से या फिर अपेक्षित प्रीमियम के साथ डाक के माध्यम से बीमा कंपनीको फसल बीमा के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीएमएफ़बीवाई ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पीएम फसल बीमा योजना प्रीमियम राशि | PM Fasal Bima Yojana Premium

PM Crop Insurance Premium:- किसान के पास जितनी जमीन कृषि योग्य है या जितनी फसल बोई जाती है। उसका पूरा फसल बीमा करवाया जा सकता है। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए सरकार द्वारा कृषि बीमा कंपनियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसी गाइडलाइन के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा PMFBY Premium लिया जाता है। वर्तमान में किसानों को खरीफ फसलों के लिए केवल 2% तथा रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान  करना होता है। वाणिज्य फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। शेष राशि सरकार द्वारा वाहन की जाती है। चाहे वह राशि 90% ही क्यों ना हो। संपूर्ण प्रीमियम सरकार द्वारा ही दी जाती है।

हमने यहां पर रबी और खरीफ की  कुछ फसलों को सम्मिलित किया है। जिन पर प्रति एकड़ प्रीमियम राशि लागू होती है वह इस प्रकार है:-

फसल प्रीमियम राशि बीमित राशि
धान 713.99 रुपए प्रति एकड़
35699.78 रुपया प्रति एकड़
मक्का 356.99 रुपए प्रति एकड़
17849.89 रुपया प्रति एकड़
बाजरा 335.99 रुपए प्रति एकड़
16799.33 रुपया प्रति एकड़
कपास 1732.50 रुपए प्रति एकड़
34650.02 रुपया प्रति एकड़
गेहूं 409.50 रुपए प्रति एकड़
27300.12 रुपया प्रति एकड़
जौ 267.75 रुपए प्रति एकड़
17849.89 रुपया प्रति एकड़
चना 204.75 रुपए प्रति एकड़
13650.06 रुपया प्रति एकड़
सरसो 275.63 रुपए प्रति एकड़
18375.17 रुपया प्रति एकड़
सूरजमुखी 267.75 रुपए प्रति एकड़
17849.89 रुपया प्रति एकड़

पीएम फसल बीमा योजना बिमा कम्पनियाँ : PM Fasal Bima Yojana companies

किसानों को फसल बीमा के लिए सरकार द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। सरकार किसानों को बीमा कंपनियों से जोड़े जाने के लिए अभियान चला रही है। इसके साथ बैंकों अभियान, सामाजिक बैठक, जन जागरूकता अभियान को शुरू कर Crop Insurance Company से जोड़ा जाता है। ताकि भारत के प्रत्येक किसान को फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त हो सके। हम यहां पर कुछ महत्वपूर्ण क्रॉप इंश्योरेंस कंपनियों के नाम और कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं। आप सीधे इन कंपनियों से भी संपर्क कर सकते हैं।

पीएम फसल बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर | PM Fasal Bima Yojana Helpline Number

Insurance Company का नाम Toll Free Number
एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी 1800 116 515
बजाज आलियंज इन्शुरेंस कंपनी 1800 209 5959
भारती एक्सा जनरल इन्शुरेंस कंपनी 1800 103 7712
चोलामंडलम MS जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 200 5544
फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 4141
एचडीएफ़सी एर्गों जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 0700
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 266 9725
इफको टोकियो जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 103 5490
नेशनल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 200 7710
न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी 1800 209 1415
ओरिएंटल इन्शुरेंस 1800 118 485
रिलायंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड
1800 102 4088 / 1800 300 24088
रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 568 9999
एसबीआई जनरल इन्शुरेंस 1800 123 2310
श्रीराम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड
1800 3000 0000 / 1800 103 3009
टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड 1800 209 3536
यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी 1800 4253 3333
यूनिवर्सल जनरल इन्शुरेंस कंपनी 1800 200 5142

किसानों को PM Fasal Bima Yojana से जुड़ी जानकारी किसी भी माध्यम से प्राप्त हो सकती है। परंतु इसकी पुष्टि के लिए या फिर आवेदन संबंधी हो रही समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर (Toll Free Helpline No) जनहित में जारी किए गए हैं। ताकि किसान योजना से जुड़ी जानकारियों को एवं समस्या समाधान पा सके।

Helpline No 01123382012
Email ID:- help.agri-insurance@gov.in

किसान दी गई Email ID का प्रयोग करके अपनी समस्या एवं शिकायत को दर्ज कर सकते हैं।

FAQ

1. पीएम फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। यह योजना किसानों को बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे वे अपनी फसल की क्षति की स्थिति में मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।

2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

सभी किसान, चाहे वे ऋणी हों या गैर-ऋणी, इस योजना के अंतर्गत फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना पट्टेदार और जोतदार किसानों के लिए लागू है।

3. फसल बीमा के लिए आवेदन कैसे करें?

किसान PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. क्या मुझे फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा?

हां, किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। वाणिज्यिक फसलों के लिए यह प्रीमियम 5% होता है।

5. क्लेम कैसे प्राप्त करें?

फसल बीमा क्लेम पाने के लिए, किसानों को अपनी फसल की क्षति की जानकारी संबंधित बीमा कंपनी को सूचित करनी होगी। इसके बाद बीमा कंपनी निरीक्षण कर क्लेम राशि का निर्धारण करती है।

6. किसान प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग कैसे कर सकते हैं?

किसान PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें उन्हें अपनी फसल का विवरण, क्षेत्रफल आदि भरना होगा, जिससे उन्हें प्रीमियम की राशि ज्ञात हो सकेगी।

7. किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल की क्षति पर क्लेम कैसे मिलेगा?

यदि फसल प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि के कारण क्षति का शिकार होती है, तो किसानों को क्लेम मिलने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। उन्हें अपने फसल बीमा पॉलिसी के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन करना होगा।

8. क्या सभी प्रकार की फसलों का बीमा किया जा सकता है?

हां, PMFBY योजना के तहत सभी प्रकार की रबी और खरीफ फसलों का बीमा किया जा सकता है, जिसमें खाद्य फसलें, तेल फसलें, वार्षिक वाणिज्यिक फसलें, और बागवानी फसलें शामिल हैं।

9. इस योजना के तहत क्लेम नहीं मिलने की स्थिति क्या है?

यदि फसल की क्षति युद्ध, आतंकवाद, दंगे, या जानवरों द्वारा की गई हो, तो ऐसे मामलों में फसल बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा।

10. इस योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?

किसान किसी भी समस्या या जानकारी के लिए 011-23382012 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, ईमेल द्वारा भी सहायता प्राप्त की जा सकती है: help.agri-insurance@gov.in।

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